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कोरबा

खाद वितरण में किये गये अनियमितता पर समिति प्रबंधक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने तथा सेवा से बर्खास्त करने कलेक्टर ने दिए निर्देश

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गबन/अनियमितता की गई राशि की वसूली करने के भी दिए निर्देश
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मोरगा के समिति प्रबंधक महेन्द्र शर्मा के विरूद्ध होगी कार्यवाही
कोरबा।
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति केंद्र मोरगा, विकास खण्ड पोड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा के प्रबंधक के विरूद्ध खरीफ वर्ष 2025-26 में खाद वितरण में गड़बड़ी एवं अनिमियतता करने संबंधी शिकायत प्राप्त होने के पश्चात की गई जांच में शिकायत सही पाये जाने पर कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा समिति प्रबंधक महेन्द्र शर्मा के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने, आरोपी कर्मचारी को सेवा से पृथक करने और गबन की गई राशि आरोपी से वसूलने के निर्देश दिया गया है। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोंड़ी उपरोड़ा द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।
इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार पोंड़ी उपरोड़ा मोरगा क्षेत्र के किसानों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा आदिम जाति सेवा सहकारी समिति केंद्र मोरगा के प्रबंधक के विरूद्ध खरीफ वर्ष 2025-26 में खाद वितरण में गड़बड़ी एवं अनिमियतता करने संबंधी शिकायत की गई थी। कलेक्टर द्वारा प्राप्त शिकायत की जांच कराई गई। जांच हेतु राजस्व व कृषि विभाग के 04 सदस्यीय संयुक्त जांच दल गठित किया गया, जिसमें सुमनदास मानिकपुरी नायब तहसीलदार पोड़ी उपरोड़ा, अखिलेश देंवागन प्रभारी वरिष्ठ ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड पोड़ी उपरोड़ा, रंजीत भगत राजस्व निरीक्षक एवं राकेश यादव ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मोरगा शामिल थे।
संयुक्त जांच दल द्वारा मोरगा समिति में संधारित अभिलेखो, बिक्री पंजी, डिलवरी मेमो, पीओएस मशीन की एन्ट्री का अवलोकन एवं जांचोपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित मोरगा में उपलब्ध डिलवरी मेमो एवं चालान के अनुसार  01 अपै्रल 2025 से दिनांक 01 सितंबर 2025 तक समिति को 09 ट्रक खाद (उर्वरक) का प्राप्त हुये जिसमें यूरिया 45 किलोग्राम-2180 बोरी, सुपर फास्फेट-400 बोरी, डीएपी- 320, एनपीके-1800, पोटाश-160, नैनो यूरिया 480 तथा नैनो डीएपी 240 बोरी प्राप्त हुई थी।
संयुक्त जांच दल ने जांच कर अपने निष्कर्ष में बताया है कि समिति द्वारा संधारित वितरण पंजी एवं पी.ओ.एस. पंजी में खाद (उर्वरक) की मात्रा – 1. यूरिया-164 बोरी, 2. डी.ए.पी.-44 बोरी, 3. एन.पी.के.-79 बोरी, 4. पोटाश (एमओपी)-08 बोरी का अंतर पाया गया है। यह घोर अनिमियतता की श्रेणी में आता है एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 की धारा 35 और आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 03 व 07 का उल्लघंन होने पर प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से हटाने एवं उचित कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा किया गया है। इसके साथ ही प्रबंधक जिसके विरूद्ध शिकायत किया गया है वह प्रबंधक एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर दोनो पद पर कार्यरत है। जिन्होने अपने बयान कथन में स्वीकार किया है कि धान खरीदी एवं खाद बिक्री से संबंधित समस्त कार्य का निष्पादन एवं स्टॉक अद्यतन का कार्य प्रबधंक अर्थात स्वयं के द्वारा ही किया जाता है। प्रबंधक द्वारा स्कंद पंजी का संधारण नहीं किया गया है, केवल डिलवरी चालान एवं इनवॉरस की मूल प्रति की उपलब्धता है। प्रबंधक द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि केवल 09 ट्रक खाद (उर्वरक) आया है, जिसमें से 05 ट्रक खाद (उर्वरक) का वितरण किया जा चुका है एवं शेष खाद (उर्वरक) को अन्य किसानो के खाते में जोड़ा गया है, जिसका भुगतान प्रबंधक द्वारा स्वयं किया जायेगा। ग्रामीणो के द्वारा जिन दो व्यक्तियों का फौत होना बताया गया है, उनके खाते से मृत व्यक्ति का फर्जी हस्ताक्षर कर खाद (उर्वरक) का उठाव किया गया है, उक्त संबंध में प्रबंधक द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

इस प्रकार संयुक्त जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित मोरगा के प्रबंधक द्वारा स्कंध पंजी का संधारण नहीं किया गया है। समिति द्वारा संधारित पंजी, पी.ओ.एस. मशीन से किये गये खाद (उर्वरक) की बिक्री रजिस्टर तथा कृषको के लिखित बयान (कथन) भिन्नता होने से प्रबंधक के विरूद्ध कृषको द्वारा की गयी शिकायत की पुष्टि  हो रही है। यह घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है। समिति के प्रबंधक महेन्द्र शर्मा द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 35, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 03 व 07 तथा सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 74 (झ), (ट), (ठ) के उपबंधो का अनुपालन में गंभीर चूक की गई है। अतः प्रबंधक के विरूद्ध एफआई आर दर्ज कराते हुये तत्काल प्रबंधक को पद से हटाते हुये वसूली की कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा पर कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा समिति प्रबंधक महेन्द्र शर्मा के विरूद्ध संबंधित विभाग को एफआईआर दर्ज कराने, आरोपी कर्मचारी को सेवा से पृथक करने और गबन की गई राशि आरोपी से वसूलने के निर्देश दिया गया है।

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कोरबा

कैदियों की सुविधों, स्वास्थ्य और विधिक सहायता की हुई गहन समीक्षा

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कोरबा। न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने एवं बंदियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से संतोष शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में जिला जेल कोरबा का सघन निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जेल में निरूद्ध कैदियों की स्थिति, उन्हें उपलब्ध करायी जा रही मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दी जा रही सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था। निरीक्षण के दौरान बोर्ड सदस्यों ने जेल परिसर के विभिन्न हिस्सों का बारीकी से अवलोकन किया। उसमें कौदियों के बैरक, रसोईघर, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वच्छता व्यवस्था तथा अन्य सामान्य उपयोग के स्थान शामिल रहे। अधिकारियों ने कौदियों से प्रत्यक्ष संवाद कर उसी समस्याओं आवश्यकताओं एवं दैनिक दिनचर्या की जानकारी प्राप्त की। भोजन की गुणवत्ता, पोषण मानकों, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, दवाईयों एवं चिकित्सकों की उपस्थिति, शिक्षा कर्यक्रमों जैसी गतिविधियों का भी आकलन किया गया। जेल लीगल एड क्लीनिक की कार्यप्रणाली की भी जांच की गयी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कैदियों को समय पर और सरल रूप से कानूनी सहायता प्राप्त हो रही है। इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश संतोष शर्मा के अध्यक्षता में जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि कैदियों के लिए स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक भोजन, नियमित स्वास्थय परीक्षण एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं बिना किसी व्यवधान के सुनिश्चित की जाए। वहींं निरीक्षण के दौरान 17 महिला एवं 189 पुरूष बंदी जेल में रहे। इस संयुक्त निरीक्षण में सुश्री मयुरा गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कु. त्राप्ति कु. ग्रेसी – न्यायिक मजिस्टेट, प्रथम श्रेणी, ओमप्रकाश यादव- अपर कलेक्टर कोरबा, नीतिश िसह ठाकुर- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विजय लक्ष्मी- लोक निर्माण विभाग, सी.के. सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  तामेश्वर उपाध्याय- जिला शिक्षा अधिकारी,  दिपेश भारती रोजगार अधिकारी, विनय कुमार उद्योग अधिकारी, मुकेश कुमार वेलफेयर अधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग से उपसंचालक हरीश सक्सेना उपस्थित रहे।

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कोरबा

ईएमटी पद हेतु अनंतिम मेरिट सूची जारी

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दावा आपत्ति 31 दिसंबर तक आमंत्रित

कोरबा। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा के द्वारा जिला खनिज न्यास मद अंतर्गत 102 महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस हेतु इमरजेन्सी मेडिकल टेक्नीशियन ;ईएमटी के 14 पदों हेतु पात्र/अपात्र सूची प्रकाशन कर दिनांक 28.11.2025 को सायं पांच बजे तक दावा आपत्ति आमंत्रित की गई थी।
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोरबा से प्राप्त जानकारी अनुसार दावा आपत्ति निराकरण पश्चात् दावा अपत्ति निराकरण सूची एवं अंनंतिम मेरिट सूची कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा तथा कोरबा जिले के शासकीय वेबसाईट www.korba.gov.in  मे सर्व संबंधितों के अवलोकनार्थ एवं दावा आपत्ति हेतु अपलोड़ कर दिया गया है। अनंतिम मेरिट सूची के समस्त कॉलमों का उम्मीद्वारों द्वारा सूक्ष्म अवलोकन कर दावा आपत्ति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा में 31 दिसंबर 2025 समय 5ः00 बजे तक मय आवश्यक दस्तावेज सहित प्रस्तुत कर सकते हैं।

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कोरबा

26 दिसम्बर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस

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स्कूल कॉलेजों में  विद्यार्थियों को सम्मिलित कर विविध गतिविधियां होंगी आयोजित

कोरबा। भारत सरकार द्वारा 26 दिसम्बर को दसवें सिक्ख गुरु गोविन्द सिंह  के पुत्रों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के शहादत को राष्ट्रीय दिवस घोषित करते हुए 26 दिसम्बर को वीर बाल दिवस के रुप में मनाने का निर्णय लिया गया है। उक्त शहादत दिवस के अवसर पर जिला स्तर पर विद्यालयों/महाविद्यालयों में विविध गतिविधियों का आयोजन करने के निर्देश दिए गए है। स्कूल -कॉलेज  के विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह के  शहादत की स्मृति में भाषण प्रतियोगिता सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

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