दिव्यांग बच्चों के लिए आंकलन एवं मूल्यांकन शिविर 11 से 16 दिसंबर तक
कोरबा। राज्य परियोजना कार्यालय रायपुर समग्र शिक्षा द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के लिए विकासखंड स्तरीय आंकलन एवं मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यकता निर्धारण के साथ यूनिक आईडी कार्ड/दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने एवं सभी प्रकार के दिव्यांगता आधारित मूल्यांकन एवं परीक्षण किया जाएगा। कक्षा 01 से 12वीं तक अध्ययनरत् दिव्यांग बच्चों हेतु आंकलन एवं मूल्यांकन शिविर 11 दिसंबर 2023 से 16 दिसंबर 2023 तक आयोजित शिविर में दिव्यांग बच्चों को उपकरण, सहायक सामग्री तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जिले के प्रत्येक विकासखण्ड में शिविर आयोजन हेतु स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय कोरबा (जिला चिकित्सालय) में चिकित्सक, विशेषज्ञ एवं सहायकों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। विकासखण्ड करतला में 11 दिसंबर 2023 को बीआरसी भवन करतला, विकासखण्ड कटघोरा में 12 दिसंबर 2023 को बीआरसी भवन कटघोरा, विकासखण्ड पाली में 13 दिसंबर 2023 को बीआरसी भवन पाली, विकासखण्ड पोड़ी-उपरोड़ा में 14 दिसंबर 2023 को बीआरसी भवन पोड़ी-उपरोड़ा, विकासखण्ड कोरबा के शहरी क्षेत्र में 15 दिसंबर 2023 को बीआरसी भवन खरमोरा एवं कोरबा ग्रामीण क्षेत्र में 16 दिसंबर 2023 को बीआरसी भवन अंधरीकछार में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। शिविर के सफल संचालन हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा, कार्यालय संयुक्त संचालक सह-अस्पताल अधीक्षक, उप-संचालक समाज कल्याण कोरबा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एनटीपीसी, सर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सर्व विकासखंड स्त्रोत समन्वयक, जिला मुख्य आयुक्त भारत स्काउट एंड गाईड कोरबा एवं समस्त शैक्षणिक समन्वयकों को दायित्व सौंप गए हैं।
कोटपा अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही
कोरबा। राष्ट्रीय तंबाकू अधिनियम कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग, नगर निगम व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा कटघोरा थाना क्षेत्र के बस स्टैण्ड तहसील चौक न्यायालय के पास महाविद्यालय, स्कूल क्षेत्र में कोटपा एक्ट के अंतर्गत कुल 21 प्रकरणों में 4600 रूपए का चालान किया गया। सीएमएचओ ने बताया कि संबंधित प्रकरणों में विक्रेताओं को तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंधित करने वाले पोस्टर दुकानों में चस्पा किया गया। इसके साथ ही उनको तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि कोटपा एक्ट की धारा 04 एवं 06 के तहत 200 रूपए तक जुर्माना का प्रावधान है।