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छत्तीसगढ़

रायपुर : वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी से मिले कुलपति प्रो. दयाल

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विश्वविद्यालय को वित्तीय व शासकीय सहयोग का मिला आश्वासन

रायपुर। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मनोज दयाल ने आज प्रदेश के वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी से सौजन्य मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान विश्वविद्यालय के विकास और शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

स्व-संचालित प्रणाली अपनाने का सुझाव

      वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी ने पत्रकारिता विश्वविद्यालय की प्रगति की सराहना करते हुए हर संभव वित्तीय और शासकीय सहयोग प्रदान करने का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय की भविष्य की आत्मनिर्भरता को देखते हुए स्व-वित्त पोषित (Self&Financed) और स्व-संचालित प्रणाली को अपनाने का महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया।

न्यूनतम शुल्क में मिल रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

        कुलपति प्रो. मनोज दयाल ने वित्तमंत्री को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचाना है। उन्होंने बताया किविश्वविद्यालय में मीडिया सहित अन्य सभी पाठ्यक्रमों का शिक्षण एवं छात्रावास शुल्क बेहद किफायती रखा गया है। इससे बस्तर से लेकर सरगुजा तक के सुदूर अंचलों के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछडा वर्ग सहित सभी समुदायों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितकारी और कल्याणकारी नीतियों का सीधा लाभ निर्धन और कमजोर वर्ग के छात्रों को मिल रहा है, जिससे वे बिना किसी आर्थिक बोझ के ज्ञानार्जन कर पा रहे हैं।

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कोरबा

शराब दुकान के बाहर मारपीट, युवक का जबड़ा टूटा:दो गुटों में झगड़ा, बीच-बचाव करने गए युवक पर 7-8 लोगों ने किया हमला, केस दर्ज

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कोरबा। कोरबा में शराब दुकान के बाहर दो गुटों में हुई मारपीट में बीच-बचाव करने गए एक युवक का जबड़ा टूट गया। घटना बीती रात रामपुर बस्ती में हुई, जहां 7-8 लोगों ने युवक पर ईंट-पत्थर से हमला किया। घायल युवक को गंभीर हालत में बिलासपुर रेफर किया गया है।

सिविल लाइन थाना में दर्ज शिकायत के अनुसार, पीड़ित 27 वर्षीय करण बरेठ मारुति एजेंसी में काम करता है। वह रात करीब 9:40 बजे ड्यूटी से घर लौट रहा था, तभी उसने रामपुर भट्टी के सामने तुलसीराम चौहान और रमेश एक्का को लड़ते देखा। रमेश के बुलाने पर करण वहां पहुंचा और बीच-बचाव करने लगा।

आरोपियों ने ईंट-पत्थर से करण के जबड़े पर किया हमला

इसी दौरान तुलसीराम के दोस्त बंटी चौहान, शुभम चौहान और 7-8 अन्य साथी कार और बाइक से वहां पहुंचे। उन्होंने करण और रमेश एक्का पर हमला कर दिया। आरोपियों ने ईंट-पत्थर से करण के जबड़े पर वार किया, जिससे वह पूरी तरह टूट गया।

हमलावर करण को वहीं छोड़कर रमेश एक्का को गाड़ी में बैठाकर ढेंगुरनाला पुल की ओर ले गए। सूचना मिलने पर करण के पिता राजेश बरेठ मौके पर पहुंचे। उन्होंने करण को खून से लथपथ पाया, जिसके सिर, कान और जबड़े में गंभीर चोटें थीं। करण को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां सिटी स्कैन में जबड़ा टूटने की पुष्टि हुई।

शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

करण को पहले जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया है।

राजेश बरेठ की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने बंटी चौहान, शुभम चौहान और अन्य अज्ञात साथियों के खिलाफ FIR नंबर 419/26 दर्ज की है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 296, 115(2), 3(5), 3(1)-BNS के तहत पंजीकृत किया गया है।

घायल युवक के पिता ने बताया कि शराब दुकान पर भीड़भाड़ के दौरान रमेश का शराब लेने को लेकर किसी युवक से विवाद हुआ था, जिसके बाद बाहर मारपीट शुरू हो गई।

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कोरबा

कोरबा में खाद्य पदार्थों की जांच में सैंपल फेल:ADM कोर्ट ने 8 व्यापारियों पर 25 हजार से 1 लाख तक का जुर्माना लगाया

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कोरबा। कोरबा जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की जांच में सैंपल फेल होने पर कटघोरा और कोरबा ADM कोर्ट ने 8 व्यापारियों पर 25 हजार से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। विभाग ने रायपुर लैब की रिपोर्ट के आधार पर यह प्रकरण ADM कोर्ट में प्रस्तुत किया था।

खाद्य एवं सुरक्षा विभाग समय-समय पर जांच अभियान चलाता है। इसी कड़ी में विभागीय अधिकारियों ने शहरी व उपनगरीय क्षेत्रों की दर्जन भर से अधिक राशन, मिष्ठान भंडार और डेयरी दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए थे। इन सभी सैंपलों को जांच के लिए रायपुर स्थित लैब भेजा गया था।

लैब रिपोर्ट में कई खाद्य पदार्थों में खामियां पाई गईं, जिसे विभाग ने गंभीरता से लिया। इसके बाद संबंधित व्यापारियों के खिलाफ ADM कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किए गए।

ADM कोर्ट ने कई दुकानों और होटलों पर लगाया जुर्माना

ADM कोर्ट में सुनवाई के बाद दर्री स्थित स्वाद रेस्टोरेंट पर 1 लाख रुपए, जय कृष्ण डेली नीड्स पर 60 हजार रुपए, मुरली होटल पर 50 हजार रुपए, बीकानेर स्वीट्स पर 50 हजार रुपए, युवराज ट्रेडर्स पर 30 हजार रुपए, श्याम स्वीट्स जेलगांव पर 25 हजार रुपए, शुभम डेयरी उरगा पर 20 हजार रुपए और सुनीता डेयरी उरगा पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त, बालाजी वाटन इंडस्ट्रियल एरिया, नेचुरल स्वीट्स निहारिका, निर्मल डेयरी कुसमुंडा, मां कालिका डेयरी कुसमुंडा, अपना मार्ट आरएसएस नगर, गीता एजेंसी सीतामणी और फोर सीजन रेस्टोरेंट सहित 6 अन्य दुकानों के खिलाफ भी प्रकरण तैयार किए गए हैं। इन मामलों पर जल्द सुनवाई होगी।

इसी क्रम में, खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने सोमवार को बुधवारी में चल रहे डिज्नीलैंड मेला का भी औचक निरीक्षण किया। टीम ने फूड कारोबारियों को नियमानुसार खाद्य लाइसेंस रखने, दर प्रदर्शित करने, कम मात्रा में फूड कलर का उपयोग करने और एमआरपी से अधिक मूल्य पर बिक्री न करने की समझाइश दी। नियमों की अनदेखी करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

विभाग का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। अधिकारियों ने बताया कि यह जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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छत्तीसगढ़

बलरामपुर : ’अवैध लकड़ी परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, 8 नग साल लट्ठा सहित पिकअप वाहन जब्त’

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’दो आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए’

’दो आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए’

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध वनोपज परिवहन के खिलाफ वन विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर वनमंडल के अंतर्गत वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से साल लकड़ी का परिवहन करते हुए एक पिकअप वाहन को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

वनमण्डलाधिकारी आलोक वाजपेयी के निर्देशन तथा उप वनमण्डलाधिकारी अनिल कुमार सिंह पैकरा के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र बलरामपुर के सर्किल मानिकपुर अंतर्गत यह कार्रवाई की गई। वन विभाग को सूचना मिली थी कि मानपुर क्षेत्र से अवैध रूप से साल लकड़ी का परिवहन किया जा रहा है।

जांच के दौरान पिकअप वाहन क्रमांक यूपी 64 टी 9601 में साल प्रजाति के 8 नग लट्ठे (करीब 1.915 घनमीटर) लोड पाए गए। वाहन में सवार विष्णु गुप्ता एवं सर्वाेत्तम गुप्ता, निवासी ग्राम बानापती, लकड़ी के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद वन विभाग ने वाहन सहित वनोपज को जब्त कर लिया।

प्रकरण में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41 एवं 52 तथा छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 के नियम 22 के तहत कार्रवाई की जा रही है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया है।

कार्रवाई में वनपरिक्षेत्राधिकारी निखिल सक्सेना, वनपाल धनश्याम शर्मा, प्रहलाद तिवारी, वनरक्षक अजीत कुजूर, शिवशंकर सिंह, देवीलाल, राजेश राम, संजीव सिंह एवं सुरेन्द्र सिंह ओइके सहित वन विभाग का अमला उपस्थित रहा।

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