कोरबा
स्वामी आत्मानंद स्कूलों में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु अभिलेख सत्यापन और साक्षात्कार का आयोजन 6 अक्टूबर से
कोरबा। जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल में रिक्त पदों पर मेरिट सूची के अनुसार भर्ती प्रक्रिया संपादित की जाएगी। इसके लिए 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक अभिलेख सत्यापन और साक्षात्कार का आयोजन स्वामी आत्मानंद विद्यालय एनसीडीसी कोरबा में किया जाएगा। व्याख्याता, शिक्षक कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाला सहायक, प्रधान पाठक, सहायक ग्रेड के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए गए थे।
जिला शिक्षा अधिकारी तामेश्वर उपाध्याय द्वारा बताया गया है कि पदवार/ विषयवार दस्तावेज सत्यापन एवं साक्षात्कार 6 अक्टूबर 2025 से आयोजित की जाएगी। 6 अक्टूबर को व्याख्याता भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान तथा गणित विषय 7 अक्टूबर 2025 को शिक्षक विज्ञान, अंग्रेजी,कला, गणित, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल पद हेतु अभिलेख सत्यापन और साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। 8 अक्टूबर को प्रयोगशाला सहायक, प्रधान पाठक-प्राथमिक शाला, प्रधान पाठक-माध्यमिक शाला का और 9 अक्टूबर को सहायक ग्रेड दो और सहायक ग्रेड 3 का अभिलेख सत्यापन और साक्षात्कार होगा। सभी पदों हेतु अभिलेख सत्यापन का समय सुबह 9ः00 बजे से 11ः00 तक तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया सुबह 11ः30 बजे से प्रारंभ होगी।
जिला शिक्षा अधिकारी (मो 8305773677) से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभिलेख सत्यापन /साक्षात्कार के लिए निर्धारित तिथि / समय में परिवर्तन का कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नीचे लिखे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर ले एवं आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय एन. सी. डी. सी. कोरबा में उपस्थित होवे ।हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अन्य व्यवसायिक योग्यता, टी.ई.टी. मूल निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र ( यदि कोई हो तो) की मूल प्रति एवं 02 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न प्रारूप के साथ लायें। अभ्यर्थी अपना दो नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से साथ लायें। अभ्यर्थी अपने पहचान सत्यापन हेतु किसी भी शासकीय विभाग / संस्था द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र ड्राइविंग लाईसेंस आधार कार्ड पेन कार्ड आदि में से कोई भी एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं 02 सेट छायाप्रति स्वप्रमाणिक कर साथ लाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन एवं साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिए अनर्ह माना जायेगा तथा निर्धारित तिथि में दस्तावेजो के सत्यापन / साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को पुन कोई भी अवसर प्रदान नही किया जावेगा। यदि आप संबंधित जानकारी (जो लागू होता है) के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा तथा आप उक्त पद हेतु वास्तव में सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते है अथवा नहीं के निर्धारण करने का अधिकार चयन समिति का होगा एवं इस संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा । केवल अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार की सूची में नाम होने या इस पत्र द्वारा साक्षात्कार परीक्षा हेतु आहुत किये जाने मात्र के आधार पर अभ्यर्थी का आवेदित पद पर चयन एवं नियुक्ति का कोई दावा मान्य नही होगा। उत्कृष्ट विद्यालय हेतु आवेदित पद पर कार्य करने हेतु चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर ही अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा। यदि समिति किसी विज्ञापित पद के लिए समस्त अभ्यर्थियों को अनुपयुक्त पाती है, तो चयन प्रकिया पुनः किया जायेगा । दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार परिसर में केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रवेश निषेध है।
कोरबा
दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने की आवश्यक कार्रवाई
आपातकालीन सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने हेतु की जा रही आवश्यक कार्यवाही
कोरबा। ग्राम लामपहाड़ में घटित सड़क दुर्घटना की घटना को जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा गंभीरता से लेते हुए तत्काल तथ्यात्मक जांच कराई गई। जांच हेतु खंड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पताढ़ी को वस्तुस्थिति का परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। संबंधित अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं स्थल स्तर पर उपलब्ध जानकारी के परीक्षण उपरांत घटना से संबंधित वस्तुस्थिति स्पष्ट हुई है। साथ ही आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में सामने आई चुनौतियों के निराकरण हेतु आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है।
प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 08 जून 2026 की रात्रि लगभग 8ः30 बजे ग्राम लामपहाड़ में एक बाइक दुर्घटना की सूचना सेक्टर मेडिकल ऑफिसर लेमरू को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारियों द्वारा उपलब्ध आपातकालीन संसाधनों के माध्यम से तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की गई। इस दौरान लेमरू स्थित 108 एम्बुलेंस पूर्व से एक रेफर मरीज को कोरबा पहुंचाने के कार्य में लगी हुई थी तथा ड्यूटी अवधि पूर्ण होने एवं आवश्यक मानव संसाधन की अनुपलब्धता के कारण समय पर दुर्घटना स्थल तक नहीं पहुंच सकी।
जांच में यह भी पाया गया कि 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन संबंधित एजेंसी द्वारा किया जाता है। वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेमरू में अवस्थित 108 एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ने पर कॉल कंन्ट्रोल सेंटर रायपुर को कॉल करने पर कोरबा में पॉयलेट को सीधे कॉल लगने की सुविधा नहीं है। पॉयलेट के निजी नम्बर पर कॉल किया जाता है। नेटवर्क सम्बन्धी समस्या के कारण कॉल कनेन्ट नही हो पाता है जिससे तत्कालीन अवधि में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में सेक्टर प्रभारी द्वारा तत्काल 108 सेवा के जिला समन्वयक से संपर्क कर स्थिति से अवगत कराया गया। लेमरू क्षेत्र में नेटवर्क संबंधी बाधाओं तथा द्वितीय व तृतीय पाली में डयूटी करने हेतु पर्याप्त पायलट एवं ईएमटी (इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन) की उपलब्धता नहीं होने से आपातकालीन सेवा संचालन में व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हुईं।
दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को तत्पश्चात 112 वाहन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेमरू लाया गया, जहां चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान उसे मृत पाया गया। इसके बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को सुरक्षित रखकर उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई।
जांच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट हुआ है कि 108 एम्बुलेंस सेवा एक सतत (24×7) आपातकालीन सेवा है, जिसके सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक शिफ्ट में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होना आवश्यक है। संबंधित एजेंसी द्वारा तीनों पालियों के लिए पृथक-पृथक पायलट एवं ईएमटी की व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण उक्त स्थिति निर्मित हुई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 108 संजीवनी एक्सप्रेस के जिला समन्वयक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेमरू में संचालित नवीन 108 संजीवनी एक्सप्रेस के लिए तीनों शिफ्टों में पृथक पायलट एवं ईएमटी की नियुक्ति सुनिश्चित करने हेतु उप संचालक (108), संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है।
जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जा रही है। घटना के संबंध में प्राप्त तथ्यों के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कदम प्रारंभ कर दिए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों को और अधिक त्वरित एवं प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनहित से जुड़े प्रत्येक मामले में संवेदनशीलता, जवाबदेही एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना उसकी सर्वाेच्च प्राथमिकता है तथा स्वास्थ्य सेवाओं के निरंतर सुदृढ़ीकरण की दिशा में प्रभावी प्रयास जारी है।
कोरबा
मछलियों के संरक्षण हेतु 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित
मत्स्य आखेट पर रहेगा प्रतिबंध,
प्रतिबंधित अवधि पर मछली पकड़ने पर देना होगा 25 हजार रूपये जुर्माना
कोरबा। जिले में वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत जिले के सभी तालाबों एवं जल स्त्रोतों जिनका संबंध नदी नालों से नहीं है, के अतिरिक्त जलाषयों में किये जा रहे केज कल्चर को छोड़कर सभी प्रकार के जल संसाधनों में मत्स्याखेट कार्य 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
सहायक संचालक मछली पालन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने तथा अपराध सिद्ध होने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत 25 हजार रूपए का जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्रोत जिनका संबंध किसी नदी-नाले से नहीं है और उनके अतिरिक्त जलाशय जिनमें केज कल्चर का कार्य किया जा रहा है, उनमें मत्स्य अधिनियम लागू नहीं होंगे।
कोरबा
राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के संबंध में बैठक 16 को
कोरबा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 28 जून 2026 के संबंध में कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक कलेक्टोरेट सभा कक्ष में दोपहर 01 बजे आयोजित की गई है। सर्व संबंधितों को बैठक में उपस्थित होने कहा गया है।
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