देश
गिरफ्तारी या 30 दिन हिरासत पर PM-CM का पद जाएगा:5 साल+ सजा वाले अपराध में लागू होगा, सरकार बिल लाई, विपक्ष का विरोध, JPC को भेजा
नई दिल्ली,एजेंसी।प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन की हिरासत में रहता है, जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में इससे संबंधित तीन बिल पेश किए। तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की।
विपक्ष ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले फेंके। कांग्रेस, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सपा ने बिलों को न्याय विरोधी, संविधान विरोधी बताया। इस पर शाह ने बिलों को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजने की बात कही।
ये तीनों बिल अलग-अलग इसलिए लाए गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित राज्यों के लीडर्स के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं।
- पहला बिल: 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 है, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा।
- दूसरा बिल: गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज (संशोधन) बिल 2025 है, जो केंद्र शासित राज्यों के लिए है।
- तीसरा बिल: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2025 है, जिसे जम्मू-कश्मीर पर लागू किया जाएगा।
दिल्ली के CM केजरीवाल ने 6 महीने और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने 241 दिनों तक हिरासत और जेल में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। केजरीवाल पद पर रहते गिरफ्तार होने वाले पहले CM थे।
अब तीनों बिल के बारे में डिटेल में जानिए
1. गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज (संशोधन) बिल 2025
केंद्र सरकार के मुताबिक, अभी केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट, 1963 (1963 का 20) के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है।
इसलिए, ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट, 1963 की धारा 45 में संशोधन की आवश्यकता है।
2. 130वां संविधान संशोधन बिल 2025
केंद्र ने इस बिल को लेकर बताया कि संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो और हिरासत में लिया गया हो।
इसलिए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री और राज्यों या नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन की जरूरत है।
3. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2025
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 में संशोधन के बाद गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन में हटाने का प्रावधान होगा।
ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने वाला बिल भी पेश केंद्र सरकार लोकसभा में आज ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने वाला बिल भी पेश किया। कैबिनेट ने 19 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दी। इसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग, विज्ञापन, खेल के लिए उकसाने वाले को सजा-जुर्माना या दोनों हो सकता है। तीन साल तक कैद या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
केजरीवाल ने गिरफ्तारी के 6 महीने बाद भी इस्तीफा नहीं दिया था

शराब नीति केस केस में तत्कालीन CM केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था।- फाइल फोटो
केंद्र सरकार का मानना है कि ये तीनों बिल लोकतंत्र और सुशासन की साख मजबूत करेंगे। अब तक, संविधान के तहत, केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता था। मौजूदा कानूनों में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को हटाने को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं है।
इसको लेकर कानूनी और सियासी विवाद होते रहे हैं। दिल्ली के तत्कालीन CM अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस केस में ED की गिरफ्तारी के बाद भी पद पर थे। जमानत के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था।
इधर, तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी भी 241 दिन जेल में रहते हुए मंत्री रहे थे, बालाजी को मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (MTC) में नौकरी के बदले नकद घोटाले के आरोपों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जून 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। इसके बाद भी वह 13 फरवरी 2024 तक पद पर बने रहे थे।
गिरफ्तारी से पहले वे बिजली, आबकारी और मद्य निषेध विभाग संभाल रहे थे। गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उन्हें “बिना विभाग वाला मंत्री” बनाए रखा और उनके विभाग अन्य सहयोगियों को सौंप दिए।
शाह आज जो तीन बिल पेश करेंगे, उनमें आपराधिक आरोपों के प्रकार को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अपराध के लिए कम से कम पांच साल की जेल की सजा होनी चाहिए। इसमें हत्या और यहां तक कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराध भी शामिल होंगे।

देश
पद्म पुरस्कार 2026: पद्म श्री लेने पहुंचे मार्शल आर्ट विशेषज्ञ, पीएम मोदी को किया साष्टांग दंडवत
नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब पद्म विजेताओं को सम्मानित कर रही थीं, तब उस समय एक अनोखा नजारा देखने को मिला. पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ पद्म श्री पुरस्कार ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साष्टांग प्रणाम किया. तुरंत पीएम मोदी अपनी कुर्सी से उठे और सिलंबम विशेषज्ञ के पजनीवेल को उठाया. के पजनीवेल पुडुचेरी के रहने वाले हैं और उन्हें पारंपरिक मार्शल आर्ट के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया.
#WATCH | Silambam exponent K. Pajanivel of Puducherry conferred with the Padma Shri for his contribution in the field of traditional martial arts pic.twitter.com/Sviqc6BPZm— ANI (@ANI) May 25, 2026

दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को मिला पद्म विभूषण, नम आंखों से हेमा मालिनी ने लिया सम्मान
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रसिद्ध दिग्गज अभिनेता स्वर्गीय धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने नम आंखों से दिवंगत पति और महान अभिनेता का सम्मान ग्रहण किया. धर्मेंद्र को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया. अभिनेता धर्मेंद्र के अलावा शास्त्रीय संगीतकार एवं वायलिन वादक एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया. राजम को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके अहम योगदान के लिए, खासकर ‘गायकी अंग’ शैली के माध्यम से वायलिन प्रस्तुति को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया. राजम ने पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से संगीत के गुर सीखे थे.
#WATCH | Delhi | Padma Vibhushan awarded to legendary veteran actor late Dharmendra by President Droupadi Murmu
BJP MP Hema Malini received the honour awarded to her late husband and legendary actor for his contribution in the field of Arts
(Video source: President of… pic.twitter.com/HglPJJAXRl— ANI (@ANI) May 25, 2026
पीयूष पांडे पद्म भूषण से सम्मानित
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञापन जगत के दिग्गज दिवंगत पीयूष पांडे को पद्म भूषण से सम्मानित किया. यह पुरस्कार उनकी पत्नी नीता जोशी ने ग्रहण किया. इसके अलावा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी; चुनौतियों का सामना कर रहे पारंपरिक भारतीय कला ‘अवधान’को पुनर्जीवित करने वाले शतावधानी आर गणेश; कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय सुरेश कुमार कोटक; और उदर रोग विशेषज्ञ कल्लीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया.
#WATCH | Delhi | President Droupadi Murmu confers Padma Bhushan on advertising legend late Piyush Pandey
The award was received by his wife Neeta Joshi.
(Video source: President of India/Social Media) pic.twitter.com/eHDX1A2yth— ANI (@ANI) May 25, 2026
वरिष्ठ पत्रकार कैलाश चंद्र पंत को पद्म श्री
वरिष्ठ पत्रकार कैलाश चंद्र पंत, जिन्होंने पूरे भारत में हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए काम किया, को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया. सोलर ग्रुप के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल ने भारत के रक्षा विनिर्माण इकोसिस्टम में अपने योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त किया.
पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को पद्म श्री
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर, अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के पूर्व महानिदेशक के विजय कुमार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया.
#WATCH | Padma Shri awarded to Paralympic gold medallist para high jumper Praveen Kumar by President Droupadi Murmu pic.twitter.com/eIByfLu8Vx— ANI (@ANI) May 25, 2026
छत्तीसगढ़
रायपुर : नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से की सौजन्य भेंट

रायपुर/नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उनके निवास पर सौजन्य भेंट की।
मुलाक़ात के दौरान दोनों नेताओं के बीच जनहित, सुशासन, शहरी विकास, सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ में चल रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की।

दोनों मुख्यमंत्रियों ने देश के विकास में राज्यों की सक्रिय भूमिका और आपसी सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ।
देश
CM योगी ने दी हरी झंडी: UP में ग्राम प्रधान बनेंगे प्रशासक, पंचायत चुनाव होने तक निभाएंगे भूमिका
लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद अब प्रदेश के मौजूदा ग्राम प्रधान अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में पंचायत व्यवस्था और विकास कार्यों में किसी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है। आदेश के तहत प्रधान अब अगले आदेश तक प्रशासक के तौर ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी संभालेंगे।

26 मई यानी कल पूरा होगा कार्यकाल
प्रधानों का कार्यकाल 26 मई यानी कल पूरा हो रहा है। गांवों में प्रशासनिक और विकास कार्य सुचारु रूप से चलते रहें, उद्देश्य से प्रधानों को प्रशासक की भूमिका में रखा गया है इस लिए ये व्यवस्था लागू की गई। प्रदेश में सभी 57,694 प्रधानों को पहली बार प्रशासक के तौर पर नियुक्त गया है। पहले एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया जाता था। पंचायत चुनाव तक वे गांव के विकास की जिम्मेदारी संभालते थे।
ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट के बाद होगा चुनाव
यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सीटों के ओबीसी आरक्षण का निर्धारण करने के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया गया है। ओबीसी आयोग 6 माह में सीटों का किस तरह से आरक्षण होगा, इसको लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार पंचायत चुनाव के तैयारी को तेज करेगी। इसके आधार पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि अब ये साफ हो गया है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के बाद ही पंचायत चुनाव हो पाएंगे।
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