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कोरबा

क्लीनिकल स्थापना में सेवायें देने वाले चिकित्सकों को नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन कराना अनिवार्य

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कोरबा।कोरबा जिले में विभिन्न हॉस्पीटल, नर्सिंग होम, मेटरनिटी होम, क्लीनिक ,पैथोलैब, एवं डायग्नोस्टिक सेंटर में राज्य के  विभिन्न जिलों तथा शासकीय चिकित्सकों के द्वारा सेवायें (ओपीडी) दी जाती हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी ने बताया कि सभी चिकित्सक जो क्लीनिकल स्थापना में सेवायें देते हैं उन्हें अपनी सेवायें देने से पहले अपना नर्सिग होम एक्ट अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य है। उन्होंने चिकित्सकों को आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीयन(रजिस्ट्रेशन प्रमाण), सेवा देने का समय संबंधी शपथपत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में  जमा करने निर्देशित किया है।
उन्होंने क्लीनिकल संस्थाओं को निर्देशित  किया है कि उनकी संस्थाओं में सेवायें देने वाले सभी चिकित्सक (शासकीय/निजि) का नर्सिंग होम एक्ट के तहत आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीयन करावें।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने क्लीनिकल स्थापना संचालकों से कहा है कि नर्सिग होम एक्ट के तहत बिना पंजीकृत चिकित्सकों से सेवायें लेने पर छ.ग.राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010, 22 सिंतबर 2010 के अध्याय तीन के नियम 12 (क)1 के अनुसार रूपये 20 हजार का अर्थदण्ड होगा तथा दूसरी बार उक्त कृत्य दोहराने पर तीन वर्ष तक के कारावास अथवा रूपये 50 हजार का अर्थदण्ड अथवा दोने के भागी होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपके स्वयं की होगी।

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कोरबा

12 मार्च को भाजपा कार्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस

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कोरबा। दुर्ग जिले के समोदा ग्राम में बीजेपी नेता के द्वारा लगभग 10 एकड़ भूमि पर तथा बलरामपुर जिले के सनाटोली के जंगल में लगभग 05 एकड़ भूमि पर अफीम की खेती के अलावा नशे के कारोबार को संरक्षण दिये जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के अह्वान पर 12 मार्च 2026, दिन- गुरुवार को दोप. 3:30 बजे टीपी नगर स्थित बीजेपी जिला दफ्तर का घेराव किया जावेगा।
उक्त जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष द्वय मुकेश राठौर एवं मनोज चौहान ने जिला कांग्रेस , महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, इंटक, सेवादल, अजा, अजजा, अपिव प्रकोष्ठ, पार्षद, पार्षद प्रत्याशी, पूर्व पार्षद, ब्लॉक, मण्डल, वार्ड एवं बूथ कमेटी के समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों को समय पर उपस्थित होने आग्रह किया है।

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कोरबा

रसोई गैस-पेट्रोल की कमी की अफवाहों से बचें, प्रशासन की नागरिकों से अपील

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जिले में घरेलू रसोई गैस की कोई कमी नहीं, अवैध भंडारण व ब्लैक मार्केटिंग पर होगी सख्त कार्रवाईः- कलेक्टर

बुकिंग डेट के अनुक्रम, फर्स्ट कमदृफर्स्ट सर्व  व ओटीपी ऑथेंटिकेशन से ही होगी गैस सिलेंडर की डिलीवरी

एजेंसियों को रसोई गैस के पारदर्शी वितरण के दिए निर्देश

रसोई गैस  के अवैध भंडारण, ब्लैक मार्केटिंग व अधिक कीमत पर बिक्री जैसी गतिविधियों पर  रोक लगाने कलेक्टर ने ली बैठक

कोरबा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्ष और उससे जुड़ी अफवाहों के बीच जिले में रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अवैध भंडारण, ब्लैक मार्केटिंग और अधिक कीमत पर बिक्री जैसी गतिविधियों पर सख्त रोक लगाने के लिए कलेक्टर कुणाल दुदावत ने गैस वितरक एजेंसियों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए रसोई गैस पर किसी भी प्रकार की अफवाह या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री दुदावत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्ष को लेकर विभिन्न माध्यमों से रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की संभावित कमी संबंधी भ्रामक और अपुष्ट जानकारी प्रसारित हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और रसोई गैस की किसी प्रकार की कमी नहीं है।
कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुचारु और पारदर्शी गैस वितरण व्यवस्था उपलब्ध कराना है इस हेतु किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को प्रोफेशनल व्यवहार अपनाने के निर्देश देते हुए कहा कि जिले में एलपीजी सिलेंडर का अवैध भंडारण, ब्लैक मार्केटिंग या अधिक मूल्य पर बिक्री जैसी शिकायतें नहीं आनी चाहिए। सभी एजेंसियां इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की डिलीवरी फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व के आधार पर और बुकिंग तिथि के अनुक्रम में ही दी जाए।

कलेक्टर ने  निर्देश दिए कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ओटीपी ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही की जाए और बिना ओटीपी के किसी भी स्थिति में सिलेंडर की डिलीवरी न हो। साथ ही उपभोक्ताओं को 25 दिनों के पूर्व दोबारा सिलेंडर जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को प्रतिदिन अपने स्टॉक की जानकारी खाद्य शाखा को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में तत्काल खाद्य अधिकारी को सूचित करने को कहा गया है, ताकि जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित न हो।
कलेक्टर ने  निर्देशित किया कि स्कूल, आश्रम, छात्रावास और अस्पतालों को प्राथमिकता के आधार पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के व्यवसायिक उपयोग या दुरुपयोग की शिकायत मिलने पर संबंधित संस्थान और गैस वितरक दोनों की जांच की जाएगी। उन्होंने खाद्य अधिकारी को सभी गैस एजेंसियों पर नियमित निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर देवेन्द्र पटेल, जिला खाद्य अधिकारी जी एस कंवर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पैट्रोलियम, भारत गैस एजेंसी के अधिकारी उपस्थित थे।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैल रही भ्रामक खबरों और अफवाहों पर विश्वास न करें। जिले में घरेलू एलपीजी गैस का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। प्रशासन ने नागरिकों से आग्रह किया है कि किसी भी जानकारी की पुष्टि केवल अधिकृत शासकीय स्रोतों से ही करें और अपुष्ट अथवा भ्रामक सूचनाओं का प्रसार करने से बचें। साथ ही नागरिकों से संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा गया है कि अनावश्यक रूप से ईंधन या गैस का संग्रहण न करें तथा जिम्मेदार नागरिक के रूप में केवल प्रमाणित और सही जानकारी को ही साझा करें।

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कोरबा

घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर कार्रवाई

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कलेक्टर के निर्देश पर जिला प्रशासन की सख़्ती

कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने हेतु जिले में विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध सब्सिडी युक्त गैस का व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग न केवल नियमविरुद्ध है, बल्कि आम जनता के अधिकारों का भी उल्लंघन है।
इसी क्रम में आज ट्रांसपोर्टर नगर, कोरबा स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठान सेंटर प्वाइंट का निरीक्षण राजस्व एवं खाद्य विभाग के संयुक्त दल द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में व्यावसायिक प्रयोजन से 6 घरेलू गैस सिलेंडरों (3 भरे हुए तथा 3 खाली) का उपयोग किया जाना पाया गया, जो प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। जांच में अनियमितताएँ पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाएगी और घरेलू गैस के दुरुपयोग की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
कलेक्टर श्री दुदावत ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और घरेलू गैस सिलेंडरों का अनुचित उपयोग न करें। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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