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गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस- केजरीवाल की याचिका खारिज:समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे; PM की डिग्री को फर्जी बताया था
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1 year agoon
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Divya Akashनई दिल्ली ,एजेंसी। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस से जुड़ी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है।
जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने सोमवार को कहा संजय सिंह के खिलाफ भी इसी केस से जुड़ी याचिका लगाई गई थी, जो 8 अप्रैल को खारिज कर दी गई थी। हमें इस याचिका को लेकर भी एक जैसी अप्रोच रखनी होगी।
दरअसल, अरविंद केजरीवाल और AAP नेता संजय सिंह ने मार्च 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PM मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाए थे। ये डिग्रियां गुजरात यूनिवर्सिटी से जारी की गई थी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था, जिसे लेकर अहमदाबाद की निचली अदालत ने केजरीवाल को समन भेजकर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था।
समन के खिलाफ केजरीवाल गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां उनकी याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट रुख किया था, जहां से आज उनकी याचिका खारिज हो गई।
गुजरात यूनिवर्सिटी का आरोप- यूनिवर्सिटी की छवि खराब की गई
गुजरात यूनिवर्सिटी ने केस दर्ज कराते हुए कहा था कि केजरीवाल और संजय सिंह ने यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने की कोशिश की है। याचिका में कहा है कि केजरीवाल और संजय सिंह ने संस्थान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं।
उनको पता है कि PM की डिग्री पहले ही वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। इसके बावजूद दोनों नेता कह रहे हैं कि डिग्री न दिखाकर यूनिवर्सिटी सच छिपा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
शिकायतकर्ता के वकील अमित नायर ने बताया कि गुजरात विश्वविद्यालय को निशाना बनाने वाली दोनों नेताओं की टिप्पणियां मानहानिकारक और संस्थान की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाती हैं।
वकील अमित ने आगे बताया कि गुजरात विश्वविद्यालय की स्थापना 70 साल से भी पहले हुई थी। यह विश्वविद्यालय लोगों के बीच प्रतिष्ठित है और आरोपी के बयान से विश्वविद्यालय के बारे में अविश्वास पैदा होने का खतरा है।
पीएम मोदी की डिग्री को लेकर की थी टिप्पणी
पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी देने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने एक ऑर्डर पास किया था। इस ऑर्डर के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। गुजरात हाईकोर्ट ने CIC के ऑर्डर को रद्द कर दिया था। इसे लेकर ही अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसे गुजरात यूनिवर्सिटी ने मानहानिकारक माना था।
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इस राज्य के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: अब बिना ब्याज के मिलेगा 10 लाख तक का लोन
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2 hours agoon
January 18, 2026By
Divya Akashजयपुर, एजेंसी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को उद्यमी बनाने की दिशा में अपने सबसे महत्वाकांक्षी कदम की विस्तृत रूपरेखा पेश कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 12 जनवरी को लॉन्च की गई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन अब उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने जारी कर दी है। इस योजना का लक्ष्य राज्य के 1 लाख युवाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देना है।
बिना ब्याज मिलेगा लोन: सरकार भरेगी पूरा इंटरेस्ट
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि यह योजना युवाओं को आर्थिक बोझ से पूरी तरह मुक्त रखेगी। योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि युवाओं को जो ऋण (Loan) दिया जाएगा उस पर लगने वाले ब्याज का 100% भुगतान राज्य सरकार खुद करेगी।

योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता
- ऋण राशि: विनिर्माण (Manufacturing), सेवा (Service) और व्यापार (Trade) क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण।
- मार्जिन मनी: सरकार रू.50,000 तक की मार्जिन मनी (शुरुआती पूंजी सहायता) भी देगी।
- अतिरिक्त लाभ: CGTMSE शुल्क (गारंटी शुल्क) का पुनर्भरण भी सरकार द्वारा किया जाएगा जिससे युवाओं को बिना किसी गारंटी की चिंता के लोन मिल सकेगा।
योग्यता के आधार पर तय की गई ऋण राशि
योजना को इस तरह डिजाइन किया गया है कि शैक्षणिक योग्यता के अनुसार युवाओं को अधिक लाभ मिले। इसे दो श्रेणियों में बांटा गया है:
1. 8वीं से 12वीं पास युवाओं के लिए:
- सेवा एवं व्यापार: रू.3.5 लाख तक का लोन।
- मैन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण): रू.7.5 लाख तक का लोन।
- मार्जिन मनी: रू.35,000 तक की सहायता।
2. स्नातक (Graduate), ITI या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए:
- सेवा एवं व्यापार: रू.5 लाख तक का लोन।
- मैन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण): रू.10 लाख तक का लोन।
- मार्जिन मनी: रू.50,000 तक की सहायता।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू
विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना के लिए आवेदन पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होंगे। जल्द ही एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जहां युवा घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को केवल नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि जॉब गिवर (नौकरी देने वाला) बनाना है।

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लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर की Pakistan में मौत
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2 hours agoon
January 18, 2026By
Divya Akashजम्मू-कश्मीर,एजेंसी। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर अब्दुल गफ्फार पाकिस्तान में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उसकी मौत को लेकर अभी तक पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि या स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है।
बताया जा रहा है कि अब्दुल गफ्फार लश्कर के वरिष्ठ आतंकियों में शामिल था और संगठन के कई अहम ऑपरेशनों से जुड़ा रहा है। सोशल मीडिया पर उसकी एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वह लश्कर सरगना हाफिज सईद के बेटे के साथ दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं।
गफ्फार की मौत के बाद आतंकी संगठनों के अंदरखाने हलचल मची हुई है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना का असर लश्कर के नेटवर्क और उसकी गतिविधियों पर पड़ सकता है। हालांकि, उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी जांच का विषय बना हुआ है।


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वांगचुक की पत्नी बोलीं-सोनम जेल में फर्श पर सो रहे:बैरक में टहलने तक की जगह नहीं, सरकार जानती हैं उनके केस में दम नहीं
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3 hours agoon
January 18, 2026By
Divya Akashनई दिल्ली,एजेंसी। लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कहा कि सोनम को जेल में फर्श पर कंबल में सोना पड़ा रहा है। उनके पास कोई फर्नीचर नहीं है।
उन्होंने कहा कि उनके बैरक में इतनी भी जगह नहीं है कि वे ठीक से टहल सकें। आंगमे ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तारीख पर तारीख मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि केस में कोई दम नहीं है।
गीतांजलि ने न्यूज एजेंसी PTI को दिए इंटरव्यू में ये बाते कहीं। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया था।
यह कार्रवाई लेह में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के दो दिन बाद की गई थी। इन प्रदर्शनों में चार लोगों की मौत हुई थी और 90 लोग घायल हुए थे।
गीतांजलि ने और क्या कहा…

- गीतांजलि आंगमो ने कहा कि सोनम वांगचुक की हिरासत के खिलाफ विरोध न होने से वह थोड़ी निराश हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आवाज़ को और एकजुट और मज़बूत होना चाहिए।
- आंगमो के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 5 से 10 दिनों के भीतर सभी दस्तावेज दिए जाने चाहिए। लेकिन वांगचुक को जरूरी वीडियो 28वें दिन दिए गए।
- उन्होंने कहा कि यह NSA की धारा 8 का उल्लंघन है और इसी आधार पर हिरासत आदेश रद्द होना चाहिए। जरूरी दस्तावेज देर से मिलने के कारण वांगचुक सलाहकार बोर्ड के सामने प्रभावी तरीके से अपनी बात नहीं रख पाए।
- जिन पांच FIR का हवाला दिया गया है, उनमें से तीन में वांगचुक का नाम नहीं है। जिन दो FIR में नाम है, उनमें से एक अगस्त 2025 की है, जिसमें न तो नोटिस दिया गया और न पूछताछ हुई।
- उन्होंने आरोप लगाया कि जिला मजिस्ट्रेट का हिरासत आदेश पुलिस के प्रस्ताव की कॉपी-पेस्ट है। अधिकारी को अपना दिमाग लगाना चाहिए, सिर्फ कागज़ों की नकल नहीं करनी चाहिए।
- आंगमो ने कहा कि वे मामले को राजनीतिक नहीं बनाना चाहतीं। लेकिन उन्होंने कोर्ट में हो रही देरी पर चिंता जताई। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार की ओर से तारीख पर तारीख ली जा रही है।
- गीतांजलि बोलीं- सोनम जेल के अनुभव पर किताब लिख रहे
- गीतांजलि आंगमो ने बताया कि सोनम जेल के अपने अनुभव पर जो किताब लिख रहे हैं, उसका टाइटल शायद फॉरएवर पॉजिटिव होगा। अगर वह कुछ चींटियों और उनके व्यवहार को देखते हैं, तो वह मुझसे चींटियों के व्यवहार पर किताबें लाने के लिए कहते हैं।
- उन्होंने कहा कि चींटियों के समुदाय में बहुत एकता, बहुत टीम भावना होती है। तो, शायद वह उसका अध्ययन करना चाहते हैं। उनके मुताबिक वांगचुक को धूपघड़ी पर किताबें चाहिए थीं, क्योंकि उनके पास लंबे समय तक घड़ी नहीं थी। वांगचुक को मैकेनिकल घड़ियों सहित कोई भी डिवाइस रखने की इजाजत नहीं है।


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