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कोरबा

भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह का कोरबा प्रवास कल से

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कोरबा। भारत सरकार के अंतर्गत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह 13 जनवरी से 15 जनवरी तक कोरबा प्रवास पर रहेंगे। श्री सिंह का 13 जनवरी को कोरबा आगमन होगा। केन्द्रीय मंत्री श्री सिंह 13 जनवरी को शाम 6 बजे से एनटीपीसी गेस्ट हाउस में अधिकारियों की बैठक लेंगे। वे 14 जनवरी को प्रात: 10 बजे मंदिर में स्वच्छता अभियान में, प्रात: 11 बजे ग्राम ढोंगदरहा विकासखंड कोरबा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में भाग लेंगे। दोपहर 2.15 बजे विकासखंड कटघोरा अंतर्गत ग्राम रंजना में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में शामिल होंगे। 15 जनवरी को केंद्रीय मंत्री श्री सिंह एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छुरीकला में प्रधानमंत्री जनमन योजना कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। दोपहर 1.30 बजे वे कार द्वारा कोरबा से रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

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युवा दिवस पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन

स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस अवसर पर आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में अपर आयुक्त नगर निगम श्री खजान्ची कुम्हार और प्राचार्य लाईवलीहुड कॉलेज श्री अरूणेन्द्र मिश्रा सहित कॉलेज के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के युवाओं के नाम विकसित भारत 2047 युवा के लिए युवा के द्वारा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को देश के विकास के लिए आगे बढऩे प्रेरित किया गया।

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जमनीपाली, पंचपेढ़ी, खरवानी, फरसवानी, सोहागपुर, रींवापार, करमंदी, चितापाली, झाबर, रंजना, मातिन, आमाटिकरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर कल

भारत सरकार की लोक हितैषी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आमजन निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं। विगत माह से सतत् रूप से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 13 जनवरी 2024 को करतला जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम जमनीपाली, पंचपेढ़ी, खरवानी (मौहाडीह, सराईपाली) में 10 बजे से तथा फरसवानी (फूलझर), सोहागपुर, रींवापार (दर्राभाठा, सराईपाली) में 2 बजे से, कोरबा जनपद के ग्राम करमंदी में 10 बजे से, चितापाली में 2 बजे से, विकासखंड कटघोरा के ग्राम रंजना 11 बजे से, झाबर में 02 बजे से, पोड़ी उपरोड़ा के ग्राम मातिन में 10 बजे से एवं आमाटिकरा/हड़मोर में दोपहर 2 बजे से विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर आयोजित किया जाएगा।

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आयोध्या श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित

कलेक्टर अजीत वसंत ने आगामी अयोध्या श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर होने जा रहे कार्यक्रम हेतु 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को शुष्क दिवस घोषित करते हुए उक्त समयावधि में सभी प्रकार की मदिरा दुकानें आदि बंद रखने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर श्री वसंत ने छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 22 जनवरी 2024 को होने वाले अयोध्या श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित करते हुए जिले में स्थित समस्त देशी, विदेशी, कम्पोजिट मदिरा दुकानों, एफ.एल.3 बार एवं मद्यभण्डागार को उक्त शुष्क अवधि में पूर्णत: बंद रखे जाने के आदेश दिए है।

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पीएम विश्वकर्मा योजनांतर्गत प्रथम चरण के सत्यापन हेतु शिविर का किया जा रहा आयोजन

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनांतर्गत पारंपरिक शिल्पकारों/कारीगरों का पंजीयन सी.एस.सी. के माध्यम से किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकृत आवेदन पत्रों का प्रथम चरण का सत्यापन ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाना है। प्रथम चरण के सत्यापन प्रक्रिया के संबंध में सीएससी द्वारा आवश्यक जानकारी देने हेतु कार्यालय जनपद पंचायतों में 15 एवं 16 जनवरी को शिविर आयोजित की जा रही है। जिसके अंतर्गत 15 जनवरी 2024 को प्रात: 11 बजे जनपद पंचायत कोरबा में एवं दोपहर 02 बजे करतला जनपद पंचायत में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार 16 जनवरी 2024 को प्रात: 11 बजे पाली जनपद पंचायत में, दोपहर 01 बजे कटघोरा जनपद में तथा दोपहर 03 बजे पोड़ी-उपरोड़ा जनपद में शिविर का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ को उक्त शिविर में सभी पंचायतों के सरपंचों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

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छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों की भर्ती हेतु पात्र-अपात्र सूची जारी

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अधीनस्थ स्थापनाओं में अनुवादक के 01, वाहन चालक के 01 एवं भृत्य के 30 रिक्त पदों की भर्ती हेतु जारी विज्ञापन एवं प्राप्त आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में चयन समिति के द्वारा आवेदनों की संवीक्षा उपरंात पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी कर वेबसाईट cgslsa.gov.in पर अपलोड की गई है। अनुवादक एवं वाहन चालक के की जारी सूची के संबंध में अपात्र अभ्यर्थी 15 जनवरी से 17 जनवरी 2024 तक दावा आपत्ति प्राधिकरण के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं चयन समिति के अध्यक्ष श्री आनंद प्रकाश वारियाल ने बताया कि विभिन्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। अभ्यर्थी पात्र-अपात्र सूची छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाईट cgslsa.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं। अपात्र पाये गये अभ्यर्थीगण सूची के अंतिम रिमार्क कॉलम में दर्शित किये गये कारणों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण/मूल दस्तावेज एवं उसकी सत्यापित छायाप्रतियां या आपत्ति के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर के समक्ष 15 जनवरी से 17 जनवरी तक की अवधि में कार्यालयीन समय पर स्वत: उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए निराकरण करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों में किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त निर्धारित अवधि में अपात्र अभ्यर्थी द्वारा दावा-आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को आगामी परीक्षा हेतु अपात्र मानते हुए परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही अनुवादक एवं वाहन चालक हेतु जारी पात्र सूची के अभ्यर्थियों को आयोजित आगामी परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राविधिक तौर पर इस निर्देश के साथ दिया गया है। परंतु अभ्यर्थी के अंतिम चयन के पूर्व विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित अर्हता के अभाव में उन्हें चयनित नहीं किया जाएगा। सदस्य सचिव श्री वारियाल ने बताया कि भृत्य/आदेशिका वाहक के कुल 30 पदों के परिप्रेक्ष्य में अधिकांश अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों द्वारा अपना फोटो या दस्तोवज अथवा फोटो और दस्तावेज दोनों को स्वअभिप्रमाणित नहीं किया गया है, इसके अतिरिक्त अपात्र होने के अन्य कारण भी हैं। इस हेतु भृत्य पद के सभी पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ आगामी आयोजित होने वाली परीक्षा में बैठने की अनुमति दिया गया है कि वे अंतिम चयन के पूर्व रिमार्क कॉलम में दर्शित कारण के त्रुटि/अभाव का निराकरण करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अंतिम चयनपूर्व त्रुटियों के निराकरण नहीं करने की स्थिति में उन्हें अपात्र मानते हुए उनका अंतिम चयन नहीं किया जाएगा।

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कोरबा

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का उद्देश्य कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन से पर्यावरण प्रदूषण रोकना है – सीईओ

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जिला पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 पर हुई कार्यशाला

कोरबा। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी 2026 को अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026, वर्ष 2016 के पुराने नियमों का स्थान लेंगे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को रोकना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उक्त बातें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दिनेश कुमार नाग ने बुधवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 संबंधी कार्यशाला में कही।

सीईओ श्री नाग ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह नियम 01 अप्रैल 2026 से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में लागू हो चुका है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर इन नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कचरे का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित निपटान हो सके। इसके लिए ग्राम पंचायतों में कचरा संग्रहण शुल्क, शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधान भी सुनिश्चित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि ग्राम एवं जनपद स्तर पर उत्पन्न होने वाले कचरे की रिपोर्ट प्रत्येक 15 दिवस में तैयार कर प्रस्तुत करनी होगी। राज्य शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु जून माह तक जिले की 25 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को वैज्ञानिक तरीके से कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

श्री नाग ने कहा कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत स्वयं से करनी होगी। जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी अपने घरों में वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन अपनाएं तथा कचरे के पृथक्करण के लिए नीले, हरे, लाल एवं पीले रंग के डस्टबिन का उपयोग करें, ताकि विभिन्न प्रकार के कचरे का पृथक-पृथक निपटान किया जा सके।

कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन के श्री दीप सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के उद्देश्य, महत्वपूर्ण विशेषताओं एवं मुख्य प्रावधानों की जानकारी पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से दी गई।

कार्यक्रम में लेखा अधिकारी श्री राजेंद्र यादव, सहायक परियोजना अधिकारी श्रीमती इंदिरा भगत, श्रीमती अमिता साहू, जनपद पंचायतों के सीईओ, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधिकारी-कर्मचारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी एवं तकनीकी सहायक उपस्थित रहे।

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अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हेतु अशोक मोदी सहित 13 पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल इंदौर रवाना

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कोरबा। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होने हेतु छत्तीसगढ़ संगठन के प्रांतीय चेयरमैन अशोक मोदी, प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. अशोक अग्रवाल, बाबूलाल अग्रवाल, जयदेव सिंघल, महेन्द्र सक्सेरिया, आशीष सक्सेरिया एवं डाॅ. अनिता मोहनलाल सहित अन्य पदाधिकारी आज इंदौर के लिए रवाना हो गए।

विदित हो कि अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 30 एवं 31 मई 2026 को इंदौर में आयोजित है। इस अधिवेशन में संगठन के देशभर के प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सम्मिलित होंगे।
अधिवेशन में उपस्थित पदाधिकारीगणों के द्वारा राष्ट्रहित एवं समाजहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की जायेगी। साथ ही समाजसेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक समरसता एवं राजनीतिक भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे एवं संगठन की सदस्यता को बढ़ाने एवं इसको 1 करोड तक पहुॅचाने का लक्ष्य रखा जायेगा जिस पर कार्य करने पर भी विचार किया जायेगा।
उक्त कार्यक्रम राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल के सानिध्य में तथा नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण मित्तल की अध्यक्षता में संपन्न होगा।
अशोक मोदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन के कार्यक्रम सराहनीय रहे हैं तथा सामाजिक सेवा, धार्मिक सेवा, व्यापार एवं उद्योग में छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज की बड़ी भूमिका रही है और राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में जो ठोस निर्णय लिए जाएंगे, उसे छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाएगा।

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कोरबा

कोरबा दीपका में उपचुनाव, हाईकोर्ट पहुंचा मामला, क्या पावर का हुआ गलत इस्तेमाल

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प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोकने मनमाना नियम थोपने का आरोप

हाईकोर्ट के निर्णय पर टिकी शोभा तिग्गा की उम्मीदें

बिलासपुर//कोरबा। कोरबा जिले के नगर पालिका परिषद दीपका अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 में हो रहे उपचुनाव को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है इस उपचुनाव में भाग लेने की इच्छुक अभ्यर्थी का नामांकन पत्र मनमाना नियम थोप कर लेने से अस्वीकार कर कर दिया गया इससे क्षुब्ध हो कर शोभा तिग्ग ने उच्च न्यायालय की शरण ली है अपने अधिवक्ता अंशुल तिवारी के माध्यम से याचिका दायर कर राहत देने की गुहार लगाई है इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के साचिव/कमिश्नर, रायपुर, जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीपका व रिटर्निंग ऑफिसर, वार्ड नंबर 15 को प्रतिवादी बनाया गया है ।

याचिकाकर्ता शोभा तिग्गा वार्ड 15 दीपका की निवासी है, उसने दीपका के वार्ड नंबर 15 के काउंसलर/पार्षद के पद के लिए उसकी उम्मीदवारी में रुकावट डालने के लिए नगर पालिका अधिकारियों की मनमानी कार्रवाई को चुनौती दी है। 11.05.2026 के इलेक्शन नोटिफिकेशन के मुताबिक वह पालिका चुनाव लड़ना चाहती थी और उसने कानून के मुताबिक अपने नामांकन पत्र तैयार किए थे। इलेक्शन शेड्यूल में नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख 18.05.2026 तय की गई थी, जिसमें 01.06.2026 को पोलिंग और 04.06.2026 को काउंटिंग तय है ।

दुकान का एनओसी मांगा गया,इसी पर सवाल

शोभा तिग्गा ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने पहले साल 2021 में नगर पालिका दीपका के अंतर्गत चौपाटी में दुकान नंबर 06 चलाने के लिए एक एग्रीमेंट किया था और उसी साल उस दुकान से जुड़े सभी ड्यूज़ (बकाया) भी क्लियर कर दिए थे लेकिन जब उसने 18 मई 2026 को अपना नॉमिनेशन पेपर जमा करने के लिए ऑफिस गई तो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर ने एक विवादित लेटर जारी किया जिसमें उसे उस दुकान के संबंध में म्युनिसिपल काउंसिल से एक NOC या पंचनामा पेश करने का निर्देश दिया गया था इसके तुरंत बाद 18 मई को ही शोभा तिग्गा ने एक रिक्वेस्ट दी जिसमें उसी ऑफिस से NOC जारी करने की मांग की गई क्योंकि CMO खुद ही वह अथॉरिटी थे जो ऐसे NOC पर ज़ोर दे रहे थे और किसी भी बकाया का स्टेटस साफ़ करने और NOC जारी करने के लिए भी वही अथॉरिटी थे याचिकाकर्ता ने कहा है कि ऐसे डॉक्यूमेंट पर ज़ोर देना पूरी तरह से मनमाना था और किसी भी कानूनी नियम से सपोर्टेड नहीं था पिटीशनर का कहना है कि 2021 के बाद से उसके खिलाफ कभी कोर्ड बकाया नोटिस डिमांड या रिकवरी की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।

न्याय सिद्धान्तों का उल्लंघन

पिटीशनर शोभा तिग्गा का कहना है कि विवादित कार्रवाई गैर-कानूनी मनमाना और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन है क्योंकि रेस्पोंडेंट्स ने नॉमिनेशन पेपर स्वीकार करने के लिए एक गैर-कानूनी शर्त लगाने की कोशिश की है यह खास तौर पर कहा गया है कि पिटीशनर छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1961 के सेक्शन 35 के तहत किसी भी तरह की डिसक्वालिफिकेशन के दायरे में नहीं आती है क्योंकि उसके खिलाफ कोई मौजूदा म्युनिसिपल बकाया नहीं है और डिसक्वालिफिकेशन लिए कानूनी शर्तें नहीं हैं रेस्पोंडेंट बिना इजाज़त NOC की ज़रूरत पर ज़ोर देकर कानूनी तौर पर अयोग्य ठहराए जाने का दायरा नहीं बढ़ा सकते। पिटीशनर ने 18.05.2026 के विवादित लेटर को रद्द करने और रेस्पोंडेंट को यह निर्देश देने की मांग की है कि वे कानून के तहत तय नहीं किए गए किसी भी डॉक्यूमेंट पर ज़ोर दिए बिना उसका नॉमिनेशन पेपर स्वीकार करें और प्रोसेस करें ।

मनमानी, बेमतलब और पावर का गलत इस्तेमाल

शोभा तिग्गा ने याचिका में कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया मनमानी बेमतलब और सही प्रक्रिया की बुनियादी ज़रूरतों के खिलाफ है उसको ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं दिखाया गया जिसके तहत काउंसिलर/पार्षद के ऑफिस के लिए नॉमिनेशन स्वीकार करने की शर्त के तौर पर नगर निगम से पहले किराए पर ली गई दुकान के संबंध में कोई NOC जमा करने की ज़रूरत हो शोभा का कहना है कि जिस लेटर पर सवाल उठाया गया है वह उसे उसका नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने से रोकने का एक साफ तरीका है जिससे चुनाव लड़ने के उसके डेमोक्रेटिक (लोकतांत्रिक) अधिकार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आरोप है कि यह सब जानबूझकर रुकावट डालने के मतलब में गलत इरादे से की गई है भले ही किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई निजी गलत इरादे न बताए गए हों बार-बार कहने के बावजूद नॉमिनेशन स्टेज पर एक गैर-कानूनी डॉक्यूमेंट पर ज़ोर देना, पावर का मनमाना इस्तेमाल दिखाता है ।

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