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छत्तीसगढ़

FIR करने टीआई ने वसूले 30 हजार…लाइन अटैच:20 हजार लेकर आरोपी को छोड़ने का आरोप, नाराज एसएसपी ने महिला को वापस कराए पैसे

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बिलासपुर,एजेंसी। बिलासपुर में तखतपुर टीआई अनिल अग्रवाल पर महिला से 30 हजार रुपए लेकर एफआईआर करने का आरोप है। टीआई ने आरोपी को मुचलका देने के लिए भी 20 हजार रुपए की उगाही कर ली। मामला सामने आने पर नाराज एसएसपी रजनेश सिंह ने टीआई अग्रवाल को जमकर फटकार लगाई।

साथ ही महिला को रुपए लौटाने की चेतावनी दी। जिसके बाद उन्हें लाइन अटैच भी कर दिया। उनकी जगह विवेक पांडेय को टीआई की जिम्मेदारी दी गई है।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, तखतपुर क्षेत्र में रहने वाली महिला ने छेड़खानी और लूटपाट की शिकायत की थी। महिला के पति ने आरोप लगाया कि, जब वे शिकायत लेकर पहुंचे तो टीआई अनिल अग्रवाल ने पहले एफआईआर करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित महिला ने एक युवक के माध्यम से संपर्क किया।

तब केस दर्ज कराने के लिए टीआई अग्रवाल ने 30 हजार रुपए की डिमांड की। पीड़ित ने एडवांस में 10 हजार रुपए भी दिए। फिर एफआईआर होने के बाद बाकी रुपए दिए गए।

लूट की नहीं लगाई धारा, आरोपी से पैसे लेकर दिया मुचलका

इधर, पैसे लेने के बाद टीआई ने छेड़खानी का मामला दर्ज कर लिया। लेकिन, एफआईआर में लूटपाट की धाराएं नहीं लगाई गई। पुलिस ने जब आरोपी को गिरफ्तार किया, तब टीआई ने मुचलका देने के लिए आरोपी से 20 हजार रुपए ले लिए। इसकी जानकारी होने पर पीड़ित महिला और उसके पति एसपी ऑफिस पहुंच गए।

अवैध उगाही की जानकारी मिलने पर एसएसपी रजनेश सिंह टीआई अनिल अग्रवाल पर भड़क गए। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने के बाद टीआई अनिल अग्रवाल को लाइन अटैच कर दिया है।

शिकायत के बाद एसएसपी की चेतावनी पर लौटाए रुपए

अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद एसएसपी रजनेश सिंह ने टीआई पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने दो टूक चेतावनी देते हुए टीआई अग्रवाल को निर्देशित किया कि, महिला को तत्काल उसके पैसे लौटा दे। जिससे घबराए टीआई अग्रवाल ने महिला को उसके पैसे लौटा दिए।

महिला का आरोप है कि, आरोपी से भी 20 हजार रुपए लेकर उसे मुचलके पर छोड़ा गया है। महिला और उसके पति ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

पहले से बदनाम है टीआई अनिल अग्रवाल

निरीक्षक अनिल अग्रवाल इससे पहले सिविल लाइन थाने में एसआई के पद पर कार्यरत थे। तब उन पर मिट्टी तेल चोरी करने वालों को थाने लाकर छोड़ने का आरोप लगा था। इस मामले में उनके खिलाफ विभागीय जांच चली थी। बाद में उनका जिले से तबादला हो गया।

निरीक्षक बनने के बाद उनकी पोस्टिंग फिर से जिले में हुई। यहां उन्हें बेलगहना चौकी और कोटा थाने का प्रभार सौंपा गया। कोटा थाने में पोस्टिंग के दौरान भी उन पर अवैध वसूली करने के आरोप लगे थे। जिस पर एसएसपी ने उन्हें हटा दिया था।

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छत्तीसगढ़

सक्ती में 18 सितंबर को होगा ‘सशक्त नारी सम्मान समारोह’, शिक्षा से लेकर प्रतिभा तक महिलाओं को मिलेगा मंच

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न्यू उड़ान जनसेवा फाउंडेशन द्वारा सशक्त नारी सम्मान अवॉर्ड, एजुकेशन लर्निंग सेमिनार, फैशन शो एवं मेकअप प्रतियोगिता का आयोजन
सक्ती। महिलाओं की प्रतिभा, शिक्षा, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से न्यू उड़ान जनसेवा फाउंडेशन के तत्वावधान में आगामी 18 सितंबर 2026 को शक्ति (छत्तीसगढ़) में ‘सशक्त नारी सम्मान अवॉर्ड’ एवं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के साथ ही प्रतिभाशाली महिलाओं को अपनी कला एवं हुनर प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
आयोजित कार्यक्रम में एजुकेशन लर्निंग सेमिनार, मिस एवं मिसेज सक्ती-रायगढ़ फैशन शो तथा मां पार्वती थीम मेकअप प्रतियोगिता प्रमुख आकर्षण होंगे। आयोजकों के अनुसार इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, कला, सौंदर्य, व्यक्तित्व विकास एवं रचनात्मक प्रतिभाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।
कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ फिल्म कलाकार एवं नामचीन हस्ती चंद्रकांत पंजाबी तथा सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में बॉलीवुड एवं भारतीय टेलीविजन की लोकप्रिय अभिनेत्री सुहासी धामी शामिल होंगी। सुहासी धामी को टेलीविजन धारावाहिक ‘देवों के देव महादेव’ में उनके अभिनय के लिए विशेष पहचान मिली है।
न्यू उड़ान जनसेवा फाउंडेशन ने कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छुक प्रतिभागियों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया है। आयोजकों ने इच्छुक प्रतिभागियों से समय पर पंजीयन कर कार्यक्रम का हिस्सा बनने की अपील की है।

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कोरबा

अविनाश तिवारी बने कोरबा के द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-श्रम न्यायाधीश का भी दिया गया अतिरिक्त प्रभार

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कोरबा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अविनाश तिवारी को कोरबा का द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया हैं, साथ ही उन्हें श्रम न्यायाधीश का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया हैं।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों की नई पदस्थापना को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेश के तहत कोरबा श्रम न्यायालय-II में पदस्थ श्रम न्यायाधीश अविनाश तिवारी को पदोन्नति के बाद कोरबा में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पद पर पदस्थ किया गया है।
हाईकोर्ट से जारी अधिसूचना क्रमांक 837/Confdl./2026, 11 सितंबर के अनुसार श्री तिवारी को नई न्यायिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही उन्हें श्रम न्यायाधीश का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

  • पदोन्नति के साथ बढ़ी न्यायिक जिम्मेदारी
    आदेश के मुताबिक अविनाश तिवारी अपनी नई जिम्मेदारी पदभार ग्रहण करने की तिथि से संभालेंगे। उनकी नई पदस्थापना के बाद कोरबा जिला न्यायालय में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में न्यायिक व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है।
    हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं। आदेश में संबंधित न्यायिक अधिकारी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
  • कोरबा न्यायिक व्यवस्था में अहम नियुक्ति
    अविनाश तिवारी लंबे समय से न्यायिक सेवा में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब उन्हें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में नई जिम्मेदारी मिलने से कोरबा की न्यायिक व्यवस्था में उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही श्रम न्यायाधीश का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने से श्रम संबंधी मामलों की न्यायिक जिम्मेदारी भी उनके पास रहेगी।
    हाईकोर्ट के 11 सितंबर के आदेश के बाद अब अविनाश तिवारी के कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही कोरबा में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में उनकी नई पारी शुरू होगी !

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कोरबा

चोरी की जानकारी दुकान मालिक को देने से नाराज होकर युवक पर जानलेवा हमला करने वाले 03 आरोपियों व 01 नाबालिग गिरफ्तार

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सख्त पुलिस कार्यवाही: बांकीमोंगरा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल
कोरबा। प्रार्थी अजय सिदार (उम्र 23 वर्ष, निवासी चाकाबुड़ा छिछमेपारा, थाना बांकीमोंगरा) ने 10-09-2026 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 09-09-2026 की सुबह लगभग 4:00 बजे उसने गांव के सल्हिापारा स्थित एक दुकान के पुराने घर से कान्हा अगरिया, बिज्जू और सोनू अगरिया को चोरी का सामान ले जाते देखा था, जिसकी सूचना उसने दुकान मालिक को दे दी थी।

इसी रंजिश में दिनांक 09-09-2026 की रात लगभग 9:00 बजे तालाब के पास चारों आरोपियों (कान्हा अगरिया, बिज्जू, सोनू अगरिया एवं 01 विधि से संघर्षरत बालक) ने प्रार्थी को घेर लिया और दुकान मालिक को बताने की बात पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से हाथ, मुक्का व लात से लगातार मारपीट की। इस दौरान आरोपियों ने प्रार्थी का गला दबोच लिया तथा विधि से संघर्षरत बालक ने हाथ में पहने कड़े (चूड़ा) से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे प्रार्थी का सिर फूट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

  • अपराध क्र.: 176/2026, धाराएं: 296, 115(2), 351(3), 3(5), 109(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS)

गिरफ्तार आरोपियों का विवरण

  • कन्हैयालाल अगरिया उर्फ कान्हा (पिता: राजेंद्र सिंह अगरिया, उम्र: 19 वर्ष)
  • विजय कुमार अगरिया उर्फ बिज्जू (पिता: समार सिंह, उम्र: 20 वर्ष)
  • राहुल सिंह अगरिया उर्फ सोनू (पिता: समर्थ सिंह अगरिया, उम्र: 20 वर्ष)
  • 01 विधि से संघर्षरत बालक (नाबालिग)

विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपियों को हिरासत में लिया गया। आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार करने पर विधिवत कानूनी कार्यवाही करते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।

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