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छत्तीसगढ़

दुर्ग का गुटखा किंग जुमनानी रायपुर से गिरफ्तार:10 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी की, एक महीने बाद जीएसटी टीम ने पकड़ा

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दुर्ग,एजेंसी। दुर्ग के चर्चित गुटखा कारोबारी गुरमुख जुमनानी को राज्य जीएसटी की टीम ने रायपुर से गिरफ्तार किया है। जुमनानी पर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का आरोप है। वह गनियारी गांव स्थित गुटखा फैक्ट्री का मालिक है। टीम ने उसकी फैक्ट्री पर छापा मारा था, लेकिन उस समय जुमनानी मौके से फरार हो गया था। करीब एक महीने की तलाश के बाद जीएसटी की टीम ने उसे रायपुर से दबोच लिया।

यह मामला तब चर्चा में आया जब दुर्ग के कोनारी वार्ड में एक तेल फैक्ट्री की आड़ में अवैध गुटखा निर्माण का खुलासा हुआ। खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने दबिश देकर करोड़ों रुपए की सुपारी और एसेंस बरामद किया था। इस कार्रवाई के बाद जीएसटी ने भी अपनी जांच तेज की और गुरमुख जुमनानी के नेटवर्क पर निगाहें टिका दीं।

गनियारी और राजनांदगांव में दबिश

खाद्य विभाग की कार्रवाई के लगभग एक महीने बाद राज्य जीएसटी ने गनियारी स्थित सितार गुटखा फैक्ट्री और राजनांदगांव के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। बताया जाता है कि गनियारी फैक्ट्री में जीएसटी टीम ने फिल्मी स्टाइल में दीवार फांदकर एंट्री ली थी। उस समय लाखों रुपए का अवैध स्टॉक मिला था। इसी दौरान टैक्स चोरी का बड़ा राज खुला।

शुरुआती जांच में 10 करोड़ से ज्यादा की चोरी

जांच में सामने आया कि, जुमनानी ने व्यवस्थित तरीके से टैक्स चोरी की थी। बिना बिल के कच्चा माल मंगाया जाता था। बिना इनवाइस के गुटखा की सप्लाई की जा रही थी। शुरुआती अनुमान में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी चोरी का पता चला है। अधिकारियों का कहना है कि, यह आंकड़ा पूछताछ और आगे की जांच में और बढ़ सकता है।

फरार होने के बाद रायपुर से गिरफ्तारी

छापे के तुरंत बाद से ही जुमनानी फरार चल रहा था। राज्य जीएसटी की टीम उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए थी। आखिरकार रायपुर में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। टीम ने उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।

अधिकारियों का कहना है कि, जुमनानी से लगातार पूछताछ की जा रही है। शुरुआती पूछताछ में उसने कुछ सहयोगियों के नाम भी बताए हैं। जांच एजेंसियां अब उसके कारोबार से जुड़े अन्य ठिकानों और सहयोगियों पर भी कार्रवाई की तैयारी में हैं।

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छत्तीसगढ़

सक्ती में 18 सितंबर को होगा ‘सशक्त नारी सम्मान समारोह’, शिक्षा से लेकर प्रतिभा तक महिलाओं को मिलेगा मंच

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न्यू उड़ान जनसेवा फाउंडेशन द्वारा सशक्त नारी सम्मान अवॉर्ड, एजुकेशन लर्निंग सेमिनार, फैशन शो एवं मेकअप प्रतियोगिता का आयोजन
सक्ती। महिलाओं की प्रतिभा, शिक्षा, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से न्यू उड़ान जनसेवा फाउंडेशन के तत्वावधान में आगामी 18 सितंबर 2026 को शक्ति (छत्तीसगढ़) में ‘सशक्त नारी सम्मान अवॉर्ड’ एवं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के साथ ही प्रतिभाशाली महिलाओं को अपनी कला एवं हुनर प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
आयोजित कार्यक्रम में एजुकेशन लर्निंग सेमिनार, मिस एवं मिसेज सक्ती-रायगढ़ फैशन शो तथा मां पार्वती थीम मेकअप प्रतियोगिता प्रमुख आकर्षण होंगे। आयोजकों के अनुसार इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, कला, सौंदर्य, व्यक्तित्व विकास एवं रचनात्मक प्रतिभाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।
कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ फिल्म कलाकार एवं नामचीन हस्ती चंद्रकांत पंजाबी तथा सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में बॉलीवुड एवं भारतीय टेलीविजन की लोकप्रिय अभिनेत्री सुहासी धामी शामिल होंगी। सुहासी धामी को टेलीविजन धारावाहिक ‘देवों के देव महादेव’ में उनके अभिनय के लिए विशेष पहचान मिली है।
न्यू उड़ान जनसेवा फाउंडेशन ने कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छुक प्रतिभागियों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया है। आयोजकों ने इच्छुक प्रतिभागियों से समय पर पंजीयन कर कार्यक्रम का हिस्सा बनने की अपील की है।

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कोरबा

अविनाश तिवारी बने कोरबा के द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-श्रम न्यायाधीश का भी दिया गया अतिरिक्त प्रभार

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कोरबा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अविनाश तिवारी को कोरबा का द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया हैं, साथ ही उन्हें श्रम न्यायाधीश का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया हैं।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों की नई पदस्थापना को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेश के तहत कोरबा श्रम न्यायालय-II में पदस्थ श्रम न्यायाधीश अविनाश तिवारी को पदोन्नति के बाद कोरबा में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पद पर पदस्थ किया गया है।
हाईकोर्ट से जारी अधिसूचना क्रमांक 837/Confdl./2026, 11 सितंबर के अनुसार श्री तिवारी को नई न्यायिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही उन्हें श्रम न्यायाधीश का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

  • पदोन्नति के साथ बढ़ी न्यायिक जिम्मेदारी
    आदेश के मुताबिक अविनाश तिवारी अपनी नई जिम्मेदारी पदभार ग्रहण करने की तिथि से संभालेंगे। उनकी नई पदस्थापना के बाद कोरबा जिला न्यायालय में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में न्यायिक व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है।
    हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं। आदेश में संबंधित न्यायिक अधिकारी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
  • कोरबा न्यायिक व्यवस्था में अहम नियुक्ति
    अविनाश तिवारी लंबे समय से न्यायिक सेवा में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब उन्हें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में नई जिम्मेदारी मिलने से कोरबा की न्यायिक व्यवस्था में उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही श्रम न्यायाधीश का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने से श्रम संबंधी मामलों की न्यायिक जिम्मेदारी भी उनके पास रहेगी।
    हाईकोर्ट के 11 सितंबर के आदेश के बाद अब अविनाश तिवारी के कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही कोरबा में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में उनकी नई पारी शुरू होगी !

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कोरबा

चोरी की जानकारी दुकान मालिक को देने से नाराज होकर युवक पर जानलेवा हमला करने वाले 03 आरोपियों व 01 नाबालिग गिरफ्तार

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सख्त पुलिस कार्यवाही: बांकीमोंगरा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल
कोरबा। प्रार्थी अजय सिदार (उम्र 23 वर्ष, निवासी चाकाबुड़ा छिछमेपारा, थाना बांकीमोंगरा) ने 10-09-2026 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 09-09-2026 की सुबह लगभग 4:00 बजे उसने गांव के सल्हिापारा स्थित एक दुकान के पुराने घर से कान्हा अगरिया, बिज्जू और सोनू अगरिया को चोरी का सामान ले जाते देखा था, जिसकी सूचना उसने दुकान मालिक को दे दी थी।

इसी रंजिश में दिनांक 09-09-2026 की रात लगभग 9:00 बजे तालाब के पास चारों आरोपियों (कान्हा अगरिया, बिज्जू, सोनू अगरिया एवं 01 विधि से संघर्षरत बालक) ने प्रार्थी को घेर लिया और दुकान मालिक को बताने की बात पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से हाथ, मुक्का व लात से लगातार मारपीट की। इस दौरान आरोपियों ने प्रार्थी का गला दबोच लिया तथा विधि से संघर्षरत बालक ने हाथ में पहने कड़े (चूड़ा) से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे प्रार्थी का सिर फूट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

  • अपराध क्र.: 176/2026, धाराएं: 296, 115(2), 351(3), 3(5), 109(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS)

गिरफ्तार आरोपियों का विवरण

  • कन्हैयालाल अगरिया उर्फ कान्हा (पिता: राजेंद्र सिंह अगरिया, उम्र: 19 वर्ष)
  • विजय कुमार अगरिया उर्फ बिज्जू (पिता: समार सिंह, उम्र: 20 वर्ष)
  • राहुल सिंह अगरिया उर्फ सोनू (पिता: समर्थ सिंह अगरिया, उम्र: 20 वर्ष)
  • 01 विधि से संघर्षरत बालक (नाबालिग)

विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपियों को हिरासत में लिया गया। आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार करने पर विधिवत कानूनी कार्यवाही करते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।

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