कोरबा
रलिया एसईसीएल से अधिग्रहित: जमीन का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित, फिर भी हो गई रजिस्ट्री, उपपंजीयक को नोटिस जारी
कसा शिकंजा: हो सकती है बड़ी कार्यवाही
उप पंजीयक कोरबा को कारण बताओ नोटिश जारी, 24 घण्टे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश
अर्जित ग्राम रलिया में भूमि की खरीदी बिक्री में शासन के निर्देशों के उल्लंघन पर कलेक्टर ने की कार्यवाही
हाईकोर्ट के आदेश का गलत अनुवाद कर भूमि का किया गया विक्रय पंजीयन
अर्जित ग्राम में भूमि की खरीदी बिक्री पर शासन से है प्रतिबंध
कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत ने उप पंजीयक कोरबा श्रीमती पावरेम मिंज को कटघोरा विकासखंड के अर्जित ग्राम रलिया में भूमि की खरीदी बिक्री के सम्बंध में शासन द्वारा जारी निर्देश के उल्लंघन व हाईकोर्ट के आदेश का गलत अनुवाद कर भूमि का विक्रय पंजीयन करने पर कारण बताओ नोटिश जारी कर 24 घण्टे के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। भू-अर्जन के अधीन अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् भूमि का बटांकन, छोटे टुकड़ों में अंतरण एवं प्रयोजन में परिवर्तन एवं भूमि की खरीदी-बिक्री के संबंध में शासन द्वारा निर्देश जारी किया गया है।
अर्जित ग्राम रलिया में भूमि की खरीदी बिक्री पर शासन से प्रतिबंध है। ग्राम रलिया निवासी भूमि स्वामी सहसराम पिता दुलार साय द्वारा अपनी भूमि स्वामी हक की जमीन को विक्रय हेतु हाई कोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर किया गया था। *उच्च न्यायालय बिलासपुर के डब्ल्यूपीसी नंबर 764 ऑफ 2025 द्वारा पारित आदेश दिनांक 04/07/2025 में किसी प्रकार की कानूनी बाधा नहीं होने पर याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच निष्पादित बिक्री विलेख को कानून के अनुसार पंजीकृत करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र पर विचार करने के लिए उपपंजीयक को निर्देशित किया गया था। *उच्च न्यायालय द्वारा उप पंजीयक को प्रकरण में विधि सम्मत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। जिसका उप पंजीयक कोरबा द्वारा गलत अनुवाद कर अर्जित ग्राम रलिया के विक्रेता के भूमि को शासन के निर्देशो का उल्लंघन कर विक्रय पंजीयन किया गया।
उनके द्वारा तहसील दीपका के अर्जित ग्राम रलिया में विक्रेता सहसराम पिता दुलार साय के भूमि स्वामी हक की भूमि अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 51, खसरा नंबर 149/2, रकबा 0.275 हेक्टेयर व खसरा नंबर 168, रकबा 0.085 हेक्टेयर, खसरा नंबर 192/2 में से 0.085 हेक्टेयर कुल रकबा 0.445 हेक्टेयर भूमि को क्रेता नाबालिक विशाल सिंह, बली पालक पिता श्री नवल कुमार मरावी के नाम पर दस्तावेज पंजीयन नंबर CG-
2025-26-160-1-607 पंजीयन दिनांक11.07.2025 के माध्यम से विक्रय पंजीकृत किया गया है।
उप पंजीयक कोरबा का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के विपरित है। इस हेतु कलेक्टर द्वारा उप पंजीयक कोरबा को इस सम्बंध में नोटिस जारी करते हुए अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया है। जवाब प्राप्त नहीं होने अथवा समाधान कारक नहीं पाए जाने की स्थिति में उप पंजीयक कोरबा के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
कोरबा
“सजग कोरबा – सदर कोरबा अभियान” के तहत कोरबा पुलिस की त्वरित कार्यवाही, लूट के मामले का खुलासा
लूट के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार
कोरबा। कोरबा जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मार्गदर्शन में थाना/चौकी स्तर पर लगातार सघन कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में “सजग कोरबा – सदर कोरबा अभियान” के तहत थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चौकी मानिकपुर में लूट की घटना का त्वरित खुलासा किया गया है।

प्रार्थी योगेश कुमार कंवट, निवासी तिलकेजा दरी मोहल्ला, थाना उरगा, दिनांक 25.03.2026 को अपने जीजा के घर मानिकपुर आया था। दिनांक 26.03.2026 को रात्रि लगभग 02:00 बजे वापस जाते समय मानिकपुर बाजार के पास कुछ अज्ञात आरोपियों द्वारा उसे रोककर हाथ-मुक्का से मारपीट करते हुए उसकी हीरो एचएफ डीलक्स मोटर सायकल एवं नगदी रकम 2000 रुपये लूटकर फरार हो गए।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली चौकी मानिकपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें अभिरक्षा में लिया गया।
गिरफ्तार आरोपीगण का विवरण:–
- फैजल अहमद अंसारी उर्फ अमन, निवासी मानिकपुर, थाना कोतवाली, जिला कोरबा।
- विजय चौहान, निवासी मानिकपुर, थाना कोतवाली, जिला कोरबा।
आरोपियों से पृथक-पृथक मेमोरण्डम कथन लेकर उनके कब्जे से लूट की मशरूका, जिसमें एक पुरानी इस्तेमाल की गई मोटर सायकल (हीरो एचएफ डीलक्स), मोटर सायकल क्रमांक CG 11 AB 8037 एवं नगदी राशि बरामद की गई।
बरामद सामग्री को विधिवत गवाहों के समक्ष जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
कोरबा पुलिस द्वारा “सजग कोरबा – सदर कोरबा अभियान” के तहत क्षेत्र में अपराध नियंत्रण हेतु निरंतर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी एवं आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

कोरबा
“सजग कोरबा – सदर कोरबा” अभियान के तहत कोतवाली पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही
डीजे विवाद में चाकूबाजी की घटना का खुलासा, 03 आरोपी गिरफ्तार
कोरबा। कोरबा जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के मार्गदर्शन में थाना/चौकी स्तर पर लगातार सघन कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 25 मार्च 2026 को थाना कोतवाली, जिला कोरबा क्षेत्रांतर्गत डीजे को लेकर हुए विवाद में प्रार्थी संदीप भास्कर के कूल्हे पर चाकू मारने की घटना सामने आई थी। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना कोतवाली में आरोपीगण के विरुद्ध धारा 109(3), 296, 351(3), 115(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आरोपियों का नाम पता:—
- संतोष बाबा पिता पंचराम वैष्णव, उम्र 18 वर्ष, निवासी मोती सागर पारा।
- शिव यादव पिता छोटेलाल, उम्र 20 वर्ष, निवासी मोती सागर पारा।
- पुरुषोत्तम सोनी उर्फ पांडू पिता जयराम, उम्र 21 वर्ष, निवासी पुरानी बस्ती।
तीनों आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया। उनके मेमोरेंडम के आधार पर घटना में प्रयुक्त चाकू जप्त किया गया। प्रकरण में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट भी जोड़ी गई है।
उक्त सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।
♦️“सजग कोरबा – सदर कोरबा” अभियान के तहत कोरबा पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है तथा आगे भी यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

कोरबा
ग्रामीणों के आंदोलन के आगे झुका प्रबंधन, SECL गेवरा और PNC कंपनी का खदानबंदी समाप्त, 13 को तत्काल और 7 को 8 अप्रैल तक रोजगार का मिला लिखित आश्वासन
कोरबा/गेवरा। SECL गेवरा परियोजना के प्रभावित ग्राम नरईबोध और गेवरा क्षेत्र के ग्रामों के ग्रामीणों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज गेवरा खदान और आउटसोर्सिंग कंपनी PNC के कार्यों को पूरी तरह ठप कर दिया।पुनर्वास, मुआवजा, बसाहट और वैकल्पिक रोजगार की मांग को लेकर सुबह 9:00 बजे से शुरू हुआ, यह उग्र प्रदर्शन दोपहर 2:00 बजे तक जारी रहा, जिससे परियोजना का कार्य लगभग 4 घंटे तक बाधित रहा ।

मुख्य घटनाक्रम
- नारेबाजी और घेराव:- भारी संख्या में जुटे ग्रामीणों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर पुलिस बल और CISF के जवान मुस्तैद रहे ।
- प्रशासनिक मध्यस्थता:- आंदोलन को समाप्त कराने के लिए तहसीलदार और SECL के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों, कंपनी प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच लंबी चर्चा हुई ।
- सहमति और समाधान:- वार्ता के दौरान PNC कंपनी में 13 भू-विस्थापितों को तत्काल प्रभाव से रोजगार में बहाल करने का निर्णय लिया गया। वहीं शेष 7 भू-विस्थापितों को उनका बी-फॉर्म (B-Form) और मेडिकल प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात 8 अप्रैल 2026 तक कार्य पर रखने का लिखित आश्वासन दिया गया ।
- लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित
एसईसीएल गेवरा के अधिकारियों और नायब तहसीलदार द्वारा लिखित में आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। ग्रामीणों का नेतृत्व कर रही गोमती केवट ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी 20 लोगों की जॉइनिंग और अन्य मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो भविष्य में पुनः उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी ।
इस समझौते के बाद खदान और PNC कंपनी में कार्य पुनः सुचारू रूप से शुरू हो गया है ।



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