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छत्तीसगढ़

प्रधान आरक्षक ने पीड़िता से 5 हजार रिश्वत मांगी:फोन रिकॉर्डिंग करने पर धमकाया, कहा- तुम लोगों को देख लूंगा, लाइन अटैच

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जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा जिले में एक प्रधान आरक्षक को रिश्वत मांगने के आरोप में लाइन अटैच किया गया है। एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने बिर्रा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक अनिल सिंह अजगल्ले के खिलाफ यह कार्रवाई की।

अजगल्ले पर एक पीड़ित महिला से कोर्ट में चालान पेश करने के लिए 5 हजार रुपए की मांग करने का आरोप है। इसके साथ ही अजगल्ले ने पीड़िता को धमकी दी कि ‘फोन रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तुम लोगों को देख लूंगा।’

पुलिस को प्रधान आरक्षक के खिलाफ लिखित शिकायत और ऑडियो सबूत मिले थे। जिसके बाद कार्रवाई की गई।

प्रधान आरक्षक ने पहले 7 हजार लिए

पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी बहू उसे फोन पर धमकी दे रही थी कि उन्होंने उसके पति को भगा दिया है और झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी।

इस मामले को लेकर महिला 14 अगस्त को अपनी बेटी के साथ ग्राम करही में बहू के पास गई थी। वहां दोनों पक्षों के बीच विवाद और मारपीट हुई।

महिला ने बिर्रा थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप है कि प्रधान आरक्षक अनिल सिंह अजगल्ले ने उनसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर लिए और उनके द्वारा लिखे आवेदन को स्वीकार नहीं किया।

इसके बजाय, उन्होंने एक हस्ताक्षरित कागज पर कुछ लिखा, जिसकी एक प्रति महिला को दी। रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रधान आरक्षक ने पहले 7 हजार रुपए लिए और कहा कि यदि कोई और जानकारी होगी तो फोन पर बताएंगे।

धमकी दी, कहा- देख लूंगा

महिला के अनुसार, 19 नवंबर को प्रधान आरक्षक अजगल्ले ने उनकी बेटी को लगातार फोन किया और शेष 5 हजार रुपए की राशि किसी अन्य व्यक्ति के खाते में फोन-पे करने को कहा।

जब महिला ने गरीबी का हवाला देते हुए पैसे देने में असमर्थता जताई, तो प्रधान आरक्षक ने धमकी दी कि “फोन रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तुम लोगों को देख लूंगा।” उन्होंने यह भी कहा कि पैसे न देने पर चालान न्यायालय में पेश नहीं किया जाएगा।

बाद में चालान को एक अन्य पुलिसकर्मी के साथ भेजा गया, जिसने कहा कि चालान की डायरी में ‘स्क्रू​​​​​​टनी’ (जांच) करनी है और उसे वापस बिर्रा थाना ले गया। प्रधान आरक्षक ने महिला को 20 नवंबर को चांपा न्यायालय आने को कहा था, जहां से जमानत मिलने की बात कही गई थी।

एसपी विजय कुमार पाण्डेय से लिखित शिकायत के बाद एसडीओपी यदुमणि सिदार को मामले की प्राथमिक जांच करने के निर्देश दिए। पुलिस की छवि धूमिल करने पर प्रधान आरक्षक अनिल सिंह अजगल्ले को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया है। साथ ही उसके खिलाफ प्राथमिक जांच के निर्देश दिए है।

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छत्तीसगढ़

सक्ती में आरक्षक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या:हसौद थाना परिसर के बैरक में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

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सक्ती। सक्ती जिले के हसौद थाना परिसर में एक आरक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना थाना परिसर स्थित बैरक की है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है।

मृतक की पहचान 41 वर्षीय आरक्षक जय लहरे के रूप में हुई है। वे पामगढ़ थाना क्षेत्र के भलवाही (लगरा) गांव के निवासी थे। उनकी पत्नी का नाम दिलीश्वरी लहरे है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उनका शव बैरक की खिड़की में बोरा सिलने वाली प्लास्टिक की रस्सी के फंदे से लटका मिला।

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरक्षक ने यह कदम क्यों उठाया, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जाएगी।

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छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा में युवक ने नीम के पेड़ पर लगाई फांसी:भैंसों गांव की घटना, रात में घर से निकला था युवक, पुलिस जांच में जुटी

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जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भैंसो में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान पंकज प्रजापति (39) के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पामगढ़ थाना पुलिस के अनुसार, मृतक के परिजनों ने सूचना दी थी कि पंकज प्रजापति ने घर की छत से लगे नीम के पेड़ पर फांसी लगा ली है। पुलिस मौके पर पहुंची, मर्ग कायम किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

भाई ने बताई पूरी घटना

इसके बाद पूरा परिवार उनकी तलाश में जुट गया। खोजबीन के दौरान जब घर की छत पर पहुंचे तो देखा कि पंकज नीम के पेड़ की डाल पर फंदे से लटके हुए थे।

शुरुआती जांच में सामने आया

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही थी। साथ ही वह शराब और अन्य नशे का आदी था। हालांकि, पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का पता जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

जांच जारी

पामगढ़ थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आत्महत्या के कारणों और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

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छत्तीसगढ़

तीसरी बार ड्रिंक एंड ड्राइव पर अनोखी सजा:जांजगीर-चांपा कोर्ट ने चालक को 30 दिन थाने की सफाई, लोगों को भी करेगा जागरूक

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जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा में शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों में सख्ती बरतते हुए जांजगीर-चांपा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने एक अनोखा फैसला सुनाया है। तीसरी बार ड्रिंक एंड ड्राइव करते पकड़े गए चालक को 30 दिनों तक सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया है।

अब आरोपी को रोजाना कोतवाली थाना परिसर की सफाई करनी होगी और शहर के चौक-चौराहों पर लोगों को शराब पीकर वाहन नहीं चलाने के लिए जागरूक भी करना होगा।

कोर्ट के आदेश पर करेगा थाना परिसर की सफाई

दो बार जुर्माना, फिर भी नहीं बदली आदत

पुलिस के मुताबिक, स्वदेश कुमार यादव पहले भी दो बार शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा जा चुका था। दोनों मामलों में जिला न्यायालय ने उस पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी आदत नहीं बदली।

तीसरी बार फिर नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़े जाने पर अदालत ने इस बार आर्थिक दंड के बजाय सामाजिक जिम्मेदारी निभाने वाली सजा सुनाई।

यातायात पुलिस चला रही विशेष अभियान

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देश पर जिले में यातायात पुलिस लगातार विशेष जांच अभियान चला रही है। हेलमेट जांच के साथ-साथ शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके।

30 दिन तक चलाएगा जागरूकता अभियान

न्यायालय के आदेश के अनुसार स्वदेश कुमार यादव को 30 दिनों तक कोतवाली थाना की सफाई करने के साथ शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर लोगों से शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की अपील भी करनी होगी। उसे सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए आम लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

सड़क सुरक्षा की दिशा में नई पहल

जिला न्यायालय के इस फैसले को केवल दंड नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। माना जा रहा है कि ऐसी सजा से न सिर्फ आरोपी अपनी गलती का एहसास करेगा, बल्कि समाज में भी ड्रिंक एंड ड्राइव के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

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