कोरबा
पाली-तानाखार विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रति बढ़ती जा रही है रूझान
भाजपा के 15 से अधिक कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल, कहा-अब मिलजुल कर कांग्रेस को ऐतिहासिक लीड दिलाएंगे
कोरबा/पाली/तानाखार । छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न होगा। कोरबा जिले में द्वितीय चरण में मतदान होगा और 17 नवंबर को चुनाव आयोग ने तिथि नियत की है। ज्यों-ज्यों मतदान की तारीख पास आ रही है, त्यों-त्यों राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 26 अक्टूबर को पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती दुलेश्वरी सिदार ने शक्ति प्रदर्शन के साथ अन्य कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ नामांकन दाखिल किया था और उसके बाद कांग्रेसजनों के साथ उनका प्रचार अभियान तेज हो गया है। अन्य दलों के लोग कांग्रेस में शामिल होकर श्रीमती सिदार की जीत को पुख्ता बना रहे हैं। कल तानाखार में कांग्रेसजनों की बैठक हुई, जिसमें भाजपा समर्पित 15 से अधिक सक्रिय कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और कहा कि हम सब मिलजुलकर कांग्रेस को ऐतिहासिक लीड दिलाएंगे। उन्होंने संयुक्त रूप से यह भी कहा कि इन पांच सालों में कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश की खुशहाली के लिए काम किया और आगामी चुनाव में भी कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए ताकि प्रदेश का विकास और हो सके। पाली -तानाखार में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस का अभेद्य गढ़ माना जाता है। यहां से हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी ने भारी मतों से विजयी हासिल करते आई है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने पाली तानाखार विधानसभा से महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। लगभग 66 वर्षों के बाद इस विधानसभा से किसी महिला प्रत्याशी को मौका मिला है और क्षेत्र की महिलाओं में इस बात का खासा उत्साह है, जिसका फायदा दुलेश्वरी सिदार को मिलेगा। श्रीमती दुलेश्वरी सिदार ने पाली तानाखार विधानसभा के पोंड़ी-उपरोड़ा ब्लॉक के कांग्रेस चुनाव कार्यालय में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैठक ली। इस मौके पर पाली-तानाखार प्रभारी तनवीर अहमद व कांग्रेस प्रत्याशी दुलेश्वरी सिदार के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पोंड़ी उपरोड़ा के कांग्रेस चुनाव कार्यालय में बैठक के दौरान लगभग 15 बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होने वाले बीजेपी से दिव्यांशु जायसवाल, अरुण जायसवाल, जगरन्नाथ धनवर उप सरपंच लेपरा, बरन सिंह कंवर, धनशाय धनवार, कुंवर साय धनवार, मैनेजर एक्का, राजाराम पंडो, संतोष पंडो, चंदन पंडो, सियाराम, अमर साय, सुरेश कुमार सहित अन्य शामिल हैं। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी दुलेश्वरी सिदार ने सभी नवप्रवेशियों को कांग्रेस का गमछा पहनाकर सभी का स्वागत किया। इस दौरान पाली तानाखार विधानसभा प्रभारी तनवीर अहमद ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आदिवासी, किसान ओर दलित विरोधी भाजपा सरकार का सफाया होने जा रहा है और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है । पार्टी नेताओं ओर कार्यकर्ताओं से एकजुट और सक्रिय होकर चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया । उन्होंने कहा कि इस विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत तो तय है, लेकिन हमको रिकॉर्ड मतों से पाली तानाखार विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराना है । पोंड़ी उपरोड़ा में बैठक के दौरान पाली तानाखार विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी दुलेश्वरी सिदार ने कहा की भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते आज बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घोटाले और आर्थिक मंदी से हर वर्ग परेशान है । आप लोग इस बार भी कांग्रेस को विजयी बनाएं और क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को हल करने और क्षेत्र के समुचित विकास की जवाबदारी हमारी होगी। एल्डरमेन सुरेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों और कार्यशैली से जनता खुश है और यही वजह है कि लोगों का कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा है और लोग कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों में प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए किए गए कार्य और कांग्रेस के प्रति लोगों का भरोसा इस चुनाव में भी कांग्रेस को प्रचण्ड मतों से विजयी बनाएगा और एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पोंडी उपरोडा कांग्रेस चुनाव कार्यालय में बैठक के दौरान पाली तानाखार प्रभारी तनवीर अहमद, एल्डरमेन सुरेश गुप्ता, पोंडी उपरोडा ब्लॉक अध्यक्ष अशमेर सिंह पोर्ते, सांसद प्रतिनिधि अशोक मिश्रा, जनपद सदस्य विजय दुबे,आयुष सिंह, युवा कांग्रेस के पाली तानाखार विधानसभा अध्यक्ष अंकित पाल, उपाध्यक्ष उद्भव चंद्रा,तारकेश्वर मिश्रा, राकेश कंवर, गजेंद्र प्रजापति, सुरेंद्र पोर्ते, शिवा जायसवाल तथा बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं आम नागरिक उपस्थित थे।
कोरबा
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का उद्देश्य कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन से पर्यावरण प्रदूषण रोकना है – सीईओ
जिला पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 पर हुई कार्यशाला
कोरबा। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी 2026 को अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026, वर्ष 2016 के पुराने नियमों का स्थान लेंगे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को रोकना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उक्त बातें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दिनेश कुमार नाग ने बुधवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 संबंधी कार्यशाला में कही।

सीईओ श्री नाग ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह नियम 01 अप्रैल 2026 से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में लागू हो चुका है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर इन नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कचरे का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित निपटान हो सके। इसके लिए ग्राम पंचायतों में कचरा संग्रहण शुल्क, शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधान भी सुनिश्चित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि ग्राम एवं जनपद स्तर पर उत्पन्न होने वाले कचरे की रिपोर्ट प्रत्येक 15 दिवस में तैयार कर प्रस्तुत करनी होगी। राज्य शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु जून माह तक जिले की 25 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को वैज्ञानिक तरीके से कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
श्री नाग ने कहा कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत स्वयं से करनी होगी। जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी अपने घरों में वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन अपनाएं तथा कचरे के पृथक्करण के लिए नीले, हरे, लाल एवं पीले रंग के डस्टबिन का उपयोग करें, ताकि विभिन्न प्रकार के कचरे का पृथक-पृथक निपटान किया जा सके।
कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन के श्री दीप सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के उद्देश्य, महत्वपूर्ण विशेषताओं एवं मुख्य प्रावधानों की जानकारी पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से दी गई।
कार्यक्रम में लेखा अधिकारी श्री राजेंद्र यादव, सहायक परियोजना अधिकारी श्रीमती इंदिरा भगत, श्रीमती अमिता साहू, जनपद पंचायतों के सीईओ, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधिकारी-कर्मचारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी एवं तकनीकी सहायक उपस्थित रहे।
कोरबा
अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हेतु अशोक मोदी सहित 13 पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल इंदौर रवाना
कोरबा। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होने हेतु छत्तीसगढ़ संगठन के प्रांतीय चेयरमैन अशोक मोदी, प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. अशोक अग्रवाल, बाबूलाल अग्रवाल, जयदेव सिंघल, महेन्द्र सक्सेरिया, आशीष सक्सेरिया एवं डाॅ. अनिता मोहनलाल सहित अन्य पदाधिकारी आज इंदौर के लिए रवाना हो गए।

विदित हो कि अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 30 एवं 31 मई 2026 को इंदौर में आयोजित है। इस अधिवेशन में संगठन के देशभर के प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सम्मिलित होंगे।
अधिवेशन में उपस्थित पदाधिकारीगणों के द्वारा राष्ट्रहित एवं समाजहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की जायेगी। साथ ही समाजसेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक समरसता एवं राजनीतिक भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे एवं संगठन की सदस्यता को बढ़ाने एवं इसको 1 करोड तक पहुॅचाने का लक्ष्य रखा जायेगा जिस पर कार्य करने पर भी विचार किया जायेगा।
उक्त कार्यक्रम राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल के सानिध्य में तथा नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण मित्तल की अध्यक्षता में संपन्न होगा।
अशोक मोदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन के कार्यक्रम सराहनीय रहे हैं तथा सामाजिक सेवा, धार्मिक सेवा, व्यापार एवं उद्योग में छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज की बड़ी भूमिका रही है और राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में जो ठोस निर्णय लिए जाएंगे, उसे छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाएगा।
कोरबा
कोरबा दीपका में उपचुनाव, हाईकोर्ट पहुंचा मामला, क्या पावर का हुआ गलत इस्तेमाल
प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोकने मनमाना नियम थोपने का आरोप
हाईकोर्ट के निर्णय पर टिकी शोभा तिग्गा की उम्मीदें
बिलासपुर//कोरबा। कोरबा जिले के नगर पालिका परिषद दीपका अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 में हो रहे उपचुनाव को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है इस उपचुनाव में भाग लेने की इच्छुक अभ्यर्थी का नामांकन पत्र मनमाना नियम थोप कर लेने से अस्वीकार कर कर दिया गया इससे क्षुब्ध हो कर शोभा तिग्ग ने उच्च न्यायालय की शरण ली है अपने अधिवक्ता अंशुल तिवारी के माध्यम से याचिका दायर कर राहत देने की गुहार लगाई है इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के साचिव/कमिश्नर, रायपुर, जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीपका व रिटर्निंग ऑफिसर, वार्ड नंबर 15 को प्रतिवादी बनाया गया है ।

याचिकाकर्ता शोभा तिग्गा वार्ड 15 दीपका की निवासी है, उसने दीपका के वार्ड नंबर 15 के काउंसलर/पार्षद के पद के लिए उसकी उम्मीदवारी में रुकावट डालने के लिए नगर पालिका अधिकारियों की मनमानी कार्रवाई को चुनौती दी है। 11.05.2026 के इलेक्शन नोटिफिकेशन के मुताबिक वह पालिका चुनाव लड़ना चाहती थी और उसने कानून के मुताबिक अपने नामांकन पत्र तैयार किए थे। इलेक्शन शेड्यूल में नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख 18.05.2026 तय की गई थी, जिसमें 01.06.2026 को पोलिंग और 04.06.2026 को काउंटिंग तय है ।
दुकान का एनओसी मांगा गया,इसी पर सवाल
शोभा तिग्गा ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने पहले साल 2021 में नगर पालिका दीपका के अंतर्गत चौपाटी में दुकान नंबर 06 चलाने के लिए एक एग्रीमेंट किया था और उसी साल उस दुकान से जुड़े सभी ड्यूज़ (बकाया) भी क्लियर कर दिए थे लेकिन जब उसने 18 मई 2026 को अपना नॉमिनेशन पेपर जमा करने के लिए ऑफिस गई तो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर ने एक विवादित लेटर जारी किया जिसमें उसे उस दुकान के संबंध में म्युनिसिपल काउंसिल से एक NOC या पंचनामा पेश करने का निर्देश दिया गया था इसके तुरंत बाद 18 मई को ही शोभा तिग्गा ने एक रिक्वेस्ट दी जिसमें उसी ऑफिस से NOC जारी करने की मांग की गई क्योंकि CMO खुद ही वह अथॉरिटी थे जो ऐसे NOC पर ज़ोर दे रहे थे और किसी भी बकाया का स्टेटस साफ़ करने और NOC जारी करने के लिए भी वही अथॉरिटी थे याचिकाकर्ता ने कहा है कि ऐसे डॉक्यूमेंट पर ज़ोर देना पूरी तरह से मनमाना था और किसी भी कानूनी नियम से सपोर्टेड नहीं था पिटीशनर का कहना है कि 2021 के बाद से उसके खिलाफ कभी कोर्ड बकाया नोटिस डिमांड या रिकवरी की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।
न्याय सिद्धान्तों का उल्लंघन
पिटीशनर शोभा तिग्गा का कहना है कि विवादित कार्रवाई गैर-कानूनी मनमाना और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन है क्योंकि रेस्पोंडेंट्स ने नॉमिनेशन पेपर स्वीकार करने के लिए एक गैर-कानूनी शर्त लगाने की कोशिश की है यह खास तौर पर कहा गया है कि पिटीशनर छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1961 के सेक्शन 35 के तहत किसी भी तरह की डिसक्वालिफिकेशन के दायरे में नहीं आती है क्योंकि उसके खिलाफ कोई मौजूदा म्युनिसिपल बकाया नहीं है और डिसक्वालिफिकेशन लिए कानूनी शर्तें नहीं हैं रेस्पोंडेंट बिना इजाज़त NOC की ज़रूरत पर ज़ोर देकर कानूनी तौर पर अयोग्य ठहराए जाने का दायरा नहीं बढ़ा सकते। पिटीशनर ने 18.05.2026 के विवादित लेटर को रद्द करने और रेस्पोंडेंट को यह निर्देश देने की मांग की है कि वे कानून के तहत तय नहीं किए गए किसी भी डॉक्यूमेंट पर ज़ोर दिए बिना उसका नॉमिनेशन पेपर स्वीकार करें और प्रोसेस करें ।
मनमानी, बेमतलब और पावर का गलत इस्तेमाल
शोभा तिग्गा ने याचिका में कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया मनमानी बेमतलब और सही प्रक्रिया की बुनियादी ज़रूरतों के खिलाफ है उसको ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं दिखाया गया जिसके तहत काउंसिलर/पार्षद के ऑफिस के लिए नॉमिनेशन स्वीकार करने की शर्त के तौर पर नगर निगम से पहले किराए पर ली गई दुकान के संबंध में कोई NOC जमा करने की ज़रूरत हो शोभा का कहना है कि जिस लेटर पर सवाल उठाया गया है वह उसे उसका नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने से रोकने का एक साफ तरीका है जिससे चुनाव लड़ने के उसके डेमोक्रेटिक (लोकतांत्रिक) अधिकार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आरोप है कि यह सब जानबूझकर रुकावट डालने के मतलब में गलत इरादे से की गई है भले ही किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई निजी गलत इरादे न बताए गए हों बार-बार कहने के बावजूद नॉमिनेशन स्टेज पर एक गैर-कानूनी डॉक्यूमेंट पर ज़ोर देना, पावर का मनमाना इस्तेमाल दिखाता है ।
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