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कोरबा

भाजपा नेता अक्षय गर्ग के हत्यारों को चंद घंटे में गिरफ्तार किया पुलिस ने

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चुनावी रंजिश और व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता हत्या का प्रमुख कारण
कोरबा/कटघोरा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतक भाजपा नेता अक्षय गर्ग जो ठेकेदारी का काम करता है। अपने वाहन ईनोवा कार क्रमांक सीजी 05 क्ज्ञ 2244 से अपने काम के सिलसिले में दिनांक 23.12.2025 को अपने साईट, ग्राम कटोरी नगोई केम्प गया हुआ था। जो करीबन प्रात: 10:00 बजे अक्षय गर्ग अपने केम्प के मेश के पास अन्य लेबरों से काम के सबंध में चर्चा कर रहा था। उसी समय चार पहिया वाहन में तीन अज्ञात व्यक्ति आए और अक्षय गर्ग को लोहे के धार दार टंगिया व चाकू से मारकर, चोट पहुंचाकर भाग गए है। अक्षय गर्ग के सिर के पीछे, हाथ, पेट में गभीर चोट लगी थी। उक्त घटना की सूचना मिलने पर अक्षय गर्ग के भाई अभय गर्ग, सुपरवाईजर पिनाकराम एवं अन्य लोग अक्षय गर्ग को तत्काल ईलाज हेतु हरिकृष्ण अस्पताल कटघोरा उसके ईनोवा वाहन से लेकर आये। जिसे डॉक्टर द्वारा चेक करने पर उसकी मृत्यु हो जाना बताया गया। प्रार्थी जय गर्ग पिता स्व. प्रदीप गर्ग उम्र 30 वर्ष साकिन कटघोरा वार्ड नंबर 03 की रिपोर्ट पर थाना कटघोरा मे मर्ग क्रमांक 162/25 धारा 194 बीएनएसएस पर से अपराध क्रमांक 425/25 धारा 103(1), 238(ए), 61(2), (ए), 3(5) BNS का पंजीबद्ध किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए घटना स्थल पर पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला तथा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी उपस्थित होकर अग्रिम जांच/विवेचना हेतु पर थाना कटघोरा, सायबर, थ्ैस् टीम को निर्देशित किये।


उपरोक्त प्राप्त निर्देशानुसार घटना स्थल पर उपस्थित गवाहों से पूछताछ कर भौतिक/तकनिकी साक्ष्यों को एकत्रित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितिश ठाकुर के मार्ग दर्शन मे विशेष टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही करते हुए लगभग 7-8 घंटे मे ही आरोपी (1) मिर्जा मुस्ताक अहमद पिता महमूद अहमद उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम मलदा, थाना कटघोरा (2) विश्वजीत ओग्रे पिता स्व. नागेन्द्र ओग्रे उम्र 21 वर्ष निवासी सिंघिया कोरबी, (3) गुलशन दास पिता त्रिभुवन दास उम्र 26 वर्ष निवासी मलदा (4) विधि से संघर्षरत बालक को पूछताछ कर हिरासत मे लिया गया। उक्त आरोपियों द्वारा एक दिन पूर्व भी मृतक अक्षय गर्ग का पीछा कर हत्या करने का प्रयास किया गया किंतु उक्त प्रयास में असफल रहे।


आरोपियों की भूमिका:-

  1. मिर्जा मुस्ताक अहमद पिता महमूद अहमद उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम मलदा – घटने का मुख्य आरोपी जिसके द्वारा हत्या के संबंध मे योजना तैयार कर हथियार इक_ा कर सर्वप्रथम घटना स्थल पर मृतक के पेट पर वार किया गया है।
  2. विश्वजीत ओग्रे पिता स्व. नागेन्द्र ओग्रे उम्र 21 वर्ष निवासी सिघिया कोरबी – उक्त आरोपी के द्वारा मिर्जा मुस्ताक का मुख्य सहयोगी है जिसके द्वारा घटना स्थल पर लोहे की टंगिया से अक्षय गर्ग के सिर पर वार कर चोट पहुचाया है।
  3. गुलशन दास पिता त्रिभुवन दास उम्र 26 वर्ष निवासी मलदा – उक्त आरोपी के द्वारा मृतक अक्षय गर्ग की आवगमन की सूचना मिर्जा मुस्ताक अहमद को दी जाती थी।
  4. विधि से संघर्षरत बालक
  5. हत्या का कारण:-
  6. व्यवसायिक प्रतिद्वंतता – आरोपी मिर्जा मुस्ताक अहमद क्षेत्र में ठेकेदारी का काम करना चाहता था किंतु मृतक अक्षय गर्ग के प्रभाव से आरोपी को उक्त क्षेत्र में ठेके का कार्य न मिलना।
  7. राजनितिक प्रतिद्वंदिता – पूर्व जनपद चुनाव में मृतक अक्षय गर्ग एवं आरोपी मिर्जा मुस्ताक अहमद के बीच सीधी चुनावी टक्कर थी। इस दौरान दोनों के बीच वाद विवाद होना पाया गया।
  8. आरोपी मिर्जा मुस्ताक अहमद द्वारा सड़क निर्माण में अनियमिता को रोकने हेतु प्रगति पथ संस्था बनाया गया था।
  9. मृतक अक्षय गर्ग जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 18 बिंझरा में चुनाव जीत जाने के पश्चात आरोपी मिर्जा मुस्ताक अहमद का उस क्षेत्र से सामाजिक प्रभाव में कमी।
    विवेचना के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की टंगिया, लोहे का चापड़, चार पहिया वाहन (क्रमांक CG 12 BF 4345), घटना समय पहने कपड़े, मोबाइल फोन एवं अन्य साक्ष्य जप्त किए गए हैं। उक्त प्रकरण में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिन्हे न्यायिक रिमांड पर भेजा जाता है।
    इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितिश ठाकुर, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, विमल पाठक नगर पुलिस अधीक्षक दर्री, पंकज ठाकुर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक भूषण एक्का, थाना प्रभारी कटघोरा धर्मनारायण तिवारी, निरीक्षक युवराज तिवारी, मृत्युंजय पाण्डेय, दुर्गेश वर्मा, उप निरीक्षक परमेश्वर राठौर, अजय सोनवानी, सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र प्रताप सिह, चंद्रपाल खांडे, चद्रधर राठौर, राम पाण्डेय, धनंजय नेटी व अन्य थाना व जिले की टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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कोरबा

शासकीय महाविद्यालय दीपका में  ’इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब’ का हुआ गठन, पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से छात्र-छात्राओं ने बताया एसआईआर का महत्त्व

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कोरबा। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार जिले के युवाओं को निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने हेतु दिनांक 12 फरवरी 2026 को सहायक जिला स्वीप नोडल अधिकारी सतीश प्रकाश सिंह की उपस्थिति में शासकीय महाविद्यालय दीपका में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का गठन किया गया।  इस अवसर पर छात्र-छात्राओं के लिए पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने अपनी कला के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण और मतदान के महत्व को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया।

इस अवसर पर सहायक जिला स्वीप नोडल अधिकारी ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक युवा को एक जागरूक मतदाता के रूप में अपना नाम पंजीकृत कराना चाहिए, ताकि वे लोकतंत्र की मजबूती में अपना योगदान दे सकें। उन्होंने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के गठन के उद्देश्यों को बताया तथा युवाओं से लोकतंत्र की मज़बूती के लिए आगे आकर अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किये।
कार्यक्रम को सफल बनाने में महाविद्यालय की आयोजन टीम का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम का  संचालन राजमणि साकेत द्वारा किया गया। इस अवसर पर जी. सी. देवांगन सहायक प्राध्यापक भौतिकी, श्रीमती हेमलता कंवर कॉलेज स्वीप नोडल अधिकारी, सहायक प्राध्यापक एस. के. राठौर सहित महाविद्यालय के अन्य प्राध्यापकगण और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने शत-प्रतिशत मतदान और पंजीकरण के लिए जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।

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कोरबा

जिले में 16 फरवरी से 31 मार्च तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित

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कलेक्टर ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध

कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुणाल दुदावत ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा जारी हाई स्कूल/ हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा कार्यक्रम एवं शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा  20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं तैयारी में व्यवधान को रोकने हेतु विद्यार्थियों के हित में छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 16 फरवरी 2026 से  31  मार्च 2026 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही विशेष परिस्थितयों एवं शासकीय कार्यो के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन देंगे।

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कोरबा

मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा किया गया शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का औचक निरीक्षण

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कोरबा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी के द्वारा 12 फरवरी को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर शिव नगर रूमगरा, चारपारा कोहड़िया तथा गेरवाघाट का औचक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान दौरान उन्होने अधिकारियों/कर्मचारियों का उपस्थिती रजिस्टर, ओ.पी.डी., आई.पी.डी, प्रसव कक्ष,पीएनसी कक्ष दवा वितरण कक्ष, दवा भंडार कक्ष पैथोलॉजी कक्ष, वैक्सीनेशन कक्ष का निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान उन्होने आवश्यक दस्तावेजों की जॉच किया तथा कमियों में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिये।

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