कोरबा
प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 2024-29 बनेगी, कृषि उत्पादों, वनोपजों, खनिज सम्पदा एवं रोजगारमूलक उद्योगों की स्थापना पर होगा जोर
वाणिज्य एवं उद्योग तथा श्रम विभाग के लिए 773 करोड़ 28 लाख 42 हजार रूपए की अनुदान मांगें सर्वसम्मति से पारित
नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 60 करोड़, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु पृथक औद्योगिक पार्क के लिए नये बजट में 50 करोड़ का प्रावधान
कोरबा में बनेगा एल्यूमिनियम पार्क, इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर आयोजित होगा इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन
प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए पांच राज्यों में बनाए जाएंगे ”मोर चिन्हारी भवन”
शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का होगा विस्तार, 9 जिलों में 24 नये केन्द्र खुलेंगे
कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बिलासपुर में स्थापित किया जाएगा 100 बिस्तरों का अस्पताल
श्रमिक परिवारों के बच्चों को उत्कृष्ट निजी स्कूलों में पढ़ाने तथा स्वरोजगार हेतु श्रमिकों द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज पर अनुदान की योजना जल्द होगी शुरू
रायपुर/कोरबा। वाणिज्य एवं उद्योग तथा श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के विभागों से संबंधित 773 करोड़ 28 लाख 42 हजार रूपए की अनुदान मांगें आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दी गई। इनमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिए 530 करोड़ 29 लाख 69 हजार रूपए तथा श्रम विभाग के लिए 242 करोड़ 98 लाख 73 हजार रूपए की राशि शामिल है। अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान औद्योगिक नीति 31 अक्टूबर 2024 तक प्रचलन में है। राज्य की आवश्यकता के अनुरूप इसकी समीक्षा कर नई औद्योगिक नीति 2024-2029 जारी की जाएगी। नई नीति में राज्य में उपलब्ध कृषि उत्पादों, वनोपजों, खनिज सम्पदा एवं रोजगारमूलक उद्योगों की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए नये उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति के लिए सभी हितधारकों के साथ बात करके तथा अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर एक श्रेष्ठ नीति बनाएंगे, ताकि औद्योगिक विकास में तेजी आए और प्रदेश में रोजगार के नये अवसर सृजित हो सके। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री देवांगन ने सदन में बताया कि नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 60 करोड़ रूपए, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने पृथक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रूपए, लागत पूंजी अनुदान के लिए 200 करोड़ रूपए एवं ब्याज अनुदान के लिए 50 करोड़ रूपए का प्रावधान नए बजट में किया गया है। उन्होंने बताया कि युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी। साथ ही प्रदेश में आर्थिक और अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से युक्त कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट के क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इसके लिए प्रारंभिक कार्ययोजना तैयार करने के लिए 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। श्री देवांगन ने सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कोरबा जिले में एल्यूमिनियम पार्क की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करने के लिए आगामी बजट में आरंभिक तौर पर 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वन संसाधनों से परिपूर्ण बस्तर और सरगुजा संभाग में लघु वनोपज आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना एवं छत्तीसगढ़ खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान के लिए 13 करोड़ रूपए की राशि प्रावधानित है। उन्होंने बताया कि युवाओं में स्टार्ट-अप, इनोवेशन एवं रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में सेंट्रल इन्स्टूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। इसके लिए 2 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने सदन में कहा कि राज्य में औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु सड़क, पानी, बिजली इत्यादि के संधारण एवं नवीन परियोजनाओं के साथ ही नवा रायपुर में आईटी आधारित ”प्लग एवं प्ले” मॉडल का विकास किया जाएगा। इसके लिए अधोसंरचना विकास उन्नयन कार्य अंतर्गत 35 करोड़ रूपए प्रावधानित है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके आयोजन के लिए प्रारंभिक तौर पर 5 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ स्टार्ट-अप हब और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इकाईयां स्थापित करने एवं राज्य में एक समृद्ध नवाचार पारिस्थितिक तंत्र तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़ स्टार्ट-अप समिट का भी आयोजन किया जाएगा। श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने श्रम विभाग से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में बताया कि छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के तहत अधिसूचित 56 प्रवर्ग के 17 लाख 54 हजार पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु आगामी बजट में 123 करोड़ 98 लाख रूपए से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है। अटल श्रम सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक स्थान में प्राप्त हो सके, इसके लिए शासन द्वारा श्रमेव जयते वेबपोर्टल बनाया जा रहा है। इसके लिए बजट में 2 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 505 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का व्यय प्रस्तावित है। औद्योगिक क्षेत्र के संगठित श्रमिकों के लिए छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए 6 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। श्री देवांगन ने सदन में बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में श्रमिकों के लिए संचालित शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का विस्तार किया जाएगा। इस योजना के तहत श्रमिकों को मात्र 5 रूपए में गरम भोजन, दाल, चावल, सब्जी, अचार प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इस योजना के तहत सात जिलों रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुन्द और सूरजपुर में 21 केन्द्र संचालित हो रहे हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से प्रतिदिन करीब 3200 श्रमिकों को गरम भोजन मिल रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 9 जिलों में 24 नये केन्द्र खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि नये बजट में श्रम कानूनों के क्रियान्वयन के लिए 32 करोड़ रूपए और औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए 6 करोड़ रूपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के अंतर्गत श्रमिकों के लिए 61 करोड़ रूपए प्रावधानित है। श्री देवांगन ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के अंतर्गत प्रदेश के 10 जिलों में 42 औषधालय संचालित है। श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों तिल्दा, उरला, लारा और खरसिया में नये औषधालय खोलने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों को अंत: रोगी तथा विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा रायपुर और कोरबा में 100-100 बिस्तरों का चिकित्सालय बनाया गया है। भिलाई और रायगढ़ में 100-100 बिस्तरों के चिकित्सालय का काम प्रगति पर है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बिलासपुर में भी 100 बिस्तरों के अस्पताल के निर्माण की मंजूरी दी गई है। श्रम मंत्री श्री देवांगन ने सदन में बताया कि दूसरे राज्यों में प्रवास करने वाले छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए वहां ”मोर चिन्हारी भवन” की स्थापना की जाएगी। इसके पहले चरण में पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र में जहां राज्य के श्रमिक अधिक संख्या में प्रवास करते हैं, मोर चिन्हारी भवन बनाए जाएंगे। इसके माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को समय-समय पर सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। उन्होंने सदन में बताया कि पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों को उत्कृष्ट निजी शालाओं में नि:शुल्क पढ़ाने के लिए शीघ्र नई योजना प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों के द्वारा आर्थिक गतिविधि के लिए बैंक से लिए गए ऋण पर लगने वाले ब्याज में अनुदान देने की भी योजना जल्दी शुरू की जाएगी। इससे श्रमिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे और वे स्वयं मालिक बनने की दिशा में अग्रसर हो सकेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग तथा श्रम विभाग से संबंधित अनुदान मांगों की चर्चा में विधायक राघवेन्द्र सिंह, अनुज शर्मा, राम कुमार यादव,रिकेश सेन, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल और पुन्नू लाल मोहले ने भाग लिया।
कोरबा
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का उद्देश्य कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन से पर्यावरण प्रदूषण रोकना है – सीईओ
जिला पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 पर हुई कार्यशाला
कोरबा। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी 2026 को अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026, वर्ष 2016 के पुराने नियमों का स्थान लेंगे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को रोकना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उक्त बातें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दिनेश कुमार नाग ने बुधवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 संबंधी कार्यशाला में कही।

सीईओ श्री नाग ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह नियम 01 अप्रैल 2026 से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में लागू हो चुका है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर इन नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कचरे का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित निपटान हो सके। इसके लिए ग्राम पंचायतों में कचरा संग्रहण शुल्क, शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधान भी सुनिश्चित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि ग्राम एवं जनपद स्तर पर उत्पन्न होने वाले कचरे की रिपोर्ट प्रत्येक 15 दिवस में तैयार कर प्रस्तुत करनी होगी। राज्य शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु जून माह तक जिले की 25 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को वैज्ञानिक तरीके से कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
श्री नाग ने कहा कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत स्वयं से करनी होगी। जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी अपने घरों में वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन अपनाएं तथा कचरे के पृथक्करण के लिए नीले, हरे, लाल एवं पीले रंग के डस्टबिन का उपयोग करें, ताकि विभिन्न प्रकार के कचरे का पृथक-पृथक निपटान किया जा सके।
कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन के श्री दीप सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के उद्देश्य, महत्वपूर्ण विशेषताओं एवं मुख्य प्रावधानों की जानकारी पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से दी गई।
कार्यक्रम में लेखा अधिकारी श्री राजेंद्र यादव, सहायक परियोजना अधिकारी श्रीमती इंदिरा भगत, श्रीमती अमिता साहू, जनपद पंचायतों के सीईओ, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधिकारी-कर्मचारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी एवं तकनीकी सहायक उपस्थित रहे।
कोरबा
अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हेतु अशोक मोदी सहित 13 पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल इंदौर रवाना
कोरबा। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होने हेतु छत्तीसगढ़ संगठन के प्रांतीय चेयरमैन अशोक मोदी, प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. अशोक अग्रवाल, बाबूलाल अग्रवाल, जयदेव सिंघल, महेन्द्र सक्सेरिया, आशीष सक्सेरिया एवं डाॅ. अनिता मोहनलाल सहित अन्य पदाधिकारी आज इंदौर के लिए रवाना हो गए।

विदित हो कि अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 30 एवं 31 मई 2026 को इंदौर में आयोजित है। इस अधिवेशन में संगठन के देशभर के प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सम्मिलित होंगे।
अधिवेशन में उपस्थित पदाधिकारीगणों के द्वारा राष्ट्रहित एवं समाजहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की जायेगी। साथ ही समाजसेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक समरसता एवं राजनीतिक भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे एवं संगठन की सदस्यता को बढ़ाने एवं इसको 1 करोड तक पहुॅचाने का लक्ष्य रखा जायेगा जिस पर कार्य करने पर भी विचार किया जायेगा।
उक्त कार्यक्रम राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल के सानिध्य में तथा नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण मित्तल की अध्यक्षता में संपन्न होगा।
अशोक मोदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन के कार्यक्रम सराहनीय रहे हैं तथा सामाजिक सेवा, धार्मिक सेवा, व्यापार एवं उद्योग में छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज की बड़ी भूमिका रही है और राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में जो ठोस निर्णय लिए जाएंगे, उसे छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाएगा।
कोरबा
कोरबा दीपका में उपचुनाव, हाईकोर्ट पहुंचा मामला, क्या पावर का हुआ गलत इस्तेमाल
प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोकने मनमाना नियम थोपने का आरोप
हाईकोर्ट के निर्णय पर टिकी शोभा तिग्गा की उम्मीदें
बिलासपुर//कोरबा। कोरबा जिले के नगर पालिका परिषद दीपका अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 में हो रहे उपचुनाव को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है इस उपचुनाव में भाग लेने की इच्छुक अभ्यर्थी का नामांकन पत्र मनमाना नियम थोप कर लेने से अस्वीकार कर कर दिया गया इससे क्षुब्ध हो कर शोभा तिग्ग ने उच्च न्यायालय की शरण ली है अपने अधिवक्ता अंशुल तिवारी के माध्यम से याचिका दायर कर राहत देने की गुहार लगाई है इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के साचिव/कमिश्नर, रायपुर, जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीपका व रिटर्निंग ऑफिसर, वार्ड नंबर 15 को प्रतिवादी बनाया गया है ।

याचिकाकर्ता शोभा तिग्गा वार्ड 15 दीपका की निवासी है, उसने दीपका के वार्ड नंबर 15 के काउंसलर/पार्षद के पद के लिए उसकी उम्मीदवारी में रुकावट डालने के लिए नगर पालिका अधिकारियों की मनमानी कार्रवाई को चुनौती दी है। 11.05.2026 के इलेक्शन नोटिफिकेशन के मुताबिक वह पालिका चुनाव लड़ना चाहती थी और उसने कानून के मुताबिक अपने नामांकन पत्र तैयार किए थे। इलेक्शन शेड्यूल में नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख 18.05.2026 तय की गई थी, जिसमें 01.06.2026 को पोलिंग और 04.06.2026 को काउंटिंग तय है ।
दुकान का एनओसी मांगा गया,इसी पर सवाल
शोभा तिग्गा ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने पहले साल 2021 में नगर पालिका दीपका के अंतर्गत चौपाटी में दुकान नंबर 06 चलाने के लिए एक एग्रीमेंट किया था और उसी साल उस दुकान से जुड़े सभी ड्यूज़ (बकाया) भी क्लियर कर दिए थे लेकिन जब उसने 18 मई 2026 को अपना नॉमिनेशन पेपर जमा करने के लिए ऑफिस गई तो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर ने एक विवादित लेटर जारी किया जिसमें उसे उस दुकान के संबंध में म्युनिसिपल काउंसिल से एक NOC या पंचनामा पेश करने का निर्देश दिया गया था इसके तुरंत बाद 18 मई को ही शोभा तिग्गा ने एक रिक्वेस्ट दी जिसमें उसी ऑफिस से NOC जारी करने की मांग की गई क्योंकि CMO खुद ही वह अथॉरिटी थे जो ऐसे NOC पर ज़ोर दे रहे थे और किसी भी बकाया का स्टेटस साफ़ करने और NOC जारी करने के लिए भी वही अथॉरिटी थे याचिकाकर्ता ने कहा है कि ऐसे डॉक्यूमेंट पर ज़ोर देना पूरी तरह से मनमाना था और किसी भी कानूनी नियम से सपोर्टेड नहीं था पिटीशनर का कहना है कि 2021 के बाद से उसके खिलाफ कभी कोर्ड बकाया नोटिस डिमांड या रिकवरी की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।
न्याय सिद्धान्तों का उल्लंघन
पिटीशनर शोभा तिग्गा का कहना है कि विवादित कार्रवाई गैर-कानूनी मनमाना और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन है क्योंकि रेस्पोंडेंट्स ने नॉमिनेशन पेपर स्वीकार करने के लिए एक गैर-कानूनी शर्त लगाने की कोशिश की है यह खास तौर पर कहा गया है कि पिटीशनर छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1961 के सेक्शन 35 के तहत किसी भी तरह की डिसक्वालिफिकेशन के दायरे में नहीं आती है क्योंकि उसके खिलाफ कोई मौजूदा म्युनिसिपल बकाया नहीं है और डिसक्वालिफिकेशन लिए कानूनी शर्तें नहीं हैं रेस्पोंडेंट बिना इजाज़त NOC की ज़रूरत पर ज़ोर देकर कानूनी तौर पर अयोग्य ठहराए जाने का दायरा नहीं बढ़ा सकते। पिटीशनर ने 18.05.2026 के विवादित लेटर को रद्द करने और रेस्पोंडेंट को यह निर्देश देने की मांग की है कि वे कानून के तहत तय नहीं किए गए किसी भी डॉक्यूमेंट पर ज़ोर दिए बिना उसका नॉमिनेशन पेपर स्वीकार करें और प्रोसेस करें ।
मनमानी, बेमतलब और पावर का गलत इस्तेमाल
शोभा तिग्गा ने याचिका में कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया मनमानी बेमतलब और सही प्रक्रिया की बुनियादी ज़रूरतों के खिलाफ है उसको ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं दिखाया गया जिसके तहत काउंसिलर/पार्षद के ऑफिस के लिए नॉमिनेशन स्वीकार करने की शर्त के तौर पर नगर निगम से पहले किराए पर ली गई दुकान के संबंध में कोई NOC जमा करने की ज़रूरत हो शोभा का कहना है कि जिस लेटर पर सवाल उठाया गया है वह उसे उसका नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने से रोकने का एक साफ तरीका है जिससे चुनाव लड़ने के उसके डेमोक्रेटिक (लोकतांत्रिक) अधिकार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आरोप है कि यह सब जानबूझकर रुकावट डालने के मतलब में गलत इरादे से की गई है भले ही किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई निजी गलत इरादे न बताए गए हों बार-बार कहने के बावजूद नॉमिनेशन स्टेज पर एक गैर-कानूनी डॉक्यूमेंट पर ज़ोर देना, पावर का मनमाना इस्तेमाल दिखाता है ।
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