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छत्तीसगढ़

कोयला-कस्टम मिलिंग मामलों के आरोपियों की रायपुर कोर्ट में पेशी:सौम्या की न्यायिक रिमांड बढ़ी; मनोज सोनी-रोशन को 3 दिसंबर तक रिमांड पर भेजा जेल

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रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में मार्कफेड के पूर्व MD मनोज सोनी और कारोबारी रोशन चंद्राकर को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 3 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। वहीं EOW ने दोनों आरोपियों की रिमांड की मांग नहीं की।

इसके अलावा निलंबित IAS सौम्या चौरसिया की रिमांड भी बढ़ गई है। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। 2 दिसंबर को रिमांड खत्म होने पर फिर पेशी होगी। बता दें कि आय से अधिक मामले में EOW सौम्या चौरसिया के खिलाफ जांच कर रही है।

रायपुर के ACB/EOD की स्पेशल कोर्ट में किया पेश

छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले केस में आरोपी पूर्व सीएम की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में ACB की रिमांड खत्म हो गई है। ACB ने सौम्या से 10 दिनों तक पूछताछ की। जिसके बाद सोमवार को उन्हें रायपुर के ACB/EOD की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया।

इसके अलावा सोमवार को कस्टम मिलिंग घोटाले मामले में भी गिरफ्तार मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी और कारोबारी रोशन चंद्राकर को EOW ने कोर्ट में पेश किया। EOD को 15 दिन की पूछताछ के लिए रिमांड मिली थी। बताया जा रहा है कि EOD ने रिमांड बढ़ाने की अनुमति नहीं मांगी है। इसके अलावा EOW ने आबकारी घोटाले मामले में पूरक चालान भी पेश किया है। ये चालान 2000 से ज्यादा पन्नों का है।

सौम्या पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप

दरअसल, 2 जुलाई 2024 में को निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू और समीर विश्नोई के साथ-साथ राज्य सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ 3 नई FIR दर्ज की थी। सौम्या पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ACB की टीम ने इसी केस में पूछताछ किया।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने किया गिरफ्तार

पिछली कांग्रेस सरकार में ताकतवर और प्रभावशाली अफसर रहीं सौम्या चौरसिया पूर्व CM भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। उन्हें कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे सेंट्रल जेल रायपुर में बंद हैं। हालांकि कोयला घोटाला मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

सौम्या चौरसिया पर क्या है आरोप ?

छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले में 500 करोड़ रुपए की अवैध उगाही को लेकर जांच शुरू की थी, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। वसूली के लिए नियमों में बदलाव किया गया था। इस लेवी से हासिल राशि से चल-अचल संपत्तियां अर्जित की गईं, जिनमें कई बेनामी भी हैं।

एजेंसी इस मामले में सूर्यकांत तिवारी, कोल वॉशरी संचालक सुनील अग्रवाल, IAS समीर बिश्नोई, IAS रानू साहू, सौम्या चौरसिया समेत अन्य को अलग-अलग तारीखों पर गिरफ्तार किया था। आरोप है कि ये स्कैम करीब 500 करोड़ रुपए का था।

मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी कोर्ट में पेश

मार्कफेड के पूर्व MD मनोज सोनी

मार्कफेड के पूर्व MD मनोज सोनी

क्या है कस्टम मिलिंग घोटाला?

ED ने कस्टम मिलिंग स्कैम में मार्कफेड के पूर्व MD मनोज सोनी सहित 5 पर FIR दर्ज कराई है। आरोप है कि 140 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की गई। इसमें अफसरों से लेकर मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी तक शामिल हैं।

अलग-अलग राइस मिलर्स के द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम और एफसीआई में कस्टम मिलिंग का चावल जमा किया जाता है। इस प्रकिया में भ्रष्टाचार कर प्रति क्विंटल के हिसाब से अवैध राशि की वसूली की गई। जांच में पता चला है कि एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर लेवी वसूलते और अफसरों को जानकारी देते। जिनसे रुपए नहीं मिलते उनका भुगतान रोक दिया जाता।

अक्टूबर 2023 को छापा मारा था ED की टीम ने

20 अक्टूबर 2023 को ED ने छापा मारा था। ED ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर लिखा कि, 20-21 अक्टूबर को मार्कफेड के पूर्व MD, छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स संगठन के कोषाध्यक्ष और कुछ सदस्यों, राइस मिलर्स और कस्टम मिलिंग से जुड़े लोगों के घर पर जांच की गई।

चावल घोटाले से जुड़ी इस जांच में कई संदिग्ध दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 1 करोड़ 6 लाख कैश मिला। ED ने इनकम टैक्स की शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। इस जांच के बाद ED की स्थानीय टीम ने प्रतिवेदन दिया और उसके बाद एफआईआर हुई।

फोर्टिफाइड राइस के भुगतान पर भी वसूली का आरोप

राइस मिलर्स ने फोर्टिफाइड राइस का भुगतान करने पर पैसे मांगने का आरोप लगाया था। उनके अनुसार, केंद्र सरकार ने PDS के जरिए गरीबों को दिए जाने वाले अनाज की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए फोर्टिफाइड राइस की मात्रा बढ़ाने का आदेश दिया था।

सरकार के आदेश के मुताबिक, FCI और नागरिक आपूर्ति निगम में जमा होने वाले चावल में एक प्रतिशत फोर्टिफाइड राइस कर्नेल होना चाहिए। 99 किलो सामान्य चावल का पैमाना तय किया गया था। आरोप है कि इसमें कमीशनखोरी और घूसखोरी का खेल चला।

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कोरबा

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बेटी आरोही ने जीता मिस छत्तीसगढ़ का खिताब

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कहा-गरीब प्रतिभाओं को उभारने पर होगा काम

कोरबा। जागृति फाउंडेशन के द्वारा आयोजित सीजी इंडिया सुपर स्टार काम्पीटिशन में आरोही सिंह ने मिस छत्तीसगढ़ का खिताब जीत लिया। वे मिस कैटेगरी में विजेता रही। उन्होंने कहा है कि आगामी दिनों में गरीब प्रतिभाओं को उभारने के लिए काम किया जाएगा।

प्रेस क्लब तिलक भवन में आहूत पत्रवार्ता में आरोही ने बताया कि काफी समय से वह मॉडलिंग के क्षेत्र में सक्रिय है और अब तक कई पुरस्कार जीत चुकी है। अब उन्होंने मिस छत्तीसगढ़ का खिताब प्राप्त किया है। आरोही ने बताया कि उनकी माता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। वे स्लम बस्ती से वास्ता रखने के बावजूद अपने टैलेंट के बलौलत आगे बढ़ रही है। आगामी समय में गरीब, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर की प्रतिभाओं के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए उनका संदेश है कि वे दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान न देते हुए अपना काम करें। उनकी ऐसी ही कोशिश से सफलता प्राप्त होगी और फिर आपको एक अलग पहचान मिलेगी पत्रकार वार्ता में विनर और रनर मिस आरोही के आलवा मिस इशिका मिस छत्तीसगढ़ टीन इंडिया,मिस मुनमुन सिंह व अंजू कुर्रे डायरेक्टर उपस्थित थे

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कोरबा

कोरबा पुलिस की कार्यवाही : 1.7 टन अवैध कबाड़ जप्त के विरुद्ध

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कोरबा । पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश ठाकुर, नगर पुलिस अधीक्षक रविन्द्र कुमार मीणा एवं नगर पुलिस अधीक्षक दर्री विमल कुमार पाठक के निर्देशन में अवैध कबाड़ के विरुद्ध लगातार कारवाही की जा रही है।

07/06/2025 को थाना दीपका पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मलगांव क्षेत्र में कुछ अज्ञात व्यक्ति चोरी के लोहे के सरिया, रॉड एवं अन्य कबाड़ को पिकअप, ऑटो एवं अन्य वाहनों से परिवहन कर रहे हैं। प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मलगांव में दबिश दी गई, जहाँ पाँच वाहनों से बड़ी मात्रा में अवैध कबाड़ बरामद किया गया। इस संबंध में चार आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए थाना दीपका में इस्तगासा क्रमांक 08-11/2025 धारा 106 बीएनएसएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

जप्त संपत्ति का विवरण:

  1. ऑटो क्रमांक CG 12 S 4328 – लगभग 300 किलोग्राम लोहे का सरिया
  2. टाटा एस क्रमांक CG 12 S 2328 – लगभग 400 किलोग्राम लोहे का सरिया
  3. टाटा एस क्रमांक CG 12 BM 5032 – लगभग 600 किलोग्राम लोहे का सरिया
  4. पिकअप क्रमांक CG 12 BG 1958 – लगभग 400 किलोग्राम लोहे का सरिया
  5. टाटा एस क्रमांक CG 12 BK 8946 – 2 नग ऑक्सीजन सिलेंडर, 1 नग एलपीजी सिलेंडर, कटिंग सेट, होस पाइप, नोजल एवं हैंड कटिंग उपकरण

➡️ कुल जप्त कबाड़: लगभग 1.7 टन

गिरफ्तार आरोपी:

  1. विकास राय, पिता – स्व. राजकुमार राय, उम्र – 21 वर्ष, पता – सर्वमंगला रोड, थाना कोतवाली, कोरबा
  2. बाबा प्रसाद, पिता – कृष्ण गोपाल नामदेव, उम्र – 27 वर्ष, पता – सर्वमंगला रोड, थाना कोतवाली, कोरबा
  3. नंद नायडू, पिता – राजू नायडू, उम्र – 25 वर्ष, पता – सर्वमंगला रोड, थाना कोतवाली, कोरबा
  4. बलराम यादव, पिता – स्व. रामधन यादव, उम्र – 37 वर्ष, पता – रामसागर पारा, थाना कोतवाली, कोरबा

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कोरबा

मादक पदार्थों का समाज पर पड़ता है दूरगामी दुष्प्रभाव,इसकी रोकथाम के लिए करें सख्त कार्यवाही -कलेक्टर

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सभी मेडिकल दुकानों, पेट्रोल टंकी और मदिरा दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के दिए निर्देश

मादक पदार्थ बेचने वालों को किया जाएं चिन्हित-एसपी

निगम,राजस्व, पुलिस सहित स्वास्थ्य विभाग समन्वय से करें कार्यवाही

नारकोटिक्स को-आर्डिनेशन की हुई बैठक

कोरबा। जिले में अवैध मादक,नशीले पदार्थों की बिक्री और ड्रग तस्करी की रोकथाम के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। नारकोटिक्स को-आर्डिनेशन की बैठक में कलेक्टर अजीत वसंत और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने जिले में मादक पदार्थों की उपलब्धता, उपयोग,और बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि मादक पदार्थों का समाज पर दूरगामी दुष्प्रभाव पड़ता है। मादक पदार्थों के उपयोग,बिक्री पर रोक लगाने के लिए विभागों के द्वारा लगातार छापामार कार्यवाही की जाए, तथा संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।
उन्होंने निर्देशित किया कि शैक्षणिक संस्थानों के आस पास तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों में तंबाकू, सिगरेट सहित अन्य मादक सामग्री किसी भी स्थिति में न बेची जाएं और अवैध शराब, गांजा ,नशीले इंजेक्शन, टेबलेट आदि वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए राजस्व, पुलिस, नगर निगम तथा स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी आपस में समन्वय कर संयुक्त कार्यवाही करें। कलेक्टर अजीत कुमार वसंत ने नारकोटिक्स को-आर्डिनेशन की बैठक में में निर्देश दिए कि सभी मेडिकल दुकानों, पेट्रोल टंकी और मदिरा दुकानों के भीतर और बाहर कम से कम दो सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, ताकि गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।
कलेक्टर श्री वसंत ने निर्देशित किया कि डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के नींद की दवाएं बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि किसी दुकान में अवैध मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त होती पाई गई, तो उसका गुमास्ता लाइसेंस निरस्त कर नियमानुसार दुकान को सील कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस संबंध में सख्त कार्रवाई करें, दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करें, जुर्माना लगाएं और आवश्यकतानुसार पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराएं।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि खाद्य एवं औषधि विभाग, नगर निगम, पुलिस, समाज कल्याण, शिक्षा, आदिवासी विकास, स्वास्थ्य और आबकारी विभाग मिलकर समन्वित अभियान चलाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभागों के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए की जा रही कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करें।

इसके अलावा, जिले में शैक्षिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में मादक और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए गए। जिले में अवैध मादक पदार्थों और नशीली दवाओं की खरीद-फरोख्त पर सतत निगरानी रखते हुए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में प्रभारी कमिश्नर,नगर निगम एडिशनल एसपी,अपर कलेक्टर को मनोज कुमार,सीएमएचओ डॉ एस एन केशरी, सभी एसडीएम,एसडीओपी, तहसीलदार थाना प्रभारी, सहित सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक हुई
कलेक्टर अजीत वसंत की अध्यक्षता में नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में कलेक्ट्रेट के नवीन सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक सिद्वार्थ तिवारी, अपर कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जेल अधीक्षक, लीड बैंक मैनेजर एवं उपसंचालक अभियोजन, लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में कलेक्टर वसंत द्वारा विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये-
जिला कोरबा अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में अन्य जिलों से स्थानांतरण पर आये डॉक्टर्स एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को माननीय न्यायालय के अनुमति से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से साक्ष्य के लिए उपस्थिति होने हेतु निर्देशित किया गया। तत्संबंध में सभी डॉक्टर को सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये।
बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं बैंकर्स को वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष स्थापित कर प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया गया।

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