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छत्तीसगढ़

नाबालिग से बदसलूकी, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार:जांजगीर-चांपा में टीचर शराब के नशे में स्कूल पहुंचा, बच्ची से की बदसलूकी, पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज

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जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र स्थित प्राथमिक शाला खिसोरा में पदस्थ शिक्षक राकेश कुर्रे को नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार, खिसोरा के प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक राकेश कुर्रे शराब के नशे में स्कूल पहुंचा था। उसने एक नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ और बदसलूकी की। इस घटना की शिकायत परिजनों ने एसडीएम सुमित बघेल से की थी।

एसडीएम ने मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की। जांच में नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ की पुष्टि होने के बाद जांच प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा गया। जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर प्राथमिक शाला के हेडमास्टर ने बलौदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

बलौदा पुलिस ने धारा 74 BNS और पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस हिरासत में लिए गए शिक्षक राकेश कुर्रे ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसे रविवार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी शिक्षक राकेश कुर्रे पहले भी हत्या के एक मामले में जेल जा चुका है।

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छत्तीसगढ़

अमित जोगी की सजा पर सिंहदेव का बयान:कहा- तकनीकी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपील, 20 अप्रैल को होगी सुनवाई

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मुंगेली,एजेंसी। छत्तीसगढ़ के चर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड मामले में जेसीसीजे प्रमुख अमित जोगी को बिलासपुर हाईकोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद अब इस पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। मुंगेली के लोरमी में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे सिंहदेव ने कहा कि अमित जोगी ने बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

सिंहदेव ने बताया कि उन्होंने सुना है कि यह अपील किसी तकनीकी आधार पर की गई है। उन्होंने कहा कि यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्वीकार कर राहत देगा या नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही पता चलेगा।

गौरतलब है कि रामावतार जग्गी हत्याकांड में बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जब सभी आरोपियों पर एक ही अपराध में शामिल होने का आरोप हो, तो किसी एक आरोपी के साथ जानबूझकर अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि जब सभी आरोपियों के खिलाफ एक जैसे सबूत हों, तो किसी एक को बरी कर देना और बाकी को उन्हीं सबूतों के आधार पर दोषी ठहराना सही नहीं है, जब तक कि उसे छोड़ने का कोई ठोस और अलग कारण साबित न हो। यह फैसला चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की स्पेशल डिविजनल बेंच ने सुनाया था।

अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 1000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना न देने पर उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और इसकी अगली सुनवाई 20 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

जोगी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दो आदेशों को चुनौती दी गई है। पहला, वह आदेश जिसमें सीबीआई को अपील करने की अनुमति दी गई थी, और दूसरा, हाईकोर्ट का वह फैसला जिसमें उन्हें हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

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छत्तीसगढ़

महिला आयोग ने BSP मैनेजमेंट को लगाई फटकार:कर्मचारी के 2 महिलाओं से अवैध संबंध,पत्नी-बच्चों को नहीं दे रहा भरण-पोषण, पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की सिफारिश

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रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने सोमवार को महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाया। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय 390वीं और रायपुर जिले की 179वीं जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें कई गंभीर मामलों पर विस्तृत सुनवाई हुई।

आरोप लगा कि, BSP अपने पुरुष कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मामलों की लिपापोती करता है। इस पर महिला आयोग ने BSP के शीर्ष अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।

BSP को आयोग की कड़ी फटकार

भिलाई स्टील प्लांट (BSP) से जुड़े मामले में आयोग ने कड़ी नाराजगी जताई। आरोप है कि, एक कर्मचारी दो महिलाओं से अवैध संबंध रखते हुए पत्नी और बच्चों को भरण-पोषण नहीं दे रहा, लेकिन BSP प्रबंधन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

आयोग ने कहा कि, सुनवाई के दौरान BSP अधिकारी भरण-पोषण दिलाने का आश्वासन देते हैं, लेकिन बाद में मामले को दबा दिया जाता है। BSP की ओर से यह तर्क दिया गया कि, कर्मचारी ने लिखित में मना कर दिया है, इसलिए वेतन से राशि नहीं दी जा सकती। इस पर आयोग ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताया।

आयोग ने स्पष्ट किया कि इस तरह का रवैया यह संदेश देता है कि BSP में कार्यरत कर्मचारी अपनी पत्नी-बच्चों को छोड़ सकते हैं और संस्थान कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इस पर आयोग ने BSP के शीर्ष अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।

पति-पत्नी विवाद में महिला को FIR की सलाह

एक केस में महिला अपने ससुराल में रहना चाहती है, लेकिन पति और ससुराल पक्ष उसे साथ रखने को तैयार नहीं है। आरोप है कि महिला पर दबाव बनाकर स्टाम्प पेपर पर लिखकर तलाक का दावा किया गया, जिसे आयोग ने अमान्य बताया।

साथ ही, महिला को न तो भरण-पोषण दिया जा रहा है और न ही उसका स्त्रीधन लौटाया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह वैधानिक तलाक नहीं है और महिला चाहें तो सभी के खिलाफ FIR दर्ज करा सकती है।

बेटियों को मिलेगा संपत्ति में हक

दूसरे मामले में महिला ने अपने दिवंगत पति की संयुक्त संपत्ति में अपनी दो बेटियों के हिस्से की मांग की। देवर ने बेटियों का हक स्वीकार किया। आयोग ने निर्देश दिया कि, महिला तुरंत संपत्ति पर कब्जा ले और तहसील में नामांतरण कराए। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग को सूचना देने को कहा गया।

भारत माला मुआवजा विवाद में खाते पर रोक की सिफारिश

एक अन्य केस में भारत माला परियोजना के तहत करीब 2.5 एकड़ जमीन का 1.64 करोड़ रुपए मुआवजा अनावेदक के खाते में जमा है। महिला ने इसमें अपने हिस्से की मांग की।

आयोग ने कलेक्टर दुर्ग को पत्र लिखकर बैंक ऑफ बड़ौदा, गंजपारा शाखा में संबंधित खाते के लेनदेन पर रोक लगाने की अनुशंसा की, ताकि सुलह प्रक्रिया पूरी हो सके। अगली सुनवाई में सभी पक्षों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस पर गंभीर आरोप, जांच के आदेश

कबीरधाम जिले के पिपरिया थाना से जुड़े मामले में पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगे। शिकायत के अनुसार, एक आरक्षक और उसकी पत्नी (महिला आरक्षक) ने फर्जी FIR दर्ज कराकर पड़ोसी महिला, उसकी बहू और 4 माह के बच्चे को दो महीने तक जेल में डलवा दिया। आयोग ने पाया कि पुलिस अधिकारियों ने अपने ही विभाग के कर्मचारी के पक्ष में कार्रवाई की और पीड़ितों की शिकायत दर्ज नहीं की।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण, शंकर नगर को विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं और एक महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही DGP को भी पुलिसकर्मियों के खिलाफ पद के दुरुपयोग पर कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।

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कोरबा

कोरबा में 3 दिन से मौसम खराब:तेज बारिश, आंधी-तूफान से कार्यक्रम और बिजली सप्लाई प्रभावित, तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव

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कोरबा। कोरबा जिले में पिछले तीन दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। कभी धूप तो कभी काली घटा के साथ अचानक तेज बारिश, आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिल रहा है। इस खराब मौसम के कारण कई कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं। बैनर-पोस्टर फट गए और बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है।

दरअसल, शनिवार को जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में भारी बारिश और आंधी-तूफान चली। रविवार सुबह हल्की बूंदाबांदी के बाद दोपहर में तेज धूप निकलने से उमस बढ़ गई। वहीं, सोमवार सुबह लगभग 5 बजे अचानक झमाझम बारिश हुई। जिससे सड़कों पर पानी भर गया।

तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव

दोपहर होते-होते फिर धूप निकली और कुछ देर बाद दोबारा बारिश शुरू हो गई, जिससे तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव बना रहा। शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस का एहसास हो रहा है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दिनभर आसमान में बादल छाए रहने और बीच-बीच में धूप व बादलों की आवाजाही जारी रहने का अनुमान है।

चौक-चौराहों पर लगे कई बैनर-पोस्टर फटे

रुक-रुक कर हो रही बारिश, आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली के कारण शहर के चौक-चौराहों पर लगे कई बैनर-पोस्टर फट गए या उड़ गए हैं। शादी-विवाह के कार्यक्रम भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मानिकपुर एसईसीएल जीआरसी और सीआरसी क्लब में आयोजित शादी समारोह में आंधी-तूफान और बारिश के चलते पंडाल व सजावट उड़ गए, जिससे पार्टी कार्यक्रम बाधित हुआ।

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