छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला…मनी लॉन्ड्रिंग केस रद्द:सुप्रीम कोर्ट ने कहा-न अपराध, न अवैध आय, मामला ही नहीं बनता; टुटेजा पिता-पुत्र सहित 6 को राहत

रायपुर, एजेंसी।छत्तीसगढ़ में हुए कथित शराब घोटाला मामले में ED को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश समेत 6 आरोपियों को बड़ी राहत दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ECIR और FIR देखने से पता चलता है कि कोई विधेय अपराध (प्रेडिकेट ऑफेंस) नहीं हुआ है। जब कोई आपराधिक धनराशि ही नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिग का मामला ही नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि, ED की शिकायत आयकर अधिनियम के अपराध पर आधारित थी।
6 आरोपियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुईयां की डबल बेंच शुक्रवार को रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा सहित अन्य 6 आरोपियों की याचिका पर सुनवाई की थी। इसके बाद अगली सुनवाई 8 अप्रैल यानी आज हुई, जिसमें डबल बेंच ने फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने कहा था- ED की शिकायत पर विचार नहीं
सुनवाई के दौरान ED की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू से जस्टिस एएस ओका ने कहा था कि अगर कोई अपराध नहीं है, अपराध से कोई आय नहीं है। इसलिए ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा था कि शिकायत पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई विधेय अपराध नहीं है।
ASG ने कहा था- स्थगन के कारण शिकायत नहीं दर्ज हो सकी
इस पर सालिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ नया विधेय अपराध दर्ज किया गया है, जिसके आधार पर ED ने एक ECIR (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) दायर की जाएगी। ASG ने कहा कि, स्थगन के कारण नहीं शिकायत नहीं दर्ज हो सकी।
कोर्ट ने ED को बयान दर्ज करने के लिए कहा है। इसे लेकर ASG ने समय मांगा, जिसके बाद ED को 4 दिन का समय दिया गया है। टुटेजा पिता-पुत्र के साथ ही इसमें करिश्मा ढेबर, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी और सिद्धार्थ सिंघानिया ने सह याचिकाकर्ता हैं।
11 महीने सुप्रीम कोर्ट ने पिता-पुत्र की गिरफ्तारी पर लगाई थी रोक
अनिल टुटेजा और यश टुटेजा की गिरफ्तारी पर करीब 11 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं ने ED की कार्रवाई को गलत बताया था। कहा था कि, जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करना चाह रही है, उसमें कोई ठोस बेस नहीं है। यानी ईडी ने यह नहीं बताया कि टुटेजा ने कैसे अवैध धन का उपार्जन किया और कैसे इसकी मनी लॉन्ड्रिंग की।
अनिल टुटेजा और बेटा यश पर FIR
शराब और कोयला घोटाला मामले में ED ने दो पूर्व मंत्रियों, विधायकों समेत 100 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई है। इनमें कांग्रेस सरकार में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक यूडी मिंज, गुलाब कमरो का नाम शामिल है।
इसके साथ ही शिशुपाल के साथ ही 2 निलंबित IAS, रिटायर्ड IAS अफसर और कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल समेत अन्य के नेताओं के नाम शामिल है, जिसमें पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा व उनके बेटे यश टूटेजा को भी आरोपी बनाया गया है। इस कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
शराब खरीदने के दौरान रिश्वतखोरी का आरोप
ED के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में शराब में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया और 2019-22 में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक काले धन की कमाई हुई। आरोप है कि CSMCL (शराब की खरीद और बिक्री के लिए राज्य निकाय) से शराब खरीदने के दौरान रिश्वतखोरी हुई।
ये पूरा सिंडिकेट सरकार के इशारों पर ही चलता रहा। तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा को भी इसकी जानकारी थी और कथित तौर पर कमीशन का बड़ा हिस्सा उनके पास भी जाता था। चार्जशीट के मुताबिक मंत्री कवासी लखमा और तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास को 50-50 लाख हर महीने दिए जाते थे।
स्कैनिंग से बचने के लिए नकली होलोग्राम भी बनाई गई। जिसकी सप्लाई के बाद बॉटल में चिपकाया गया और बिना स्केनिंग के बिकने वाली शराब तैयार की गई। हर महीने शराब की 200 गाड़ियों की सप्लाई एजेंसियों के जरिए होती रही और अवैध शराब के 800 केस हर गाड़ी में रखे जाते थे।
कोरबा
सामान्य सभा की बैठक 20 मार्च को
कोरबा। जिला पंचायत कोरबा की सामान्य सभा की बैठक 20 मार्च को प्रातः 11 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित किया गया है।
बैठक में वनमंडल, लोक निर्माण, महिला एवं बाल विकास, कृषि विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा जिला पंचायत के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का अनुमोदन सहित अन्य विषयों पर चर्चा/समीक्षा होगी।

कोरबा
एचपीवी वैक्सीनेशन एवं शिशु संरक्षण माह का हुआ शुभारंभ
कोरबा। रानी धनराज कुंवर देवी शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोरबा में गत दिवस एचपीवी वैक्सीनेशन एवं शिशु संरक्षण माह का शुभारंभ श्रीमती संजू देवी राजपूत महापौर नगर पालिक निगम कोरबा के द्वारा किया गया।
महापौर श्रीमती राजपूत ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि एचपीवी वैक्सीनेशन बालिकाओं को सर्वाईकल कैंसर जैसी गंभीर बिमारी से बचाने में महत्वपूण भूमिका निभाता है तथा शिशु संरक्षण माह के महत्व पर प्रकाश डॉलते हुए कहा इस दौरान बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण , विटामिन ए खुराक एवं आयरन फोलिक एसिड एवं पोषण संबंधी सेवाये सुनिश्चित किये जाने से बच्चों का सर्वार्गीण विकास संभव हो पाता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने एचपीवी वैक्सीनेशन तथा शिशु संरक्षण माह के बारे में विस्तार से बताया गया।शिशु संरक्षरण माह के संबंध में उन्होने बताया कि शिशु संरक्षण माह (विटामिन “ए“ अनुपूरण कार्यक्रम )17 मार्च से 21 अप्रेल 2026 तक आयोजित किया जायेगा। इस दौरान शिशु स्वास्थ्य संवर्धन से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गतिविधियों सफल संचालन व सेवाओं की प्रदायगी का सुदृढ़िकरण किया जाएगा। प्रत्येक मंगलवार तथा शुक्रवार को समस्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऑंगबाड़ी केन्द्रो/टीकाकरण केन्द्रों में निर्धारित सत्रों में 9 माह से 59 माह तक के बच्चों को विटामिन “ए“ तथा 6 माह से 59 माह तक के बच्चों को आई.एफ.ए.सीरप पिलाया जायेगा। साथ ही टीकाकरण से छूटे हुए तथा नियमित टीकाकरण के लक्षित बच्चों को टीके, एनिमिया स्क्रीनिंग तथा स्तनपान संवर्धन संबंधित गतिविघियॉ किये जायेगें। बच्चों को विटामिन “ए“की दवा की नियमित खुराक प्रत्येक 6 माह में एक बार 5 वर्ष तक पिलाने से बच्चों में रतौंधी, श्वांस संक्रमण , बुखार तथा कुपोषण की संभावना कम हो जाती है साथ ही आई.एफ.ए.(आयरन फोलिक एसिड) सीरप खून की कमी को दूर करने में सहायक होता है।
जिले के नागरिको और जनप्रतिनिधियों से अपील है कि अपने क्षेत्र के पात्र किशोरियों का एचपीवी वैक्सीनेशन तथा 0 से 59 माह तक के बच्चो (बालक/बालिकाओं) को निर्धारित सत्रों में ऑगनबाड़ी केन्द्र/स्वास्थ्य केन्द्र ले जाकर आयु अनुसार विटामिन “ए“ तथा आई.एफ.ए. की दवा पिलावें।

कोरबा
आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित
कोरबा। कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, परियोजना कोरबा(शहरी) के अंर्तगत नगर पालिका निगम कोरबा के वार्ड क्रमांक 02 के आंगनबाड़ी केद्र सर्वमंगलापारा एवं वार्ड क्रमांक 22 के आंगनबाड़ी केद्र आरामशीन में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों हेतु योग्य महिला उम्मीदवारों से शर्तों के अधीन आवेदन पत्र 23 मार्च 2026 से 07 अपे्रल 2026 तक ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किया गया है। निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदन करने हेतु नवीन पोर्टल https://aww.e-bharti.in/ मे पंजीयन कर आवेदन करना अनिवार्य होगा। पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी हेतु उक्त पोर्टल में उपलब्ध उपयोगकर्ता मेनुअल की सहायता ली जा सकती है। ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात आवेदन के प्रिन्ट आउट सहित आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर निर्धारित समय सीमा में परियोजना कार्यालय कोरबा(शहरी) में जमा करना अनिवार्य है।

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