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पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की हरियाणा-पंजाब सरकार को चेतावनी:कहा- सख्त आदेश देने को मजबूर न करें; जुर्माना कम लगाया, जानकारी भी गलत दी

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हिसार ,एजेंसी। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने गलत जानकारी देने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। हरियाणा सरकार की कार्रवाई से भी सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया। कोर्ट ने कहा कि हमें सख्त आदेश देने के लिए मजबूर न करें।

जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस ए अमानुल्लाह और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने पंजाब और हरियाणा सरकार की खेतों में पराली जलाने से रोकने की कोशिशों को महज दिखावा बताया।

कोर्ट ने कहा कि अगर ये सरकारें वास्तव में कानून लागू करने में रुचि रखती हैं तो कम से कम एक मुकदमा तो चलना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को याद दिलाया जाए कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। प्रदूषण में रहना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है।

हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं की सैटेलाइट इमेज।

हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं की सैटेलाइट इमेज।

केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA) के तहत नियम बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समय दिया।

दिल्ली-NCR में लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा- आयोग ने प्रदूषण रोकने के लिए लागू होने वाली सख्तियों को लागू करवाने के लिए कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया। प्रदूषण को रोकने में नाकाम रहे अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसके बजाय उन्हें सिर्फ नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया?

जिस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि पराली जलाने वालों पर 10 दिन के अंदर CAQM एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी।

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इस राज्य के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: अब बिना ब्याज के मिलेगा 10 लाख तक का लोन

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जयपुर, एजेंसी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को उद्यमी बनाने की दिशा में अपने सबसे महत्वाकांक्षी कदम की विस्तृत रूपरेखा पेश कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 12 जनवरी को लॉन्च की गई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन अब उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने जारी कर दी है। इस योजना का लक्ष्य राज्य के 1 लाख युवाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देना है।

बिना ब्याज मिलेगा लोन: सरकार भरेगी पूरा इंटरेस्ट

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि यह योजना युवाओं को आर्थिक बोझ से पूरी तरह मुक्त रखेगी। योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि युवाओं को जो ऋण (Loan) दिया जाएगा उस पर लगने वाले ब्याज का 100% भुगतान राज्य सरकार खुद करेगी।

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योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता

  • ऋण राशि: विनिर्माण (Manufacturing), सेवा (Service) और व्यापार (Trade) क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण।
  • मार्जिन मनी: सरकार रू.50,000 तक की मार्जिन मनी (शुरुआती पूंजी सहायता) भी देगी।
  • अतिरिक्त लाभ: CGTMSE शुल्क (गारंटी शुल्क) का पुनर्भरण भी सरकार द्वारा किया जाएगा जिससे युवाओं को बिना किसी गारंटी की चिंता के लोन मिल सकेगा।

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योग्यता के आधार पर तय की गई ऋण राशि

योजना को इस तरह डिजाइन किया गया है कि शैक्षणिक योग्यता के अनुसार युवाओं को अधिक लाभ मिले। इसे दो श्रेणियों में बांटा गया है:

1. 8वीं से 12वीं पास युवाओं के लिए:

  • सेवा एवं व्यापार: रू.3.5 लाख तक का लोन।
  • मैन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण): रू.7.5 लाख तक का लोन।
  • मार्जिन मनी: रू.35,000 तक की सहायता।

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2. स्नातक (Graduate), ITI या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए:

  • सेवा एवं व्यापार: रू.5 लाख तक का लोन।
  • मैन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण): रू.10 लाख तक का लोन।
  • मार्जिन मनी: रू.50,000 तक की सहायता।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना के लिए आवेदन पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होंगे। जल्द ही एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जहां युवा घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को केवल नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि जॉब गिवर (नौकरी देने वाला) बनाना है।

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लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर की Pakistan में मौत

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जम्मू-कश्मीर,एजेंसी।  आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर अब्दुल गफ्फार पाकिस्तान में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उसकी मौत को लेकर अभी तक पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि या स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है।

बताया जा रहा है कि अब्दुल गफ्फार लश्कर के वरिष्ठ आतंकियों में शामिल था और संगठन के कई अहम ऑपरेशनों से जुड़ा रहा है। सोशल मीडिया पर उसकी एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वह लश्कर सरगना हाफिज सईद के बेटे के साथ दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं।

गफ्फार की मौत के बाद आतंकी संगठनों के अंदरखाने हलचल मची हुई है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना का असर लश्कर के नेटवर्क और उसकी गतिविधियों पर पड़ सकता है। हालांकि, उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी जांच का विषय बना हुआ है।

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वांगचुक की पत्नी बोलीं-सोनम जेल में फर्श पर सो रहे:बैरक में टहलने तक की जगह नहीं, सरकार जानती हैं उनके केस में दम नहीं

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नई दिल्ली,एजेंसी। लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कहा कि सोनम को जेल में फर्श पर कंबल में सोना पड़ा रहा है। उनके पास कोई फर्नीचर नहीं है।

उन्होंने कहा कि उनके बैरक में इतनी भी जगह नहीं है कि वे ठीक से टहल सकें। आंगमे ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तारीख पर तारीख मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि केस में कोई दम नहीं है।

गीतांजलि ने न्यूज एजेंसी PTI को दिए इंटरव्यू में ये बाते कहीं। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया था।

यह कार्रवाई लेह में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के दो दिन बाद की गई थी। इन प्रदर्शनों में चार लोगों की मौत हुई थी और 90 लोग घायल हुए थे।

गीतांजलि ने और क्या कहा…

  • गीतांजलि आंगमो ने कहा कि सोनम वांगचुक की हिरासत के खिलाफ विरोध न होने से वह थोड़ी निराश हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आवाज़ को और एकजुट और मज़बूत होना चाहिए।
  • आंगमो के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 5 से 10 दिनों के भीतर सभी दस्तावेज दिए जाने चाहिए। लेकिन वांगचुक को जरूरी वीडियो 28वें दिन दिए गए।
  • उन्होंने कहा कि यह NSA की धारा 8 का उल्लंघन है और इसी आधार पर हिरासत आदेश रद्द होना चाहिए। जरूरी दस्तावेज देर से मिलने के कारण वांगचुक सलाहकार बोर्ड के सामने प्रभावी तरीके से अपनी बात नहीं रख पाए।
  • जिन पांच FIR का हवाला दिया गया है, उनमें से तीन में वांगचुक का नाम नहीं है। जिन दो FIR में नाम है, उनमें से एक अगस्त 2025 की है, जिसमें न तो नोटिस दिया गया और न पूछताछ हुई।
  • उन्होंने आरोप लगाया कि जिला मजिस्ट्रेट का हिरासत आदेश पुलिस के प्रस्ताव की कॉपी-पेस्ट है। अधिकारी को अपना दिमाग लगाना चाहिए, सिर्फ कागज़ों की नकल नहीं करनी चाहिए।
  • आंगमो ने कहा कि वे मामले को राजनीतिक नहीं बनाना चाहतीं। लेकिन उन्होंने कोर्ट में हो रही देरी पर चिंता जताई। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार की ओर से तारीख पर तारीख ली जा रही है।
  • गीतांजलि बोलीं- सोनम जेल के अनुभव पर किताब लिख रहे
  • गीतांजलि आंगमो ने बताया कि सोनम जेल के अपने अनुभव पर जो किताब लिख रहे हैं, उसका टाइटल शायद फॉरएवर पॉजिटिव होगा। अगर वह कुछ चींटियों और उनके व्यवहार को देखते हैं, तो वह मुझसे चींटियों के व्यवहार पर किताबें लाने के लिए कहते हैं।
  • उन्होंने कहा कि चींटियों के समुदाय में बहुत एकता, बहुत टीम भावना होती है। तो, शायद वह उसका अध्ययन करना चाहते हैं। उनके मुताबिक वांगचुक को धूपघड़ी पर किताबें चाहिए थीं, क्योंकि उनके पास लंबे समय तक घड़ी नहीं थी। वांगचुक को मैकेनिकल घड़ियों सहित कोई भी डिवाइस रखने की इजाजत नहीं है।

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