Connect with us

कोरबा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा जिले को दी 223 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात

Published

on

199 करोड़ से अधिक राशि के 50 विभिन्न विकास कार्यों का किया भूमिपूजन, 24 करोड़ से अधिक राशि के 16 कार्यों का हुआ लोकार्पण

लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होल्कर के प्रतिमा का हुआ अनावरण

कोरबा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कोरबा जिले के प्रवास के दौरान जिलेवासियों को लगभग 223 करोड़ 88 लाख 41 हजार से अधिक लागत की 66 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। श्री साय ने विभिन्न विभागों के अंतर्गत किए जा रहे 66 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन और शिलान्यास किया। इन विकास कार्यों में 24 करोड़ 10 लाख 70 हजार से अधिक राशि के 16 कार्यों का लोकार्पण एवं 199 करोड़ 77 लाख 71 हजार से अधिक राशि की 50 कार्यों का भूमिपूजन/शिलान्यास शामिल हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने कन्वेंशन सेंटर में लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा का लोकार्पण किया और कन्वेंशन सेंटर को लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होल्कर के नाम से नामकरण किया।
मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा किए जाने वाली 16 लोकार्पण कार्यों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत 15 करोड़ 06 लाख 77 हजार लागत के 11 कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्राम केरवाद्वारी, डूमरडीह, कोरकोमा, कसईपाली, बारी उमरांव, कपोट, नुनेरा, कोटमर्रा, लैंगा, बेतलो और सरपता में एकल ग्राम योजना शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भैसमा, कुदमुरा और पसान में 75-75 लाख की लागत से नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण, नगर पालिक निगम कोरबा के अन्तर्गत 03 करोड़ 58 लाख की लागत से स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम विद्यालय एनसीडीसी कोरबा में नवीन भवन/जीर्णोद्धार कार्य, और क्रेड़ा विभाग अन्तर्गत 03 करोड़ 20 लाख 70 हजार 920 रूपये की लागत से कोरबा जिले के 47 छात्रावासों/आश्रमों में 2.4 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट स्थापना कार्य शामिल हैं।
भूमि पूजन के कार्यों के अंतर्गत नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगर पालिका निगम कोरबा व नगर पालिका परिषद दीपका में डीएमएफ, 15 वें वित्त सहित अन्य मदों से 15 करोड़ 38 लाख 85 हजार लागत के 09 कार्यों का भूमि पूजन/शिलान्यास किया गया। इनमें 06 करोड़ 66 लाख 35 हजार की लागत से 15 वें वित्त अंतर्गत नगर पालिक निगम कोरबा हेतु 100 टीपीडी सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, 05 करोड़ 78 लाख एक हजार की लागत से प्रधानमंत्री ई-बस सेवा अंतर्गत दर्री जोन क्रमांक 06 में सिटी बस डिपो/टर्मिनल कॉपलेक्स का निर्माण कार्य, 41 लाख 13 हजार की लागत से 100 बैड हॉस्पिटल में एसएनसीयू हॉल, गैलरी शेड, रैम्प एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य, 61 लाख की लागत से वार्ड क्रमांक 32 में प्रशिक्षण हाल निर्माण, वार्ड क्रमांक 31 में 50 लाख की लागत से प्रशिक्षण हॉल निर्माण, 25 लाख की लागत से अयोध्यापुरी तालाब में जल संवर्धन हेतु निर्माण कार्य, 42 लाख 31 हजार की लागत से भू-जल स्त्रोत सुधार के लिए रिचार्ज वेल, डिसिल्टींग, आयल एवं ग्रीस टै्रपिंग का निर्माण कार्य, नगर पालिका परिषद दीपका अंतर्गत 68 लाख 20 हजार की लागत से निकाय क्षेत्रांतर्गत घरों में पेयजल हेतु सर्विस कनेक्शन प्रदाय कार्य और 06 लाख 85 हजार लागत की वार्ड क्रमांक 06 में टॉवर रोड से गणेश साहू घर तक आरसीसी नाली निर्माण कार्य शामिल हैं।


इसी तरह ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के अंतर्गत जिला खनिज संस्थान न्यास मद से 03 करोड़ 72 लाख 08 हजार की लागत से 07 कार्यों का भूमिपूजन किया गया। इनमें 01 करोड़ 84 लाख 68 हजार की लागत से विकासखंड स्तर पर 04 ट्रेनिंग हॉल, 49 लाख 98 हजार की लागत से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रजगामार में 01 प्रयोगशाला कक्ष, 30 लाख 65 हजार की लागत से प्राथमिक शाला हेतु 02 नवीन भवन, 33 लाख 20 हजार की लागत से माध्यमिक शाला हेतु 02 नवीन भवन निर्माण, 36 लाख 90 हजार की लागत से शासकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र नोनदरहा हेतु नवीन भवन निर्माण, 26 लाख 67 हजार की लागत से खाद भंडारण केन्द्र कटघोरा में अहाता निर्माण और 10 लाख की लागत से कलमीटिकरा से बरपाली आर.डी. 2 किलोमीटर में पुलिया निर्माण कार्य शामिल है। जल संसाधन विभाग अंतर्गत 02 करोड़ 79 लाख 32 हजार की लागत से तेन्दुभाठा एनीकट और 02 करोड़ 89 लाख 13 हजार की लागत से हाउसिंग बोर्ड कालोनी उरगा के पास डोमनाला स्टापडेम का निर्माण कार्य, कार्यपालन अभियंता मिनीमाता बांगो बांध संभाग क्र. 3 माचाडोली अंतर्गत मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना के तहत 03 करोड़ 02 लाख 25 हजार की लागत से कोरबा जिले के मिनीमाता बांगो बांध परिक्षेत्र में स्थित आई.बी.(निरीक्षण गृह) का जीर्णोंद्धार कार्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के तहत 01 करोड़ 19 लाख 78 हजार की लागत से पोंड़ी उपरोड़ा से जिला खनिज संस्थान न्यास से स्वीकृत लेपरा मार्ग के 274 मीटर लंबाई में पुर्ननिर्माण एवं रिटर्निंग वॉल निर्माण कार्य, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास अभिकरण अंतर्गत 02 करोड़ 68 लाख 89 हजार 100 की लागत से विभिन्न स्थलों में 50 नग सोलर हाईमास्ट संयंत्र स्थापना कार्य, 02 करोड़ 14 हजार 350 की लागत से 50 उप स्वास्थ्य केन्दा्रें में 1.2 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट स्थापना कार्य और लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 166 करोड़ 07 लाख 27 हजार की लागत से पुल-पुलिया, सड़क, भवन निर्माण, पहुंच मार्ग निर्माण सहित कुल 28 कार्यों का भूमिपूजन किया गया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव, उद्योग,वाणिज्य और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, विधायक प्रेमचंद पटेल, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, संभागीय संगठन प्रभारी अनुराग सिंहदेव, भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी, विधायक प्रतिनिधि भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विकास अग्रवाल, गोपाल साहू, मनोज शर्मा, जोगेश लांबा, अशोक चावलानी, ज्योतिनंद दुबे, दुष्यंत शर्मा आदि उपस्थित थे।

एक पेड़ माँ के नाम पर मुख्यमंत्री ने लगाए सिंदूरी के पौधे

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक पेड़ माँ के नाम के तहत रिसदी के कन्वेन्शन सेंटर परिसर में सिंदूरी पेड़ का रोपण किया। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने मौलश्री, मंत्री लखनलाल देवांगन ने बादाम के पौधे का रोपण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सहित अन्य अतिथियों ने लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के जीवनी पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

कोरबा

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का उद्देश्य कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन से पर्यावरण प्रदूषण रोकना है – सीईओ

Published

on

जिला पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 पर हुई कार्यशाला

कोरबा। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी 2026 को अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026, वर्ष 2016 के पुराने नियमों का स्थान लेंगे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को रोकना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उक्त बातें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दिनेश कुमार नाग ने बुधवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 संबंधी कार्यशाला में कही।

सीईओ श्री नाग ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह नियम 01 अप्रैल 2026 से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में लागू हो चुका है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर इन नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कचरे का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित निपटान हो सके। इसके लिए ग्राम पंचायतों में कचरा संग्रहण शुल्क, शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधान भी सुनिश्चित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि ग्राम एवं जनपद स्तर पर उत्पन्न होने वाले कचरे की रिपोर्ट प्रत्येक 15 दिवस में तैयार कर प्रस्तुत करनी होगी। राज्य शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु जून माह तक जिले की 25 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को वैज्ञानिक तरीके से कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

श्री नाग ने कहा कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत स्वयं से करनी होगी। जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी अपने घरों में वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन अपनाएं तथा कचरे के पृथक्करण के लिए नीले, हरे, लाल एवं पीले रंग के डस्टबिन का उपयोग करें, ताकि विभिन्न प्रकार के कचरे का पृथक-पृथक निपटान किया जा सके।

कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन के श्री दीप सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के उद्देश्य, महत्वपूर्ण विशेषताओं एवं मुख्य प्रावधानों की जानकारी पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से दी गई।

कार्यक्रम में लेखा अधिकारी श्री राजेंद्र यादव, सहायक परियोजना अधिकारी श्रीमती इंदिरा भगत, श्रीमती अमिता साहू, जनपद पंचायतों के सीईओ, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधिकारी-कर्मचारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी एवं तकनीकी सहायक उपस्थित रहे।

Continue Reading

कोरबा

अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हेतु अशोक मोदी सहित 13 पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल इंदौर रवाना

Published

on

कोरबा। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होने हेतु छत्तीसगढ़ संगठन के प्रांतीय चेयरमैन अशोक मोदी, प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. अशोक अग्रवाल, बाबूलाल अग्रवाल, जयदेव सिंघल, महेन्द्र सक्सेरिया, आशीष सक्सेरिया एवं डाॅ. अनिता मोहनलाल सहित अन्य पदाधिकारी आज इंदौर के लिए रवाना हो गए।

विदित हो कि अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 30 एवं 31 मई 2026 को इंदौर में आयोजित है। इस अधिवेशन में संगठन के देशभर के प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सम्मिलित होंगे।
अधिवेशन में उपस्थित पदाधिकारीगणों के द्वारा राष्ट्रहित एवं समाजहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की जायेगी। साथ ही समाजसेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक समरसता एवं राजनीतिक भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे एवं संगठन की सदस्यता को बढ़ाने एवं इसको 1 करोड तक पहुॅचाने का लक्ष्य रखा जायेगा जिस पर कार्य करने पर भी विचार किया जायेगा।
उक्त कार्यक्रम राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल के सानिध्य में तथा नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण मित्तल की अध्यक्षता में संपन्न होगा।
अशोक मोदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन के कार्यक्रम सराहनीय रहे हैं तथा सामाजिक सेवा, धार्मिक सेवा, व्यापार एवं उद्योग में छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज की बड़ी भूमिका रही है और राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में जो ठोस निर्णय लिए जाएंगे, उसे छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाएगा।

Continue Reading

कोरबा

कोरबा दीपका में उपचुनाव, हाईकोर्ट पहुंचा मामला, क्या पावर का हुआ गलत इस्तेमाल

Published

on

प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोकने मनमाना नियम थोपने का आरोप

हाईकोर्ट के निर्णय पर टिकी शोभा तिग्गा की उम्मीदें

बिलासपुर//कोरबा। कोरबा जिले के नगर पालिका परिषद दीपका अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 में हो रहे उपचुनाव को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है इस उपचुनाव में भाग लेने की इच्छुक अभ्यर्थी का नामांकन पत्र मनमाना नियम थोप कर लेने से अस्वीकार कर कर दिया गया इससे क्षुब्ध हो कर शोभा तिग्ग ने उच्च न्यायालय की शरण ली है अपने अधिवक्ता अंशुल तिवारी के माध्यम से याचिका दायर कर राहत देने की गुहार लगाई है इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के साचिव/कमिश्नर, रायपुर, जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीपका व रिटर्निंग ऑफिसर, वार्ड नंबर 15 को प्रतिवादी बनाया गया है ।

याचिकाकर्ता शोभा तिग्गा वार्ड 15 दीपका की निवासी है, उसने दीपका के वार्ड नंबर 15 के काउंसलर/पार्षद के पद के लिए उसकी उम्मीदवारी में रुकावट डालने के लिए नगर पालिका अधिकारियों की मनमानी कार्रवाई को चुनौती दी है। 11.05.2026 के इलेक्शन नोटिफिकेशन के मुताबिक वह पालिका चुनाव लड़ना चाहती थी और उसने कानून के मुताबिक अपने नामांकन पत्र तैयार किए थे। इलेक्शन शेड्यूल में नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख 18.05.2026 तय की गई थी, जिसमें 01.06.2026 को पोलिंग और 04.06.2026 को काउंटिंग तय है ।

दुकान का एनओसी मांगा गया,इसी पर सवाल

शोभा तिग्गा ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने पहले साल 2021 में नगर पालिका दीपका के अंतर्गत चौपाटी में दुकान नंबर 06 चलाने के लिए एक एग्रीमेंट किया था और उसी साल उस दुकान से जुड़े सभी ड्यूज़ (बकाया) भी क्लियर कर दिए थे लेकिन जब उसने 18 मई 2026 को अपना नॉमिनेशन पेपर जमा करने के लिए ऑफिस गई तो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर ने एक विवादित लेटर जारी किया जिसमें उसे उस दुकान के संबंध में म्युनिसिपल काउंसिल से एक NOC या पंचनामा पेश करने का निर्देश दिया गया था इसके तुरंत बाद 18 मई को ही शोभा तिग्गा ने एक रिक्वेस्ट दी जिसमें उसी ऑफिस से NOC जारी करने की मांग की गई क्योंकि CMO खुद ही वह अथॉरिटी थे जो ऐसे NOC पर ज़ोर दे रहे थे और किसी भी बकाया का स्टेटस साफ़ करने और NOC जारी करने के लिए भी वही अथॉरिटी थे याचिकाकर्ता ने कहा है कि ऐसे डॉक्यूमेंट पर ज़ोर देना पूरी तरह से मनमाना था और किसी भी कानूनी नियम से सपोर्टेड नहीं था पिटीशनर का कहना है कि 2021 के बाद से उसके खिलाफ कभी कोर्ड बकाया नोटिस डिमांड या रिकवरी की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।

न्याय सिद्धान्तों का उल्लंघन

पिटीशनर शोभा तिग्गा का कहना है कि विवादित कार्रवाई गैर-कानूनी मनमाना और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन है क्योंकि रेस्पोंडेंट्स ने नॉमिनेशन पेपर स्वीकार करने के लिए एक गैर-कानूनी शर्त लगाने की कोशिश की है यह खास तौर पर कहा गया है कि पिटीशनर छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1961 के सेक्शन 35 के तहत किसी भी तरह की डिसक्वालिफिकेशन के दायरे में नहीं आती है क्योंकि उसके खिलाफ कोई मौजूदा म्युनिसिपल बकाया नहीं है और डिसक्वालिफिकेशन लिए कानूनी शर्तें नहीं हैं रेस्पोंडेंट बिना इजाज़त NOC की ज़रूरत पर ज़ोर देकर कानूनी तौर पर अयोग्य ठहराए जाने का दायरा नहीं बढ़ा सकते। पिटीशनर ने 18.05.2026 के विवादित लेटर को रद्द करने और रेस्पोंडेंट को यह निर्देश देने की मांग की है कि वे कानून के तहत तय नहीं किए गए किसी भी डॉक्यूमेंट पर ज़ोर दिए बिना उसका नॉमिनेशन पेपर स्वीकार करें और प्रोसेस करें ।

मनमानी, बेमतलब और पावर का गलत इस्तेमाल

शोभा तिग्गा ने याचिका में कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया मनमानी बेमतलब और सही प्रक्रिया की बुनियादी ज़रूरतों के खिलाफ है उसको ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं दिखाया गया जिसके तहत काउंसिलर/पार्षद के ऑफिस के लिए नॉमिनेशन स्वीकार करने की शर्त के तौर पर नगर निगम से पहले किराए पर ली गई दुकान के संबंध में कोई NOC जमा करने की ज़रूरत हो शोभा का कहना है कि जिस लेटर पर सवाल उठाया गया है वह उसे उसका नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने से रोकने का एक साफ तरीका है जिससे चुनाव लड़ने के उसके डेमोक्रेटिक (लोकतांत्रिक) अधिकार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आरोप है कि यह सब जानबूझकर रुकावट डालने के मतलब में गलत इरादे से की गई है भले ही किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई निजी गलत इरादे न बताए गए हों बार-बार कहने के बावजूद नॉमिनेशन स्टेज पर एक गैर-कानूनी डॉक्यूमेंट पर ज़ोर देना, पावर का मनमाना इस्तेमाल दिखाता है ।

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2020 Divya Akash | RNI- CHHHIN/2010/47078 | IN FRONT OF PRESS CLUB TILAK BHAVAN TP NAGAR KORBA 495677