छत्तीसगढ़
बिना टिकट यात्रा पर रू.500 जुर्माना, पहले रू.250 था:महिला कोच में घुसे तो रू.2500 पेनाल्टी, स्टेशन-ट्रेन में भीख मांगने पर रोक
दुर्ग-भिलाई, एजेंसी। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों में नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कई बदलाव किए हैं। अब नियम तोड़ने वालों पर डबल पेनाल्टी लगाई जाएगी। बिना टिकट यात्रा करने पर 500 रुपए जुर्माना लिया जाएगा, जो पहले 250 रुपए था।

वहीं, महिला कोच में घुसने पर 2500 रुपए, स्मोकिंग करने पर 2 हजार रुपए, भीख मांगने और बिना अनुमति फेरी लगाकर सामान बेचने पर 2 हजार तक की पेनाल्टी लगाई जाएगी।
ट्रेन और स्टेशनों पर भीख मांगने वालों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये नए नियम आज से लागू हो गए हैं। इसे लेकर रेलवे स्टेशनों पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है।

पुराने नियमों में किया गया बदलाव
जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है। रेलवे का कहना है कि इन बदलावों का मकसद यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, रेलवे परिसर में अनुशासन बनाए रखना और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती करना है।
10 दिन पहले से सख्ती
जानकारी के अनुसार यह बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू होना था, लेकिन रेलवे ने इसे 20 जून से ही लागू करने का फैसला किया है। रेलवे स्टेशनों पर इसको लेकर अनाउंसमेंट शुरू हो गए हैं।
मामला कोर्ट तक जा सकता है
अगर कोई यात्री बिना वैध टिकट यात्रा करता है, पुरानी टिकट का दोबारा इस्तेमाल करता है या टिकट से जुड़े नियमों का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उससे पूरा किराया वसूला जाएगा।
इसके साथ कम से कम 500 रुपए अतिरिक्त पेनल्टी भी देनी होगी। यदि यात्री भुगतान नहीं करता है तो मामला कोर्ट तक जा सकता है और आगे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
टिकट ट्रांसफर को लेकर भी लगेगा जुर्माना
रेलवे ने किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट लेकर यात्रा करने वालों पर भी सख्ती बढ़ा दी है। ऐसे मामलों में टिकट जब्त की जा सकती है और यात्री से पूरा किराया वसूला जाएगा, साथ ही कम से कम 500 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा।
महिलाओं के लिए आरक्षित कोच, सीट या केबिन में बिना अनुमति जाने पर भी अब कड़ा जुर्माना लगेगा। ऐसे मामलों में 2500 रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है। जरूरत पड़ने पर यात्री को तुरंत कोच से हटाया जा सकता है और गंभीर मामलों में कोर्ट में भी कार्रवाई हो सकती है।
भीख मांगने पर पूरी तरह रोक
संसोधन नियमों के अनुसार आज से ही रेलवे परिसर और ट्रेनों में भीख मांगने, बिना अनुमति सामान बेचने या फेरी लगाने पर भी कार्रवाई बढ़ाई गई है। ऐसे मामलों में 2000 रुपए तक पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। बार-बार नियम तोड़ने वालों पर और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
ट्रेन में हंगामा करना पड़ेगा भारी
वहीं अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में ट्रेन या स्टेशन परिसर में हंगामा करता है, यात्रियों को परेशान करता है या रेलवे व्यवस्था में बाधा डालता है तो उसे ट्रेन से हटाया जा सकता है। ऐसे मामलों में 1000 रुपए तक पेनल्टी, कम अवधि की जेल या सामुदायिक सेवा जैसे प्रावधान भी रखे गए हैं।
इसके अलावा रेलवे परिसर में थूकना, अभद्र व्यवहार करना, प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसना, ट्रैक या यार्ड में बिना अनुमति जाना और यातायात नियम तोड़ना भी कार्रवाई के दायरे में आएगा। ऐसे मामलों में 500 रुपए तक पेनल्टी और गंभीर मामलों में जेल हो सकती है।
प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करना भी अपराध
रेलवे ने खतरनाक और प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करने वालों के खिलाफ सबसे सख्त नियम बनाए हैं। ऐसे मामलों में सामान जब्त किया जा सकेगा और न्यूनतम 10 हजार रुपए तक पेनल्टी लग सकती है। जरूरत पड़ने पर अदालत एक साल तक की सजा भी दे सकती है।
कोरबा
पीएम आवास शहरी 2.0 योजना से साकार हुआ गुंजा साहू का पक्के घर का सपना
कोरबा। शासन की महत्वाकांक्षी पीएम आवास शहरी 2.0 योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए पक्के आवास का सपना साकार कर रही है। इसी योजना के तहत कोरबा शहर के काशीनगर निवासी श्रीमती गुंजा साहू को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त हुई, जिससे उनका वर्षों पुराना सपना पूरा हो सका।

श्रीमती गुंजा साहू के पति सोनू राम साहू ठेका कर्मी के रूप में कार्यरत हैं। सीमित आय के कारण पक्का मकान बनाना परिवार के लिए कठिन था। योजना के अंतर्गत उन्हें तीन किश्तों में लगभग 2.50 लाख रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई। इस राशि तथा अपनी बचत का उपयोग कर उन्होंने अपने आवास का निर्माण पूरा किया। आज उनका परिवार अपने पक्के घर में सुरक्षित एवं सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर रहा है। यह आवास उनके लिए केवल एक घर नहीं, बल्कि सुरक्षा, आत्मसम्मान और बेहतर भविष्य का आधार बन गया है।
अपनी खुशी व्यक्त करते हुए श्रीमती गुंजा साहू ने कहा, पक्का घर बनाना हमारा सपना था, जो अब पूरा हो गया है। शासन की सहायता से हमें अपना आशियाना मिला है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री एवं शासन के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
पीएम आवास शहरी 2.0 योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवासीय सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है।
कोरबा
बिहान योजना ने दी नई पहचान – सुरेखा जायसवाल बनीं ‘लखपति दीदी’
कोरबा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। बिहान योजना के माध्यम से महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस पहल से अनेक महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। कटघोरा विकासखंड के ग्राम धंवईपुर नवापारा की निवासी श्रीमती सुरेखा जायसवाल इसकी प्रेरणादायक मिसाल हैं।

कक्षा दसवीं तक शिक्षित श्रीमती सुरेखा जायसवाल पहले एक सामान्य गृहिणी थीं। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी मुख्य रूप से उनके पति पर थी, लेकिन वे भी परिवार की आय बढ़ाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की इच्छा रखती थीं। वर्ष 2019 में बिहान योजना के अंतर्गत आस्था महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ना उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।
समूह से जुड़ने के बाद उन्हें वित्तीय सहयोग के साथ-साथ विभिन्न प्रशिक्षण प्राप्त हुए, जिससे उनके भीतर आत्मविश्वास का विकास हुआ और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला। समूह के माध्यम से उन्हें आरएफ मद से 10 हजार रुपये, सीआईएफ मद से 30 हजार रुपये तथा स्वयं सिद्धा पहल के अंतर्गत 2 लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त एफएलसीआरपी के माध्यम से बैंक से 1 लाख रुपये का ऋण भी उपलब्ध कराया गया।
प्राप्त वित्तीय सहायता का सदुपयोग करते हुए श्रीमती सुरेखा ने श्रृंगार सामग्री की दुकान, किराना दुकान एवं फोटोकॉपी सेंटर की स्थापना की। उनकी मेहनत, लगन और व्यवसायिक समझ का परिणाम यह रहा कि आज उनकी वार्षिक आय लगभग 1 लाख 10 हजार रुपये तक पहुंच गई है। आर्थिक रूप से सशक्त बनने के साथ ही उन्होंने समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है और आज वे लखपति दीदी के रूप में जानी जाती हैं।
श्रीमती सुरेखा बताती हैं कि स्वरोजगार से जुड़ने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया है। अब वे परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं तथा घर के निर्णयों में भी उनकी सक्रिय भूमिका है। आर्थिक आत्मनिर्भरता ने उनके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई प्रदान की है।
अपनी सफलता का श्रेय वे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, छत्तीसगढ़ शासन और बिहान योजना को देते हुए कहती हैं कि शासन के सहयोग और स्व-सहायता समूह से मिले मार्गदर्शन ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया। आज वे सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर रही हैं और अपने परिवार को आर्थिक संबल प्रदान कर रही हैं।
श्रीमती सुरेखा जायसवाल की सफलता की यह कहानी दर्शाती है कि उचित मार्गदर्शन, वित्तीय सहयोग और दृढ़ संकल्प के बल पर महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन सकती हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। बिहान योजना इसी परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनकर ग्रामीण महिलाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है।
कोरबा
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना बनी सहारा,मनोज खूंटे के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव
कोरबा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का सशक्त माध्यम बन रही है। योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की सहायता राशि सीधे अंतरित की जाती है, जिससे उनकी दैनिक जरूरतों की पूर्ति के साथ-साथ भविष्य की योजनाओं को भी नई दिशा मिल रही है।
कोरबा जिले के ग्राम भुलसीडीह निवासी मनोज खूंटे इस योजना के लाभान्वित हितग्राही हैं। भूमिहीन होने के कारण उनकी आजीविका का मुख्य आधार मजदूरी कार्य था। सीमित आय में चार सदस्यीय परिवार का भरण-पोषण, बच्चों की शिक्षा और अन्य आवश्यक खर्चों का प्रबंधन करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। कई बार आर्थिक तंगी के कारण परिवार की जरूरतों को पूरा करना कठिन हो जाता था।

श्री खूंटे बताते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्राप्त होने वाली 10 हजार रुपये की वार्षिक सहायता राशि ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। इस राशि से वे बच्चों की पढ़ाई, घरेलू आवश्यकताओं और अन्य जरूरी खर्चों का बेहतर ढंग से प्रबंधन कर पा रहे हैं। इससे परिवार को आर्थिक राहत मिली है और जीवन में स्थिरता आई है।
वे बताते हैं कि अब उनका ध्यान केवल वर्तमान आवश्यकताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य को लेकर भी नई सोच विकसित हुई है। योजना से प्राप्त राशि का एक हिस्सा बचाकर वे छोटा व्यवसाय प्रारंभ करने की योजना बना रहे हैं, जिससे परिवार के लिए आय का स्थायी स्रोत तैयार किया जा सके और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।
मनोज खूंटे ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना उनके जैसे भूमिहीन मजदूर परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इससे उन्हें आर्थिक संबल मिला है, बच्चों के भविष्य के प्रति विश्वास बढ़ा है और परिवार को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हुआ है।
’दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना’ केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आत्मविश्वास, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का नया आधार भी उपलब्ध करा रही है। यह योजना राज्य शासन की जनकल्याणकारी सोच को साकार करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
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