छत्तीसगढ़
हाईकोर्ट बोला-FIR में देरी पर बताना होगा स्पष्ट कारण:जमीनी विवाद पर दर्ज कराई टोनही प्रताड़ना केस, HC ने खारिज की अपील, दोषमुक्ति का फैसला बरकरार
बिलासपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने टोनही प्रताड़ना केस में अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस संजय एस अग्रवाल ने सेशन कोर्ट के आरोपियों को बरी करने के फैसले को सही मानते हुए पीड़िता की अपील खारिज कर दी है।
कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि शिकायत दर्ज करने में देरी, गवाहों के बयानों में विरोधाभास और जमीन विवाद की पृष्ठभूमि के कारण केस संदेहास्पद बन गया। किसी भी केस में FIR में देरी का स्पष्ट कारण होना अनिवार्य है।
मामला बलरामपुर-रामानुजगंज जिले से जुड़ा हुआ है। जहां जमीनी विवाद दंपती ने टोनही बताकर महिला के साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी। पीड़ित की शिकायत पर दंपती के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
प्रथम श्रेणी न्यायालय ने दंपती को दोषी पाया। इसके बाद उन्होंने इस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए दोनों आरोपियों को बरी किया। ऐसे में पीड़ित ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।
जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

सेशन कोर्ट के आरोपियों को बरी करने के फैसले को सही मानते हुए पीड़िता की अपील खारिज कर दी गई है। (AI जनरेटेड फोटो)
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र की महिला ने 26 अगस्त 2012 को शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया गया कि 8 अगस्त 2012 की सुबह करीब 11 बजे रामलाल यादव अपनी पत्नी फूलकुमारी के साथ उसके घर आए।
उसे टोनही कहकर (जादू-टोना करने वाली) गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-2 और छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 की धारा 4, 5 के तहत मामला दर्ज किया।

कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता और उसके पति के बयानों में कई विरोधाभास हैं। (AI जनरेटेड फोटो)
ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी सजा, सत्र न्यायालय ने पलटा
पुलिस जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। ट्रायल में गवाहों के बयान और तथ्यों के आधार पर राजपुर के प्रथम श्रेणी न्यायालय ने 28 मार्च 2019 को रामलाल यादव को धारा 506 भाग-2 आईपीसी और टोनही प्रताड़ना अधिनियम के तहत दोषी ठहराया।
जबकि उसकी पत्नी फूलकुमारी को टोनही प्रताड़ना अधिनियम के तहत दोषी माना। आरोपियों ने फैसला सत्र न्यायालय में चुनौती दी। सत्र न्यायालय बलरामपुर (रामानुजगंज) ने 14 सितंबर 2021 को ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए दोनों आरोपियों को बरी किया।

दंपती ने महिला को टोनही कहकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी थी। (AI जनरेटेड फोटो)
पीड़ित महिला ने हाईकोर्ट में अपील दर्ज की
सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ शिकायतकर्ता महिला ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के तहत हाईकोर्ट में अपील दायर की। कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सही फैसला सुनाया, जबकि सत्र न्यायालय ने गवाहों के बयानों का सही मूल्यांकन नहीं किया।
हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय के फैसले की पुष्टि की
हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड का परीक्षण किया। पता चला कि कथित घटना 8 अगस्त 2012 को हुई, लेकिन शिकायत 26 अगस्त 2012 को दर्ज कराई गई। देरी का संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं हुआ।
कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता और उसके पति के बयानों में कई विरोधाभास हैं। शिकायतकर्ता ने कहा कि 13 अगस्त 2012 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय गई, जबकि बयान के अन्य हिस्से में इनकार किया।
पति ने कहा कि दोनों उस दिन एसपी कार्यालय गए, लेकिन कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। गवाहों के बयानों से पता चला कि शिकायतकर्ता के पति और आरोपी रामलाल यादव के बीच पहले से जमीन विवाद चल रहा था।
इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सत्र न्यायालय की ओर से आरोपियों को बरी करने का निर्णय उचित है और उसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
छत्तीसगढ़
रायपुर : छत्तीसगढ़ के पर्यटन रिसॉर्ट्स में मिलेगा विश्वस्तरीय भोजन
आतिथ्य सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने के लिए आईएचएम रायपुर का विशेष प्रशिक्षण संपन्न




रायपुर। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों पर आने वाले सैलानियों को अब वैश्विक स्तर का खान-पान और शानदार आतिथ्य अनुभव मिलेगा। इस दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के रिसॉर्ट कर्मचारियों के लिए आयोजित द्वितीय कलिनरी स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (आईएचएम) नवा रायपुर द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के पर्यटन रिसॉर्ट्स की सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपग्रेड करना है।

आधुनिक पाक कला और स्वच्छता मानकों का मिला व्यावहारिक ज्ञान
इस प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न रिसॉर्ट्स से आए कर्मचारियों को आधुनिक कुकिंग तकनीकों, फूड प्रेजेंटेशन (खाद्य प्रस्तुतीकरण), लागत नियंत्रण और रसोई संचालन (किचन मैनेजमेंट) के गुर सिखाए गए। साथ ही, पर्यटकों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाइजीन (स्वच्छता) एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। आईएचएम रायपुर के अनुभवी संकाय सदस्यों और विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को भारतीय, क्षेत्रीय और समकालीन व्यंजनों को तैयार करने की बारीकियां सिखाईं।
आतिथ्य सेवाओं से मजबूत होगी छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय पहचान- डॉ. भारती दासन
आईएचएम रायपुर परिसर में आयोजित समापन एवं प्रमाण-पत्र वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारती दासन उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यटन उद्योग में गुणवत्तापूर्ण भोजन और उत्कृष्ट सेवाएं किसी भी पर्यटक के सफर को यादगार बनाती हैं। यदि प्रशिक्षित कर्मचारी इन तकनीकों को अपने रिसॉर्ट्स में लागू करेंगे, तो इससे न केवल पर्यटकों की संतुष्टि बढ़ेगी बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के पर्यटन की प्रतिष्ठा और मजबूत होगी।
बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच सर्विस क्वालिटी ही सफलता की कुंजी- विवेक आचार्य
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक तथा आईएचएम रायपुर के प्राचार्य विवेक आचार्य ने कौशल विकास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के इस दौर में सेवाओं की गुणवत्ता ही सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। यह प्रशिक्षण कर्मचारियों में नवाचार, दक्षता और व्यावसायिकता लाने में मील का पत्थर साबित होगा।
यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और आईएचएम रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। समापन समारोह में पर्यटन मंडल मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न रिसॉर्ट्स के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।
छत्तीसगढ़
रायपुर : टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों एवं मुख्य सचिवों से की चर्चा
रायपुर। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये नई दिल्ली से देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रियों से टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर व्यापक चर्चा की। छत्तीसगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंस से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भाग लिया और उन्होंने टीबी मुक्त भारत के तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में तेजी से कई गांव एवं ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हुए है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव विकासशील भी छत्तीसगढ़ से शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों के मुख्य सचिव भी शामिल हुए।
श्री नड्डा ने कहा कि टीबी मुक्त भारत के लिए हम सभी केन्द्र एवं राज्यों की सरकारें आपसी समन्वय से कार्य कर रहे है। टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को सभी के सहयोग से पूरा कर लिया जाएगा। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने टीबी के मरीजों की तेजी से पहचान करने, इलाज में नियमिता, हाई रिस्क वाले क्षेत्रों में मरीजों की जांच एवं ईलाज तथा त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना जरूरी है। इसी तरह से जनप्रतिनिधियों के सहयोग एवं जनसहभागिता से कार्य करने पर बल दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अधिकारी भी शामिल हुए।
कोरबा
हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी रज्जाक अली गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
आदतन अपराधी एवं गुंडा बदमाश रज्जाक अली के विरुद्ध कोरबा पुलिस की सख्त कार्रवाई
कोरबा। दिनांक 15.06.2026 को थाना सिविल लाइन रामपुर में अपराध क्रमांक 550/2026 धारा 296, 351(3), 109(1), 3(5) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी रज्जाक अली एवं उसके साथियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।
प्रार्थी शिवबालक सिंह तोमर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि जिला जेल कोरबा के समीप पुरानी रंजिश के चलते आरोपी रज्जाक अली एवं उसके साथियों द्वारा रास्ता रोककर गाली-गलौज की गई तथा हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपियों द्वारा लोहे के डंडे एवं अन्य हथियारों से हमला कर प्रार्थी को गंभीर चोट पहुंचाई गई, जिससे उसके दोनों पैरों सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना सिविल लाइन रामपुर पुलिस द्वारा आरोपी रज्जाक अली को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
गवाहों को धमकाने एवं न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित करने के प्रयास पर पृथक अपराध दर्ज
विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी रज्जाक अली द्वारा प्रकरण के गवाहों एवं संबंधित व्यक्तियों को लगातार धमकाया जा रहा था तथा बयान बदलने एवं न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा था। इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध पृथक से धारा 296, 351(3) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।
तीन दशकों से अधिक समय से गंभीर अपराधों में संलिप्त रहा है आरोपी
आरोपी रज्जाक अली के विरुद्ध थाना कोतवाली, करतला, उरगा सहित जिले के विभिन्न थानों में विगत लगभग तीन दशकों से हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, बलवा, मारपीट, जान से मारने की धमकी, आगजनी, अवैध हथियार रखने, आर्म्स एक्ट, नारकोटिक्स एक्ट, लोक सेवक के कार्य में बाधा एवं संपत्ति संबंधी अपराध सहित अनेक गंभीर अपराध दर्ज हैं।
जिला बदर एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की तैयारी
आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों, समाज में भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित करने तथा लोक शांति व्यवस्था के लिए खतरा बनने वाली गतिविधियों को देखते हुए कोरबा पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध जिला बदर (Externment) हेतु प्रतिवेदन तैयार कर जिलाधीश कार्यालय भेजा गया है।
साथ ही उपलब्ध तथ्यों एवं आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के अंतर्गत भी प्रभावी कार्रवाई हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है।
कोरबा पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
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