छत्तीसगढ़
सस्ती होगी विदेशी शराब, साय कैबिनेट का फैसला:40 रु से 3000 तक प्रति बॉटल घटेगा दाम; सरकार ने 9.5% आबकारी शुल्क किया खत्म
रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब शराब सस्ती होगी। बजट से ठीक एक दिन पहले साय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर फैसला किया गया है। अंग्रेजी शराब पर लगने वाला 9.5% आबकारी शुल्क खत्म किया गया है। इससे हर बोतल पर 40 रुपए से 3 हजार रुपए तक दाम घट जाएंगे। रविवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में इसके अलावा कुछ विधेयकों को भी मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आबकारी विभाग को लेकर किए गए फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया है। ये भी तय किया गया है कि साल 2025-26 की आबकारी नीति साल 2024-25 की तरह ही होगी।
2025-26 में 674 मदिरा दुकानें और प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित करने का फैसला भी जस का तस रखा गया है। देशी शराब की आपूर्ति पहले जैसी ही रहेगी और पुरानी कीमत पर ही उपलब्ध होगी। विदेशी मदिरा थोक क्रय, वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा होगा। मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क भी जिस तरह पहले लगता था लगेगा।
आबकारी विभाग के अफसरों ने बताया कि सरकार के इस फैसले से अब “अतिरिक्त आबकारी शुल्क” , जो की छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के मदिरा क्रय के दर पर 9.5% राशि के बराबर होता है, इसे समाप्त किया गया है। इससे अंग्रेजी शराब जो मीडियम रेंज और हाई रेंज की हैं, उनके दाम कम होंगे। इससे दूसरे स्टेट में शराब की स्मगलिंग पर रोक लगेगी।
कैबिनेट में ये भी तय किया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित मामलों के तत्काल निराकरण और उपभोक्ता मामलों की समयबद्ध सुनवाई के लिए सदस्य का नया पद निकाला जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के समर्थन मूल्य योजना में धान और चावल परिवहन की दर के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।
अब विस्तार से जानिए कैबिनेट के फैसले
- वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति वर्ष 2024-25 की तरह ही होगी। 674 मदिरा दुकानें और जरूरत के मुताबिक प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित करने का फैसला भी यथावत रखा गया है।
- विदेशी मदिरा थोक क्रय और वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड से होगा। मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क पहले की तरह रहेगा।
- विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर 9.5 प्रतिशत की दर से लगने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त होगा।
- छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी मिली है।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हित को देखते हुए ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया।
- वर्तमान में पीएफआईसी की ओर से 100 करोड़ रु से ऊपर की परियोजनाएं स्वीकृत किए जा रहे हैं। बड़ी आईटी परियोजनाओं के संबंध में पहले से सशक्त समिति अनुमोदन की अनिवार्यता होने से अनुमोदन प्रक्रिया का डुप्लिकेशन होता है। इस कारण सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया।
- छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में पेंडिंग केस को जल्द निपटाने के लिए और समयबद्ध सुनवाई के लिए सदस्य का एक नया पद बनाने का फैसला लिया गया है।
- खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के समर्थन मूल्य योजना में धान एवं चावल परिवहन की दर के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर को मंजूर करने का फैसला लिया गया।
- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- रजिस्ट्री ऑफिसों के नियमित रूप से संचालन के लिए वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयक के पदोन्नति श्रेणी के खाली 9 पदों को भरने 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा में एक बार के लिए छूट देने का फैसला लिया गया है।
- औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 में प्रस्तावित संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –
- मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुमोदन किया गया।
- वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति वर्ष 2024-25 की भांति होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 674 मदिरा दुकानें तथा आवश्यकता अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित करने का निर्णय भी यथावत् रखा गया है। देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत् रेट ऑफर प्रभावी रहेगा। विदेशी मदिरा थोक क्रय, वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा होगा। मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क यथावत् रहेगा। विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर 9.5 प्रतिशत की दर से लगने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त होगा।
- मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- मंत्रिपरिषद द्वारा ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के हित को देखते हुए ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया। चूंकि वर्तमान में पीएफआईसी द्वारा 100 करोड़ रूपए से उपर की परियोजनाएं स्वीकृत किए जा रहे हैं। बड़ी आईटी परियोजनाओं के संबंध में पहले से सशक्त समिति अनुमोदन की अनिवार्यता होने से अनुमोदन प्रक्रिया का डुप्लिकेशन होता है। इस कारण सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया।
- छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और उपभोक्ता मामलों की समयबद्ध सुनवाई के लिए सदस्य का एक नवीन पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
- खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के समर्थन मूल्य योजना में धान एवं चावल परिवहन की दर के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 के माध्यम से कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 तथा ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- रजिस्ट्री ऑफिसों के नियमित रूप से संचालन के लिए वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयक के पदोन्नति श्रेणी के रिक्त 9 पदों की पूर्ति के लिए पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- राज्य में 01 नवम्बर 2024 से औद्योगिक विकास नीति 2024-30 प्रभावशील है। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 में प्रस्तावित संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ सरकार एवं व्यक्ति विकास केन्द्र इंडिया (द आर्ट ऑफ लिविंग) के मध्य आजीविका सृजन एवं ग्रामीण छत्तीसगढ़ का कल्याण विषयक एमओयू के लिए राज्य सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अधिकृत किया गया।
कोरबा
जिला कोरबा स्थित मेंडकल दुकानो´ में अनियमितता पाये जाने के कारण लायसेंस निलंबित
कोरबा। जिला दंडाधिकारी कुणाल दुदावत द्वारा दिये गये निर्देश के परिपालन में एवं सहायक औषधि नियत्रंक के मार्गदर्शन में औषधि विभाग के औषधि निरीक्षको´ के द्वारा जिला कोरबा स्थित मेडिकल स्टोर्स में बिना प्रिस्क्रीपसन के प्रतिबंधित नशीली दवाओं औषधियों के व्यापार पर नियंत्रण हेतू औचक निरीक्षण की कार्यवाही किया जा रहा है।
इसी क्रम में विगत दिनो में हरदी बाजार स्थित अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर्स, पाली स्थित जीके मेडिकल स्टोर्स, बालको स्थित मिश्रा मेडिकल स्टोर्स, ओम सांई मेडिकल गोढी, भैसमा स्थित मेनन मेडिकल, जायसवाल मेडिकल, मोनिशा मेडिकल स्टोर्स, प्रिशा मेडिकल ढेलवाडीह, सोहागपुर स्थित गर्वित मेडिकल स्टोर्स एवं छुरी स्थित मारूति मेडिकल स्टोर्स की जांच की गयी थी एवं जांच के दौरान औषधियों के क्रय-विक्रय अभिलेख मे अनियमितता पाये जाने पर उन्हे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त फर्मो मे से हरदी बाजार स्थित अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर्स, पाली स्थित जीके मेडिकल स्टोर्स, एवं सोहागपुर स्थित गर्वित मेडिकल स्टोर्स के द्वारा प्रस्तुत नोटिस का जवाब संतोषप्रद नही पाये जाने के कारण तीनो फर्मो का लाइसेंस का निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान फर्म से औषधियों का क्रय विक्रय नही किया जाएगा। अन्य फर्मो के जवाब प्राप्ति उपरांत अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।
औषधि नियम के अनुसार नशे के रूप में दुरूपयोग होने वाली औषधियों को बिना प्रिस्क्रीपसन के बिक्री किया जाना पूर्णरूपेण प्रतिंबंधित है। कोरबा जिले के समस्त ब्लाकों के मेडिकल स्टोर्स के नशीली दवाओं के अवैध विक्रय में नियंत्रण हेतू आगामी समय में इसी प्रकार औषधि विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चरणबद्व तरिकों से कार्यवाही की जायेगी।
निरीक्षण के दौरान जांच हेतु कोसबाडी, मडवारानी एवं ढेलवाडीह कटघोरा स्थित मेडिकल स्टोर्स से औषधि नमूनो का संकलन किया गया, जिसे परीक्षण हेतु राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया हैं। उक्त औषधि नमूनो की जांच परिणाम उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किया जायेगा। उपरोक्त कार्यवाही के दौरान खाद्य एवं औषधि विभाग के औषधि निरीक्षक उपस्थित थे।

कोरबा
अग्निवीर थल सेना भर्ती के लिए ऑनलाईन पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ी 10 अप्रैल 2026 तक करें आवेदन
कोरबा । सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर सेना में भर्ती के लिए ऑनलाईन पंजीकरण प्रक्रिया जो 13 फरवरी 2026 से 01 अप्रैल 2026 तक थी अब उसकी अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी गयी है। यह अधिसूचना भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाईट www.joinindianarmy.nic.in पर भी उपलब्ध है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत अग्निवीर केटेगरी (अग्निवीर पुरूष जनरल ड्यूटी, तकनीकी, लिपिक/स्टोरकीपर, ट्रेडमैन-दसवीं), ट्रेडमैन (आठवी), अग्निवीर महिला (सेना पुलिस) तथा स्थाई कैडर (नर्सिंग सहायक, सिपाही, फार्मा, हवलदार सेना शिक्षा तथा धर्म शिक्षक) के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। इच्छुक तथा योग्य पुरूष अथवा महिला उम्मीदवार वेबसाईट पर उपलब्ध विभिन्न पदों की अर्हता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
उम्मीदवार किसी भी स्पष्टीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नजदीक, सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771-2965212/0771-2965214 पर सम्पर्क कर सकते हैं। भारतीय सेना में चयन पारदर्शी है और केवल योग्यता के आधार पर चयन होता है। उम्मीदवारों को दलालों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है।

कोरबा
जिले में स्वास्थ्य गत आपात स्थिति में जीवनरक्षक सुविधाओं का हुआ विस्तारः 5 नए संजीवनी एक्सप्रेस के जुड़ने से आमजन को मिलेगा लाभ
विधायक कटघोरा, महापौर व कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, आमजनो को दी बधाई
संजीवनी एक्सप्रेस से ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी त्वरित और सशक्त चिकित्सा सहायताः- कलेक्टर
कोरबा। स्वास्थ्यगत आपात स्थिति में अब कोरबा जिले के नागरिकों तक तेज, सुलभ और जीवन रक्षक चिकित्सा सहायता की पहुँच बढ़ेगी। विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल, महापौर नगर निगम श्रीमती संजू देवी राजपूत, कलेक्टर कुणाल दुदावत, द्वारा आज कलेक्ट्रेट परिसर से 5 नए संजीवनी एक्सप्रेस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने जिलेवासियों को इस महत्वपूर्ण सुविधा के लिए बधाई दी और कहा कि यह पहल आमजन के स्वास्थ्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी। विधायक श्री पटेल व महापौर श्रीमती राजपूत ने जिलेवासियों को बधाई देते हुए कहा की नए संजीवनी एक्सप्रेस वाहन के आ जाने से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।

कलेक्टर श्री दुदावत ने कहा कि संजीवनी एक्सप्रेस के माध्यम से अब कोरबा जिला आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, जहां समय पर उपचार और बेहतर सुविधाएं हर नागरिक तक पहुंच सकेंगी। उन्होंने कहा कि इन वाहनों के जुड़ने से विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। आपातकालीन परिस्थितियों में अब त्वरित चिकित्सा सहायता की पहुंच बढ़ेगी, जिससे गंभीर मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा और जान बचाने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जिले को 13 संजीवनी एक्सप्रेस आबंटित की गई हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती प्रदान करेंगी। इनमें 3 वाहन जिला अस्पताल, 09 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एवं 01 वाहन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए आबंटित है। जिसके अंतर्गत आज 5 नए संजीवनी वाहनों को आमजनों को सेवा प्रदान करने के लिए विधायक कटघोरा श्री पटेल द्वारा रवाना किया गया। साथ ही शेष वाहन भी जल्द ही जिले में पहुंचकर सेवाएं देना शुरू करेंगी। संजीवनी एक्सप्रेस में उपलब्ध सुविधाएं इसे एक चलती-फिरती जीवनरक्षक इकाई बनाती हैं। इनमें वेंटिलेटर, मॉनीटर, ऑक्सीजन सपोर्ट सहित आवश्यक इमरजेंसी उपकरण उपलब्ध हैं। विशेषकर जिले को मिले नए संजीवनी वाहनों में 2 वाहन एडवांस लाइफ सपोर्ट से युक्त है। जो की गंभीर मरीजों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगी। इनमें से एक को जिला अस्पताल कोरबा और दूसरी कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात की जाएगी। अन्य 108 संजीवनी एक्सप्रेस वाहनों को जिले के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे दूरस्थ अंचलों में भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत एवं सीएमएचओ सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे।

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