कोरबा
गोकुलनगर गोठान का होगा जीर्णोद्धार, बायो गैस संयंत्र होगा चालू
आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने गोकुलनगर गोठान का किया सघन निरीक्षण
- व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरूस्त करने हेतु आवश्यक निर्माण कार्य कराने दिए निर्देश
- बंद पडे़ बायो गैस संयंत्र को चालू करने की त्वरित कार्यवाही किए जाने के दिए निर्देश
कोरबा। कोरबा जिले में गोकुलनगर स्थित नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा संचालित गोठान का अब जीर्णोद्धार कर उसे पूर्ण रूप से व्यवस्थित किया जाएगा, इसके साथ ही गोठान परिसर में स्थापित बायो गैस संयंत्र को भी चालू कराया जाएगा।
नगर निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने प्रातः भ्रमण के दौरान गोकुलनगर पहुंचकर गोठान का निरीक्षण किया तथा उक्त व्यवस्थाओं के संबंध में त्वरित कार्यवाही किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होने गोकुलनगर के निवासियों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की तथा निराकरण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
आयुक्त आशुतोष पाण्डेय अधिकारियों की टीम के साथ सुबह-सुबह गोकुलनगर पहुंचे, उन्होने वहॉं पर स्थित गोठान का सघन रूप से निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा गोकुलनगर में गोठान का संचालन किया जा रहा है, जहा पर मवेशियों के ठहराने व उनके खाने-पीने का प्रबंध किया गया है, शहर की सड़कों में स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को सड़कों से उठाकर उक्त गोठान में ही रखा जाता है, वर्तमान में गोठान में 100 से अधिक मवेशी रखे गये हैं। आयुक्त पाण्डेय ने गोठान के निरीक्षण के दौरान पाया कि वर्तमान में वहॉं पर अपेक्षाकृत शेड की संख्या कम है तथा और अधिक संख्या में शेड लगाया जाना आवश्यक है, ताकि गोठान में रखे गये सभी मवेशियों के लिए पर्याप्त छायादार स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यकतानुसार शेड स्थापित किये जाएं तथा सुरक्षा के मद्देनजर बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत व जीर्णोद्धार हेतु त्वरित कार्यवाही की जाए, इसके साथ ही गोठान में अन्य मरम्मत व जीर्णोद्धार का कार्य करने एवं वहॉं की सभी व्यवस्थाओं को दुरूस्त किए जाने के निर्देश भी उन्होने अधिकारियों को दिए। यहॉं उल्लेखनीय है कि उक्त गोठान परिसर में निगम द्वारा पूर्व में बायो गैस संयंत्र की स्थापना कराई गई थी किन्तु संयंत्र को प्रारंभ नहीं किया जा सका था, आयुक्त पाण्डेय ने उक्त संयंत्र का निरीक्षण किया, की गई व्यवस्थाओं को देखा तथा संयंत्र को चालू करने के संबंध में त्वरित रूप से आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। - आर.पी. नगर की समस्याएं होंगी दूर
आयुक्त श्री पाण्डेय ने वार्ड क्र. 31 राजेन्द्र प्रसाद नगर के पार्षद अशोक चावलानी एवं अधिकारियों की टीम के साथ वार्ड का सघन रूप से भ्रमण किया, वहॉं की समस्याओं को देखा तथा सभी प्रमुख समस्याओं के निराकरण हेतु त्वरित रूप से आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान आयुक्त श्री पाण्डेय ने राजेन्द्र प्रसाद नगर फेस-2 रेलवे लाईन के किनारे स्थित कालोनी में जलभराव की समस्या को दूर करने, वहां पर स्थित नाले की सफाई, आवश्यक मरम्मत व सुधार कार्य एवं नाले को रोड साईड पर कवर्ड करने के निर्देश अधिकारियों को दिए ताकि नाले के ओव्हरफ्लो होने के कारण होने वाले जलभराव को समाप्त किया जा सके। आयुक्त श्री पाण्डेय ने शिवाजीनगर की ओर पोड़ीबहार की तरफ जाने वाले मार्ग पर पक्की सड़क बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए, वार्ड में स्थित कबीर आश्रम के पास स्थित शासकीय भूमि पर बेजा कब्जा की कोशिश हो रही है, इसकी शिकायत प्राप्त होने पर उन्होने उक्त जमीन को सुरक्षित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। वार्ड के भ्रमण के दौरान आयुक्त पाण्डेय ने वार्डवासियों से भी भेंट मुलाकात की, सड़क, नाली, पानी, बिजली, स्ट्रीट लाईट आदि से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की तथा सभी समस्याओं के त्वरित निदान हेतु आवश्यक कदम उठाने अधिकारियों को निर्देशित किया। सुभाष चौक से आर.पी.नगर फेस-2 की ओर जाने वाले रोड डिवाईडर प्राणायाम स्ट्रीट की साफ-सफाई किए जाने, स्ट्रीट के अंतिम छोर में स्थित ओपनजिम व वहां पर स्थापित बच्चों के खेल उपकरण के स्थल को जाली से घेर कर सुरक्षित किए जाने व अतिरिक्त कमरा निर्माण के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिए। - कटहल गार्डन की साफ-सफाई कराने दिए निर्देश
आयुक्त पाण्डेय ने निहारिका क्षेत्रांतर्गत बैंक कालोनी के समीप स्थित कटहल गार्डन का निरीक्षण किया, उल्लेखनीय है कि पूर्व में उजाड़ पडे़ कटहल गार्डन को निगम द्वारा सुव्यवस्थित उद्यान का रूप दिया गया है, बारिश के दौरान उक्त उद्यान में उग आई घास, झाड़ियों व अन्य गारवेज की साफ-सफाई करने, उद्यान का सुव्यवस्थित रूप से संधारण संचालन किए जाने एवं उद्यान में स्थित ओपनजिम व अन्य मनोरंजक उपकरणों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। - साफ-सफाई कार्यो का किया सघन निरीक्षण
प्रातः भ्रमण के दौरान आयुक्त पाण्डेय ने रिसदी रोड कोरबा, कोसाबाड़ी, सुभाष चौक निहारिका, राजेन्द्र प्रसाद नगर फेस-1 एवं फेस-2, निगम कालोनी, बैंक कालोनी, शिवाजी नगर, पोड़ीबहार, गोकुलनगर आदि सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में साफ-सफाई कार्यो का सघन रूप से निरीक्षण किया। भ्रमण के दौरान विभिन्न स्थानों पर दिन को भी स्ट्रीट लाईट जलने तथा समय पर स्ट्रीट लाईट बंद न किए जाने पर आयुक्त पाण्डेय ने गहरी नाराजगी जताई तथा समय पर स्ट्रीट लाईट बंद करने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
भ्रमण के दौरान अपर आयुक्त विनय मिश्रा, पार्षद अशोक चावलानी, जोन कमिश्नर भूषण उरांव, सहायक अभियंता राहुल मिश्रा, संपदा अधिकारी अनिरूद्ध सिंह, जनसंपर्क अधिकारी रावेन्द्र सिंह, वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक सुनील वर्मा, राजस्व निरीक्षक सुमित गुप्ता, उप अभियंता अश्वनी दास, रामू पाण्डेय आदिसहित अन्य उपस्थित थे।
कोरबा
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का उद्देश्य कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन से पर्यावरण प्रदूषण रोकना है – सीईओ
जिला पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 पर हुई कार्यशाला
कोरबा। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी 2026 को अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026, वर्ष 2016 के पुराने नियमों का स्थान लेंगे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को रोकना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उक्त बातें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दिनेश कुमार नाग ने बुधवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 संबंधी कार्यशाला में कही।

सीईओ श्री नाग ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह नियम 01 अप्रैल 2026 से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में लागू हो चुका है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर इन नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कचरे का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित निपटान हो सके। इसके लिए ग्राम पंचायतों में कचरा संग्रहण शुल्क, शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधान भी सुनिश्चित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि ग्राम एवं जनपद स्तर पर उत्पन्न होने वाले कचरे की रिपोर्ट प्रत्येक 15 दिवस में तैयार कर प्रस्तुत करनी होगी। राज्य शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु जून माह तक जिले की 25 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को वैज्ञानिक तरीके से कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
श्री नाग ने कहा कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत स्वयं से करनी होगी। जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी अपने घरों में वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन अपनाएं तथा कचरे के पृथक्करण के लिए नीले, हरे, लाल एवं पीले रंग के डस्टबिन का उपयोग करें, ताकि विभिन्न प्रकार के कचरे का पृथक-पृथक निपटान किया जा सके।
कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन के श्री दीप सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के उद्देश्य, महत्वपूर्ण विशेषताओं एवं मुख्य प्रावधानों की जानकारी पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से दी गई।
कार्यक्रम में लेखा अधिकारी श्री राजेंद्र यादव, सहायक परियोजना अधिकारी श्रीमती इंदिरा भगत, श्रीमती अमिता साहू, जनपद पंचायतों के सीईओ, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधिकारी-कर्मचारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी एवं तकनीकी सहायक उपस्थित रहे।
कोरबा
अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हेतु अशोक मोदी सहित 13 पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल इंदौर रवाना
कोरबा। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होने हेतु छत्तीसगढ़ संगठन के प्रांतीय चेयरमैन अशोक मोदी, प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. अशोक अग्रवाल, बाबूलाल अग्रवाल, जयदेव सिंघल, महेन्द्र सक्सेरिया, आशीष सक्सेरिया एवं डाॅ. अनिता मोहनलाल सहित अन्य पदाधिकारी आज इंदौर के लिए रवाना हो गए।

विदित हो कि अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 30 एवं 31 मई 2026 को इंदौर में आयोजित है। इस अधिवेशन में संगठन के देशभर के प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सम्मिलित होंगे।
अधिवेशन में उपस्थित पदाधिकारीगणों के द्वारा राष्ट्रहित एवं समाजहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की जायेगी। साथ ही समाजसेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक समरसता एवं राजनीतिक भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे एवं संगठन की सदस्यता को बढ़ाने एवं इसको 1 करोड तक पहुॅचाने का लक्ष्य रखा जायेगा जिस पर कार्य करने पर भी विचार किया जायेगा।
उक्त कार्यक्रम राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल के सानिध्य में तथा नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण मित्तल की अध्यक्षता में संपन्न होगा।
अशोक मोदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन के कार्यक्रम सराहनीय रहे हैं तथा सामाजिक सेवा, धार्मिक सेवा, व्यापार एवं उद्योग में छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज की बड़ी भूमिका रही है और राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में जो ठोस निर्णय लिए जाएंगे, उसे छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाएगा।
कोरबा
कोरबा दीपका में उपचुनाव, हाईकोर्ट पहुंचा मामला, क्या पावर का हुआ गलत इस्तेमाल
प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोकने मनमाना नियम थोपने का आरोप
हाईकोर्ट के निर्णय पर टिकी शोभा तिग्गा की उम्मीदें
बिलासपुर//कोरबा। कोरबा जिले के नगर पालिका परिषद दीपका अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 में हो रहे उपचुनाव को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है इस उपचुनाव में भाग लेने की इच्छुक अभ्यर्थी का नामांकन पत्र मनमाना नियम थोप कर लेने से अस्वीकार कर कर दिया गया इससे क्षुब्ध हो कर शोभा तिग्ग ने उच्च न्यायालय की शरण ली है अपने अधिवक्ता अंशुल तिवारी के माध्यम से याचिका दायर कर राहत देने की गुहार लगाई है इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के साचिव/कमिश्नर, रायपुर, जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीपका व रिटर्निंग ऑफिसर, वार्ड नंबर 15 को प्रतिवादी बनाया गया है ।

याचिकाकर्ता शोभा तिग्गा वार्ड 15 दीपका की निवासी है, उसने दीपका के वार्ड नंबर 15 के काउंसलर/पार्षद के पद के लिए उसकी उम्मीदवारी में रुकावट डालने के लिए नगर पालिका अधिकारियों की मनमानी कार्रवाई को चुनौती दी है। 11.05.2026 के इलेक्शन नोटिफिकेशन के मुताबिक वह पालिका चुनाव लड़ना चाहती थी और उसने कानून के मुताबिक अपने नामांकन पत्र तैयार किए थे। इलेक्शन शेड्यूल में नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख 18.05.2026 तय की गई थी, जिसमें 01.06.2026 को पोलिंग और 04.06.2026 को काउंटिंग तय है ।
दुकान का एनओसी मांगा गया,इसी पर सवाल
शोभा तिग्गा ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने पहले साल 2021 में नगर पालिका दीपका के अंतर्गत चौपाटी में दुकान नंबर 06 चलाने के लिए एक एग्रीमेंट किया था और उसी साल उस दुकान से जुड़े सभी ड्यूज़ (बकाया) भी क्लियर कर दिए थे लेकिन जब उसने 18 मई 2026 को अपना नॉमिनेशन पेपर जमा करने के लिए ऑफिस गई तो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर ने एक विवादित लेटर जारी किया जिसमें उसे उस दुकान के संबंध में म्युनिसिपल काउंसिल से एक NOC या पंचनामा पेश करने का निर्देश दिया गया था इसके तुरंत बाद 18 मई को ही शोभा तिग्गा ने एक रिक्वेस्ट दी जिसमें उसी ऑफिस से NOC जारी करने की मांग की गई क्योंकि CMO खुद ही वह अथॉरिटी थे जो ऐसे NOC पर ज़ोर दे रहे थे और किसी भी बकाया का स्टेटस साफ़ करने और NOC जारी करने के लिए भी वही अथॉरिटी थे याचिकाकर्ता ने कहा है कि ऐसे डॉक्यूमेंट पर ज़ोर देना पूरी तरह से मनमाना था और किसी भी कानूनी नियम से सपोर्टेड नहीं था पिटीशनर का कहना है कि 2021 के बाद से उसके खिलाफ कभी कोर्ड बकाया नोटिस डिमांड या रिकवरी की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।
न्याय सिद्धान्तों का उल्लंघन
पिटीशनर शोभा तिग्गा का कहना है कि विवादित कार्रवाई गैर-कानूनी मनमाना और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन है क्योंकि रेस्पोंडेंट्स ने नॉमिनेशन पेपर स्वीकार करने के लिए एक गैर-कानूनी शर्त लगाने की कोशिश की है यह खास तौर पर कहा गया है कि पिटीशनर छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1961 के सेक्शन 35 के तहत किसी भी तरह की डिसक्वालिफिकेशन के दायरे में नहीं आती है क्योंकि उसके खिलाफ कोई मौजूदा म्युनिसिपल बकाया नहीं है और डिसक्वालिफिकेशन लिए कानूनी शर्तें नहीं हैं रेस्पोंडेंट बिना इजाज़त NOC की ज़रूरत पर ज़ोर देकर कानूनी तौर पर अयोग्य ठहराए जाने का दायरा नहीं बढ़ा सकते। पिटीशनर ने 18.05.2026 के विवादित लेटर को रद्द करने और रेस्पोंडेंट को यह निर्देश देने की मांग की है कि वे कानून के तहत तय नहीं किए गए किसी भी डॉक्यूमेंट पर ज़ोर दिए बिना उसका नॉमिनेशन पेपर स्वीकार करें और प्रोसेस करें ।
मनमानी, बेमतलब और पावर का गलत इस्तेमाल
शोभा तिग्गा ने याचिका में कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया मनमानी बेमतलब और सही प्रक्रिया की बुनियादी ज़रूरतों के खिलाफ है उसको ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं दिखाया गया जिसके तहत काउंसिलर/पार्षद के ऑफिस के लिए नॉमिनेशन स्वीकार करने की शर्त के तौर पर नगर निगम से पहले किराए पर ली गई दुकान के संबंध में कोई NOC जमा करने की ज़रूरत हो शोभा का कहना है कि जिस लेटर पर सवाल उठाया गया है वह उसे उसका नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने से रोकने का एक साफ तरीका है जिससे चुनाव लड़ने के उसके डेमोक्रेटिक (लोकतांत्रिक) अधिकार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आरोप है कि यह सब जानबूझकर रुकावट डालने के मतलब में गलत इरादे से की गई है भले ही किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई निजी गलत इरादे न बताए गए हों बार-बार कहने के बावजूद नॉमिनेशन स्टेज पर एक गैर-कानूनी डॉक्यूमेंट पर ज़ोर देना, पावर का मनमाना इस्तेमाल दिखाता है ।
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