कोरबा
कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की बैठक हुई आयोजित
अविवादित नामान्तरण के प्रकरणों में निराकरण हेतु सभी तहसीलदारों को विशेष प्रयास करने व प्रगति लाने के दिए निर्देश
बारिश के पूर्व सीमांकन के लंबित प्रकरणों को निराकृत करने हेतु राजस्व अधिकारियों को किया निर्देशित
5 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का एक माह के अंदर पूर्ण निराकरण करना करें सुनिश्चित
15 दिवस में सिंगल ट्रांजेक्शन वाले कोटवारी जमीन का पुनर्विलोकन कार्यवाही करें निरंकः-कलेक्टर
कोरबा । कलेक्टर अजीत वसंत की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने तहसीलवार राजस्व प्रकरणों के निराकरण की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए लंबित सभी राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनुपम तिवारी, मनोज कुमार बंजारे, सभी एसडीएम, प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख, अधीक्षक भू अभिलेख, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर द्वारा अविवादित/विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, नक्शा बटांकन, अभिलेख शुद्धता, ई कोर्ट प्रकरण, मसाहती गांवों का सर्वे सहित सभी राजस्व प्रकरणों की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि कोई भी आवेदन अकारण समय सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए। सभी राजस्व अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें।
कलेक्टर ने एक एक कर सभी तहसीलो के अविवादित नामांतरण के आवेदनों की समीक्षा करते हुए प्रकरणों के निराकरण में सभी तहसीलदारों को विशेष प्रयास करने एवं गम्भीरता से प्रगति लाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभारी अधिकारी व सभी एसडीएम को नियमित मॉनिटरिंग करने निर्देशित किया।
कलेक्टर ने बारिश के पूर्व सीमांकन के लंबित प्रकरणों को निराकृत करने हेतु सभी राजस्व अधिकारियों को कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में सीमांकन कार्य बाधित रहेगा, इस हेतु राजस्व अमले की पूरी टीम आगामी कुछ दिनों तक सीमांकन के प्रकरणों को प्राथमिकता से लेते हुए निराकृत करें। उन्होंने कलेक्टर , अपर कलेक्टर, एसडीएम तहसीलदार , नायब तहसीलदार के न्यायालय में दर्ज व लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए ई-कोर्ट में विगत 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का एक माह के अंदर पूर्ण निराकरण करने की हिदायत दी। साथ ही नक्शा बटांकन कार्य में भी तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कोटवारी भूमि को शासन के रिकार्ड में दर्ज करने की पेंडिंग प्रकरणों की जानकारी लेते हुए आगामी 15 दिनों में सिंगल ट्रांजेक्शन वाले कोटवारी जमीन का पुनर्विलोकन की कार्यवाही निरंक करने हेतु निर्देशित किया। इसी प्रकार एक से अधिक लोगों के ट्रांजेक्शन वाले के प्रकरणों में भी शीघ्रता से कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त जमीन को वापस शासन के रिकार्ड में दर्ज करने की बात कही। उन्होंने मसाहती ग्राम के सर्वे व नक्शा प्रकाशन की वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी लेते हुए प्रारंभिक और अंतिम प्रकाशन की जानकारी ली और निर्देशत किया कि शेष मसाहती गांवों का भी नक्शा प्रकाशन का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराए।
कलेक्टर श्री वसंत ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में भू अर्जन, व्यपवर्तन, वृक्ष कटाई, डिजीटल सिग्नेचर, किसान किताब, आधार सिडिंग, स्वामित्व योजना, वन अधिकार पट्टा वितरण सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर सभी प्रकरणों के निराकरण हेतु राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया।
कोरबा
दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने की आवश्यक कार्रवाई
आपातकालीन सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने हेतु की जा रही आवश्यक कार्यवाही
कोरबा। ग्राम लामपहाड़ में घटित सड़क दुर्घटना की घटना को जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा गंभीरता से लेते हुए तत्काल तथ्यात्मक जांच कराई गई। जांच हेतु खंड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पताढ़ी को वस्तुस्थिति का परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। संबंधित अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं स्थल स्तर पर उपलब्ध जानकारी के परीक्षण उपरांत घटना से संबंधित वस्तुस्थिति स्पष्ट हुई है। साथ ही आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में सामने आई चुनौतियों के निराकरण हेतु आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है।
प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 08 जून 2026 की रात्रि लगभग 8ः30 बजे ग्राम लामपहाड़ में एक बाइक दुर्घटना की सूचना सेक्टर मेडिकल ऑफिसर लेमरू को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारियों द्वारा उपलब्ध आपातकालीन संसाधनों के माध्यम से तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की गई। इस दौरान लेमरू स्थित 108 एम्बुलेंस पूर्व से एक रेफर मरीज को कोरबा पहुंचाने के कार्य में लगी हुई थी तथा ड्यूटी अवधि पूर्ण होने एवं आवश्यक मानव संसाधन की अनुपलब्धता के कारण समय पर दुर्घटना स्थल तक नहीं पहुंच सकी।
जांच में यह भी पाया गया कि 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन संबंधित एजेंसी द्वारा किया जाता है। वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेमरू में अवस्थित 108 एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ने पर कॉल कंन्ट्रोल सेंटर रायपुर को कॉल करने पर कोरबा में पॉयलेट को सीधे कॉल लगने की सुविधा नहीं है। पॉयलेट के निजी नम्बर पर कॉल किया जाता है। नेटवर्क सम्बन्धी समस्या के कारण कॉल कनेन्ट नही हो पाता है जिससे तत्कालीन अवधि में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में सेक्टर प्रभारी द्वारा तत्काल 108 सेवा के जिला समन्वयक से संपर्क कर स्थिति से अवगत कराया गया। लेमरू क्षेत्र में नेटवर्क संबंधी बाधाओं तथा द्वितीय व तृतीय पाली में डयूटी करने हेतु पर्याप्त पायलट एवं ईएमटी (इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन) की उपलब्धता नहीं होने से आपातकालीन सेवा संचालन में व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हुईं।
दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को तत्पश्चात 112 वाहन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेमरू लाया गया, जहां चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान उसे मृत पाया गया। इसके बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को सुरक्षित रखकर उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई।
जांच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट हुआ है कि 108 एम्बुलेंस सेवा एक सतत (24×7) आपातकालीन सेवा है, जिसके सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक शिफ्ट में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होना आवश्यक है। संबंधित एजेंसी द्वारा तीनों पालियों के लिए पृथक-पृथक पायलट एवं ईएमटी की व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण उक्त स्थिति निर्मित हुई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 108 संजीवनी एक्सप्रेस के जिला समन्वयक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेमरू में संचालित नवीन 108 संजीवनी एक्सप्रेस के लिए तीनों शिफ्टों में पृथक पायलट एवं ईएमटी की नियुक्ति सुनिश्चित करने हेतु उप संचालक (108), संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है।
जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जा रही है। घटना के संबंध में प्राप्त तथ्यों के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कदम प्रारंभ कर दिए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों को और अधिक त्वरित एवं प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनहित से जुड़े प्रत्येक मामले में संवेदनशीलता, जवाबदेही एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना उसकी सर्वाेच्च प्राथमिकता है तथा स्वास्थ्य सेवाओं के निरंतर सुदृढ़ीकरण की दिशा में प्रभावी प्रयास जारी है।
कोरबा
मछलियों के संरक्षण हेतु 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित
मत्स्य आखेट पर रहेगा प्रतिबंध,
प्रतिबंधित अवधि पर मछली पकड़ने पर देना होगा 25 हजार रूपये जुर्माना
कोरबा। जिले में वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत जिले के सभी तालाबों एवं जल स्त्रोतों जिनका संबंध नदी नालों से नहीं है, के अतिरिक्त जलाषयों में किये जा रहे केज कल्चर को छोड़कर सभी प्रकार के जल संसाधनों में मत्स्याखेट कार्य 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
सहायक संचालक मछली पालन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने तथा अपराध सिद्ध होने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत 25 हजार रूपए का जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्रोत जिनका संबंध किसी नदी-नाले से नहीं है और उनके अतिरिक्त जलाशय जिनमें केज कल्चर का कार्य किया जा रहा है, उनमें मत्स्य अधिनियम लागू नहीं होंगे।
कोरबा
राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के संबंध में बैठक 16 को
कोरबा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 28 जून 2026 के संबंध में कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक कलेक्टोरेट सभा कक्ष में दोपहर 01 बजे आयोजित की गई है। सर्व संबंधितों को बैठक में उपस्थित होने कहा गया है।
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