कोरबा। जिले में संचालित शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बार, एफ.एल.-3(क), वन नाईट क्लब, टी.पी.नगर कोरबा में दिनांक 21.07.2025 को प्रभारी अधिकारी, आबकारी उपनिरीक्षक, वृत्त-कोरबा शहर द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान बार के उपस्थित अभिकर्ता द्वारा 02 बोतल (650 मि.ली.) बडवाइजर मेग्नम बियर को पार्सल के रूप में विक्रय किये जाने के कारण एफ.एल. 3क शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति के लायसेंस शर्त क्रमांक 03 का उल्लंघन करते पाये जाने पर विभाग द्वारा विभागीय प्रकरण कायम किया गया, जिस पर कलेक्टर द्वारा राशि रूपये 25 हजार का शास्ति अधिरोपित किया गया है। कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत ने अवैध शराब पर सघन एवं सख्त कार्यवाही करने आबकारी विभाग को निर्देशित किया है। सहायक आयुक्त आबकारी, श्रीमती आशा सिंह ने जिले में पदस्थ अमले को लगातार कार्यवाही कर अधिकाधिक मात्रा में अवैध शराब जप्त करने टीम का गठन किया है। माह अगस्त, 2025 में 17 अगस्त तक 86 आपराधिक प्रकरण जिले में दर्ज किये गये है जिसमें लगभग 180.55 लीटर अवैध शराब और 100 किलो शराब बनाने का लाहन छापामार कर जप्त किया गया है। 11 आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(2) के तहत् अजमानतीय अपराध दर्ज कर न्यायालय से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह अप्रैल, 2025 से 17 अगस्त 2025 तक 714 आपराधिक प्रकरण जिले में दर्ज किये गये है जिसमें लगभग 3230.94 लीटर अवैध शराब और 12 हजार 890 किलो शराब बनाने का लाहन छापामार कर जप्त किया गया है। 111 आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(2) के तहत् अजमानतीय अपराध दर्ज कर न्यायालय से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। इन आपराधिक प्रकरणों में शराब का बाजार मूल्य लगभग तेरह लाख रूपये आंका गया है। साथ ही 4.200 किलोग्राम गांजा मूल्य सत्तावन हजार रूपये जप्त कर दो आरोपियों को एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत् जेल भेजा गया है। उल्लेखनिय है कि छत्तीसगढ़ में 5 लीटर से अधिक मात्रा में अवैध शराब धारण, निर्माण, बिक्री या परिवहन दण्डनीय और अजमानतीय अपराध है, इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल कर विवेचना उपरान्त प्रकरण का अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसमें एक वर्ष से तीन वर्ष तक का कारावास और पच्चीस हजार रूपये से एक लाख रूपये तक के जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है। आरोपी के दूसरी बार दोषसिद्ध पाये जाने पर कारावास की अवधि दो वर्ष से पांच वर्ष और जुर्माना पचास हजार से दो लाख रूपये तक लिए जाने का प्रावधान है।
कोरबा। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार आदि कर्मयोगी अभियान अंतर्गत दिनांक 17 सितम्बर 2025 से 02 अक्टूबर 2025 तक आदि सेवा पर्व एवं सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है ।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जिले के चिन्हांकित समस्त 479 ग्रामों में 17 सितम्बर को आदि सेवा केन्द्रों का शुभारंभ किया गया है। इन आदि सेवा केन्द्रों में सेवा पखवाड़ा के दौरान आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जनधन खाता, किसान क्रेडिट कार्ड, वन अधिकार पत्र बनाने संबंधी कार्य किये जाएंगे। शासन के मंशानुरूप प्रत्येक गांवो में 20.20 वालेन्टियर्स आदि साथी एवं आदि सहयोगी के रूप में लगभग 10 हजार वालेन्टियर्स की टीम तैयार की गई है, जो ग्रामीणों की मांग, शिकायत एवं समस्याओं को शासन तक सीधे पहुंचाने का कार्य करेगी । यह टीम ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, युवाओं के साथ 17 सितम्बर से 30 सितम्बर के मध्य ग्राम के संपूर्ण क्षेत्रों का भ्रमण करेगी तथा विजन 2030 के लिये निर्धारित प्रपत्रों में विलेज एक्शन प्लान तैयार करेगी तथा 02 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर तैयार की गई विलेज एक्शन प्लान को सर्व सहमति से अनुमोदन करेगी । ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित विलेज एक्शन प्लान को विलेज नोडल अधिकारी द्वारा भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्धारित पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान् के तहत् कोरबा जिले के 479 जनजातीय बाहुल्य ग्रामों का चयन किया गया है। इन गांवो में आवास, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं से शत प्रतिशत संतृप्त किया जाना मिशन के माध्यम से नियत किया गया है । वर्तमान में कैडर आधारित मॉडल के माध्यम से जो कि भागीदारी योजना निर्माण एवं अंतर विभागीय अभिसरण पर आधारित है।
आदि कर्मयोगी अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि उत्तरदायी शासन को संस्थागत रूप दिया जा सके एवं आदिवासी क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके । आदि कर्मयोगी अभियान के तहत् जिले के चिन्हांकित सभी ग्रामों में आदि सेवा केन्द्र की स्थापना की गई है जहॉं शासन द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाएं जो जानकारी के अभाव में ग्रामीणों तक नही पहुंच पाती थी, अब आदि सेवा केन्द्र के माध्यम से सभी योजनाओं की जानकारी सीधे ग्रामीणों को मिल सकेगी । ग्रामीणों से अपील की गई है कि शासन के इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठायें।
मैराथन दौड़ का आयोजन 20 सितंबर को, 21 सितंबर को सांस्कृतिक एवं खेलकूद कोरबा। सेवा पखवाड़ा अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा 20 सितंबर को घंटाघर चौक से निर्मला स्कूल कोरबा तक प्रातः 7 बजे से 7.30 बजे तक नशामुक्त मैराथन का आयोजन किया गया है। मैराथन में कालेज के छात्र-छात्राएं, स्काउट गाइड सहित आम नागरिक भाग ले सकेंगे। इसी कड़ी में 21 सितंबर को सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल सीएसईबी पूर्व में प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक दिव्यांग छात्र-छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक एवं खेलकूद का कार्यक्रम रखा गया है। सेवा पखवाड़ा अन्तर्गत 22 सितंबर को नशामुक्ति केन्द्र मुड़ापार कोरबा में प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
कोरबा। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष केबिनेट मंत्री दर्जा आर.एस.विश्वकर्मा आई.ए.एस.(से.नि.) तथा सदस्यगण नीलांबर नायक, बलदाउ राम साहू, हरिशंकर यादव, यशवंत सिंह वर्मा, श्रीमती शैलेन्द्री परगनिहा, कृष्णा गुप्ता एवं सचिव अमित श्रीवास्तव 21 सितंबर एवं 22 सितंबर को कोरबा प्रवास पर रहेंगे। वे अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे एवं विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण 21 सितंबर को दोपहर 12 बजे रायपुर से रवाना होकर सायं 4 बजे सर्किट हाउस कोरबा पहुंचेंगे। शाम 6 बजे एकलव्य स्पोर्ट्रस एसोसिएशन अरेना कोरबा द्वारा आयोजित बैडमिंटन लीग प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे एवं रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में करेंगे। वे 22 सितंबर को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभागों द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के भागीदारी एवं जनगणना के डाटा प्रतिष्टि के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। दोपहर 02.30 बजे सर्किट हाउस सभाकक्ष में पिछड़ा वर्ग जनप्रतिनिधियों से भेंट,चर्चा करेंगे और शाम 4 बजे प्रेस वार्ता करेंगे।