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कोरबा

ग्राम पंचायत पोड़ी के पूर्व सरपंच सचिव पर गबन के आधार पर अधिरोपित राशि 3341972/- रुपये शीघ्र वसूल हो- कय्युम बेग

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लगभग 40 लाख रुपये के निर्माण कार्यों का जांच सत्यापन शेष
कोरबा/ पाली। शासन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम विकास के उद्देश्य से मूलभुत एवं बुनियादी सुविधाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राशि उपलब्ध करायी जाती है! लेकिन अगर धरातल पर बिना काम किये ही अथवा आधेअधूरे कार्य के एवज में केवल कागजों में कार्य पूर्ण दर्शाकर संपूर्ण राशि आहरित कर ली जाये तो शासन प्रशासन किसी भी ग्राम पंचायत को करोड़ों रुपये आबंटित कर दे, उस ग्राम पंचायत का कदापि भला नहीं हो सकता! उक्त बातें पूर्व जनपद सदस्य मिर्जा कय्यूम बेग ने ग्राम पंचायत पोड़ी के पूर्व सरपंच एवं सचिव के उनके तत्कालीन कार्यकाल में हुए अनियमितता को लेकर कही है!
उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत पोड़ी में 2010 से 2015 के दौरान सरपंच श्रीमती मालती राज एवं सचिव मोहन चंद कौशिक पदस्थ थे, जहाँ शासन-प्रशासन द्वारा ग्राम विकास के उद्देश्य से करोड़ों रुपये तो जरूर आबंटित किये गए किंतु धरातल पर बिना काम किये ही अथवा आधे अधूरे कार्य को पूरा दर्शाकर संपूर्ण राशि आहरित कर ग्राम विकास को ग्रहण लगा दिया एवं जनता के लाखों रूपए को हजम कर गए।
जिसकी शिकायत तथ्यात्मक दस्तावेजों के आधार पर तत्कालीन जनपद सदस्य मिर्जा कय्यूम बेग एवं ग्रामवासियों द्वारा प्रशासन से की गई थी!
मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन एसडीएम कटघोरा बिरेंद्र बहादुर पंचभाई ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर शिघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित किया था !
जिसके आधार पर जांच कमेटी मे शामिल जनपद पंचायत पाली में पदस्थ वरिष्ठ करारोपण अधिकारी एस एल मरावी तथा सहायक करारोपण अधिकारी एस पी मरावी द्वारा पूर्व सरपंच एवं सचिव पर 33,41,972 रुपये( तैंतीस लाख इकतालीस हजार नौ सौ बहत्तर रुपये ) की व्यापक अनियमितता प्रमाणित करते हुए वसूली हेतु जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया!
वहीं दूसरी ओर जांच कमेटी में शामिल आर ई एस विभाग के उपयंत्री श्रीमती विनिता सोनी ने अपने प्रतिवेदन में सरपंच सचिव द्वारा किसी भी कार्य का इस्टीमेट, तकनीकी प्रतिवेदन मूल्यांकन पंजी उपलब्ध नहीं कराने के कारण जांच सत्यापन नहीं किया गया प्रतिवेदित किया है!
बहरहाल पंचायत अधिनियम में निहित प्रावधानों के आधार पर न्यायालय एसडीएम कटघोरा द्वारा 33,41,972 लाख रुपये अधिरोपित करते हुए वसूली का आदेश जारी किया गया था!
जिसके खिलाफ पूर्व सरपंच-सचिव ने न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोरबा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किया था।
जहाँ संपूर्ण तथ्यों के अवलोकन के आधार पर न्यायालय एसडीएम कटघोरा के आदेश जिसमें राशि 33,41,972 लाख रुपये जमा करने का उल्लेख है, को यथावत रखा गया। अर्थात गबन की गई संपूर्ण राशि जमा करने आदेश जारी किया गया था।
बहरहाल मामला न्यायालय एसडीएम राजस्व पाली में विचाराधीन है।
पूर्व जनपद सदस्य मिर्जा कय्यूम बेग ने एसडीएम राजस्व पाली से निवेदन किया है कि न्यायालय एसडीएम राजस्व कटघोरा के आदेश दिनांक 18/11/2016 तथा न्यायालय कलेक्टर कोरबा के आदेश दिनांक 06/04/2018 को वैध करार देते हुए पूर्व सरपंच श्रीमती मालती राज एवं पूर्व सचिव मोहन चंद कौशिक से गबन की अधिरोपित संपूर्ण राशि 33,41,972/- रुपये (तैंतीस लाख इकतालीस हजार नौ सौ बहत्तर रुपये) प्रभाव से वसूल किये जाने की मांग की है!
कलेक्टर के आदेश के 08 साल बाद भी रिकव्हरी नहीं
2018 में तत्समय के कलेक्टर ने आदेश जारी कर ग्राम पंचायत पोड़ी की सरपंच मालती राज एवं सचिव मोहनचंद कौशिक से तैंतीस लाख इकतालीस हजार नौ सौ बहत्तर रुपये की रिकव्हरी करने का निर्देश जारी किया था, लेकिन 08 साल बीत जाने के बाद भी उक्त राशि की वसूली नहीं हो पायी। वर्तमान जिला पंचायत सीईओ संबित मिश्रा ने फिर से सभी जनपदों को निर्देशित किया है और वसूली योग्य राशि को संबंधित सरपंच सचिव से वसूली करने का आदेश जारी किया है और सभी जनपदों से रिपोर्ट मांगी है। जिला पंचायत सीईओ के इस आदेश के बाद भ्रष्ट सरपंच-सचिवों की नींद उड़ी हुई है।
सबसे ज्यादा जनपद पाली में भ्रष्टाचार
पूरे जिले में जनपद पंचायत पाली क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार चरम पर है। वर्तमान सीईओ की कार्यशैली भी संदेहास्पद है और कार्यवाही करने के बजाय ऐसे सरपंच सचिवों को सह देने के कारण आज भी ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्य या तो आधे-अधूरे हैं या फिर गुणवत्ताहीन। आज भी क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतों में सही जांच होगी तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की रिकव्हरी निकलेगी। जिम्मेदार अधिकारी सरपंच सचिवों को सह देते आ रहे हैं, जिसके कारण जनता को शासकीय योजनाओं का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है और भ्रष्टाचार के जरिये शासन का पैसा कुछ लोगों की जेब में जा रहा है। सीसी रोड एक साल भी टिक नहीं पा रही है, भवनें बनते ही दरक रहे हंै। मूलभूत, 14 वें- 15 वें वित्त की राशि का जहां देखो बंदरबाट हो गया।


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कोरबा

बांगो बांध में पात्र मछुआरों को मिले आर्थिक कार्यों में अवसर : ज्योत्सना महंत

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0 वन अधिकार अधिनियम का मिले लाभ
0 मछुआरों की चौपाल में पहुंचीं कोरबा सांसद

कोरबा। जिले के हसदेव-बांगो बांध के नजदीक में बसे ग्राम बोड़ानाला मे हसदेव बांगो जलाशय मछुवारा संघ की चौपाल में पहुंची कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने मछुवारों और ग्रामीणों के हक और अधिकारो की आवाज़ बुलंद करने और उनकी मांगों का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उनके हक की इस लड़ाई में अंतिम तक साथ देने का वायदा किया है।


बोड़ा नाला में आयोजित चौपाल को संबोधित करते हुए सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है बांगो जलाशय में मछली पालन, मत्स्याखेट और मत्स्य विक्र य के लिए बुलाए गए टेंडर को निरस्त करने और वन अधिकार अधिनियम-2006 के अंतर्गत पात्र मछुआरों को कार्य देने का अनुरोध किया है। सांसद ने कहा कि अधिनियम-2006 में स्पष्ट प्रावधान है कि वन भूमि पर स्थित जल क्षेत्र में मछली पालन, मत्स्याखेट और मछली विक्रय करने का अधिकार पात्र अजा वर्ग तथा अन्य वर्ग के वनवासियों को ही है। इस पर जरा भी कोई शंका हो तो वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3 तथा धारा 4 का अवलोकन कर लेवें। सांसद ने कहा कि दिसंबर-2007 के पश्चात हसदेव बांगो जलाशय को मछली पालने आदि के लिए ठेके पर दिया जाना वन अधिकार अधिनियम के विरुद्ध है। शासन से मांग है कि मछुआरों को निर्बाध रूप से इस पर कार्य करने दिया जाए। बोड़ा नाला में आयोजित बड़ी संख्या में उपस्थित मछुवारों और वन वासियों की बैठक में सांसद ने कहा कि बुका, हसदेव बांगो जलाशय क्षेत्र की गरीब ग्रामीण जनता के अधिकारों का हनन असंवैधानिक है। कोरबा के दूरस्थ वनांचल ग्रामों के दौरे में पहुंची सांसद ने अनेक विकास कार्यों और ग्रामीणों की समस्याओं को नजदीक से जाना और आश्वस्त किया कि इसके लिए वे शासन और प्रशासन से पहल करेंगी। ग्राम में आयोजित चौपाल में सुपुत्र सूरज महंत,जिलाध्यक्ष मनोज सिंह चौहान, प्रदेश महामंत्री प्रशांत मिश्रा, संयुक्त महासचिव व साँसद प्रतिनिधि हरीश परसाई, वरिष्ट नेता डॉ.शेख इस्तियाक, साँसद प्रतिनिधि किरण चौरसिया सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे।

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कोरबा

आबकारी ने 329 आपराधिक मामलों में जप्त की 1620 लीटर अवैध शराब और 8280 किलो लाहन

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कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत ने अवैध शराब पर सघन एवं सख्त कार्यवाही करने आबकारी विभाग को निर्देशित किया है। सहायक आयुक्त आबकारी, श्रीमती आशा सिंह ने जिले में पदस्थ अमले को लगातार कार्यवाही कर अधिकाधिक मात्रा में अवैध शराब जप्त करने टीम का गठन किया है।
माह अप्रैल और मई, 2025 में 329 आपराधिक प्रकरण जिले में दर्ज किये गये है जिसमें लगभग 1620 लीटर अवैध शराब और 8280 किलो शराब बनाने का लाहन छापामार कर जप्त किया गया है। 55 आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(2) के तहत् अजमानतीय अपराध दर्ज कर न्यायालय से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। इन आपराधिक प्रकरणों में शराब का बाजार मूल्य लगभग बीस लाख रूपये आंका गया है। साथ ही 4.200 किलोग्राम गांजा मूल्य सत्तावन हजार रूपये जप्त कर दो आरोपियों को एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत् जेल भेजा गया है।
सहायक आयुक्त आबकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार रजगामार हाथीमुड़ क्षेत्र में अवैध शराब बनाकर बिक्री की सूचना पर आबकारी टीम की कार्यवाही में पंकज कुमार पिता ठण्डा राम और सुमित्रा पति फूलसिंह को 35.5 और 6.5 लीटर अवैध शराब बिक्री करते हुए रंगे हाथो पकड़ा गया। उपनिरीक्षक नारायण सिंह कंवर ने आरोपियों को कोरबा न्यायालय से अभिरक्षा में जेल दाखिल किया है। बालको थाना क्षेत्र के रूमगरा हवाई पट्टी के पास मुकेश चौहान पिता छतपाल और अजगरबहार के राधेश्याम सारथी पिता सुकलाल को 20 लीटर, दोंदरों के दुर्गेश पिता गणेश सिंह को 14.5 लीटर अवैध शराब ग्राहको को पालिथिन पाउच और बोतल में भरकर बिक्री के लिए रखें हुए पाये जाने पर धारा 34(2) के तहत् गिरफ्तार किया। दर्री थाना क्षेत्र में नदियांखार डेम के पास नदी के बीचोबीच दूरपति एवं सरस्वती दो बहनों द्वारा भारी मात्रा में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर उपनिरीक्षक श्रीमती दीपमाला लक्षवानी ने टीम के साथ दबिश दी मौके पर नदी किनारे रेत में छिपाकर रखे डिब्बों में कुल 57 लीटर महुआ शराब बरामद कर जप्त किया गया। आरोपी बहनों को न्यायालय कटघोरा से रिमाण्ड पर कोरबा जेल भेजा गया। थाना करतला के सरदुकला में बलराम पिता घुससिंह को देशी, विदेशी और महुआ तीनों प्रकार की कुल 15.08 लीटर शराब बेचते पाया गया। बलराम से 12 पाव देशी मदिरा प्लेन, 19 पाव विदेशी मदिरा गोवा व्हिस्की और बोतलों में भरी हुई 9.5 लीटर महुआ शराब बेचने के लिए रखे पाये जाने पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालयीन कार्यवाही की गई। बांगो थाना क्षेत्र में माचाडोली के महिराम रजक पिता भंवर सिंह के द्वारा शराब बेचे जाने की सूचना सहायक जिला आबकारी अधिकारी, रमेश कुमार अग्रवाल को मिली। जिसकी खरीदी की टेस्ट परचेस कार्यवाही कर जांच की गई। आरोपी महिराम से 5.5 लीटर शराब बरामद होने पर गिरफ्तार कर न्यायालय कटघोरा से रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
उल्लेखनिय है कि छत्तीसगढ़ में 5 लीटर से अधिक मात्रा में अवैध शराब धारण, निर्माण, बिक्री या परिवहन दण्डनीय और अजमानतीय अपराध है, इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल कर विवेचना उपरान्त प्रकरण का अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसमें एक वर्ष से तीन वर्ष तक का कारावास और पच्चीस हजार रूपये से एक लाख रूपये तक के जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है। आरोपी के दूसरी बार दोष सिद्ध पाये जाने पर कारावास की अवधि दो वर्ष से पांच वर्ष और जुर्माना पचास हजार से दो लाख रूपये तक लिए जाने का प्रावधान है।

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कोरबा

वन अधिकार पट्टा के संबंध में बैठक आयोजित

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कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत की अध्यक्षता में आज वन अधिकार पट्टा के संबंध में कलेक्टर सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में नव निर्वाचित श्रीमती शांति मरावी, माया रूपेश कंवर, विनोद यादव सदस्य जिला पंचायत कोरबा एवं सदस्य जिला वन अधिकार समिति कोरबा के सदस्य एवं मुनीर शुक्ला अध्यक्ष ग्राम मित्र संस्थान उपस्थित हुए। बैठक में पट्टा वितरण वन अधिकार व्यक्तिगत, सामुदायिक, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र का अनुमोदन किया गया।

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