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कोरबा

25 साल पुराने बीडीएम कॉलेज का मिटेगा अस्तित्व! कोर्ट भवन के लिए जमीन अधिग्रहण की तैयारी

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0 तहसीलदार ने कैसे दी मंजूरी, समझ से परे- प्रशांत मिश्रा
कोरबा/पाली। पाली-तानाखार विधानसभा क्षेत्र का सबसे पुराना एवं पाली ब्लाक मुख्यालय में स्थित 25 साल पुराना बीडीएम कॉलेज का क्या अब अस्तित्व मिट जाएगा। प्रशासन ने बीडीएम कॉलेज की करीब एक एकड़ जमीन को कोर्ट भवन के लिए अधिग्रहण की तैयारी कर ली है, उधर बीडीएम कॉलेज के संचालक प्रशांत मिश्रा ने कॉलेज के अस्तित्व पर खतरा मंडराने की आशंका पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह समझ से परे है कि तहसीलदार ने आखिर इसकी मंजूरी कैसे दी? तहसीलदार ने कलेक्टर को गलत जानकारी प्रेषित की है कि बीडीएम कॉलेज बंद हो चुका है, वहीं श्री मिश्रा ने बताया कि यूनिवर्सिटी में नए कोर्स के लिए आवेदन दिया गया है और अगले सत्र में बच्चों को प्रवेश के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, ऐसे में यदि प्रशासन द्वारा बीडीएम कॉलेज की जमीन को कोर्ट भवन के लिए अधिग्रहित की जाती है तो बीडीएम कॉलेज का अस्तित्व मिट सकता है। श्री मिश्रा ने क्षेत्र के सबसे पुराने कॉलेज को बचाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं।
पाली-तानाखार विधानसभा क्षेत्र का सबसे प्रथम और क्षेत्र की पहचान बनाने वाला बीडीएम कॉलेज का अस्तित्व अब खतरे में दिखाई दे रहा है। पाली व्यवहार नालय हेतु बीडीएम कॉलेज की एक एकड़ से अधिक जमीन को प्रशासन द्वारा अधिग्रहित करने की तैयारी कर ली गई है। कलेक्टर ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

0 पूर्व छात्रों एवं कांग्रेसजनों द्वारा प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध0

पाली विकासखंड मुख्यालय में स्थित क्षेत्र की उच्च शिक्षा के लिए जाना जाने वाला बीडीएम कॉलेज का अस्तित्व अब खतरे में दिखाई दे रहा है। 25 साल पूर्व इस कॉलेज की स्थापना इस सोच के साथ की गई थी कि पिछड़े हुए क्षेत्र के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। बीडीएम कॉलेज क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक पहचान भी है। इसके अस्तित्व को मिटाने अब प्रशासन अमादा है। यहां के पूर्व छात्रों एवं कांग्रेसजनों ने इसका विरोध किया है। प्रतिक्रिया देते हुए कॉलेज के डायरेक्टर प्रशांत मिश्रा ने कहा कि बीडीएम कॉलेज पाली-तानाखान विधानसभा क्षेत्र का सबसे पुराना कॉलेज है और यहां से सैकड़ों बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इसके अस्तित्व को मिटाने से क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान मिट जाएगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट का भवन जरूरी है और यह न्याय का मंदिर है, इसके लिए प्रशासन क्षेत्र में कई जगह उपलब्ध जमीन का अधिग्रहण करे और बीडीएम कॉलेज के अस्तित्व को न मिटाए। पूर्व छात्रों सहित कांग्रेसियों ने प्रशासन की इस कार्यवाही को न्याय संगत नहीं बताया है और इसका विरोध किया है।

0 कई लोगों ने की है आपत्ति0

व्यवहार न्यायालय के लिए भवन बन जाए, यह पाली वाले भी चाहते हैं और यह गौरव की बात है। पाली क्षेत्र का केन्द्र बिन्दु है और यहां व्यवहार न्यायालय की स्थापना न्याय जगत के लिए गौरव की बात है। वर्तमान में स्टेडियम के बाजू में स्थित शासकीय भूमि जिसमें कई लोगों ने अवैध कब्जा कर मकान बना लिया है। पहले पोड़ी में जगह की तलाश की गई लेकिन यहां के ग्रामीणों ने चयनित स्थल पर भवन बनाने पर आपत्ति दर्ज की। अब पाली में स्टेडियम के पास शासकीय भूमि जिसमें कई लोगों ने आवास बना रखा है एवं बीडीएम कॉलेज के भवन एवं भूमि को कोर्ट के लिए चयनित किया गया है। इसके लिए विधिवत प्रक्रिया पूरी की गई, दावा आपत्ति भी मंगाए गए और कई लोगों ने इस पर आपत्ति भी की। पर्याप्त दस्तावेज के साथ आपत्ति न मिलने के कारण प्रशासन ने लोगों की दावा आपत्ति को खारिज कर दिया और कोर्ट भवन के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। कलेक्टर ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

0 बीडीएम कॉलेज का 25 वर्षों से संचालन0

लगभग ढाई दशक पूर्व पाली-तानाखार विधानसभा क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए एक भी कॉलेज नहीं था। इसके लिए शासकीय कॉलेज की स्थापना के लिए लगातार मांग होती रही। प्रशासन के अनसुना एवं क्षेत्र की उपेक्षा के कारण शासकीय कॉलेज की स्थापना नहीं हो पायी, ऐसे में क्षेत्र के आदिवासी बच्चे, खासकर छात्राएं 12वीं की पढ़ाई के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे, यह उनकी मजबूरी थी, क्योंकि आसपास क्षेत्र में एक भी कॉलेज नहीं था। क्षेत्र में नागरिकों एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की छात्राओं द्वारा विशेष मांग की गई, जिस पर सांसद प्रतिनिधि प्रशांत मिश्रा ने बीडीएम कॉलेज का संचालन प्रारंभ किया और गत 25 वर्षों से इसका संचालन श्री मिश्रा द्वारा किया जा रहा है। संसाधन के अभाव होने के बाद भी श्री मिश्रा इस ऐतिहासिक बीडीएम कॉलेज का संचालन लगातार जारी रखा। 25 वर्ष पूर्व जब इस कॉलेज की नींव रखी गई तो चारों तरफ खुशहाली दिखी, आदिवासी बच्चियों का सपना पूरा होने लगा। युवाओं में उत्साह देखा गया। सैकड़ों की संख्या में यहां से बच्चे बीए, बीएससी, बी कॉम की पढ़ाई करने लगे। इतना ही नहीं यहां की गुणवत्ता देखकर युनिवर्सिटी ने इसे परीक्षा केन्द्र भी बनाया। छात्रवृत्ति के जरिए आरक्षित वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा भी दी जा रही थी। पाली में शासकीय महाविद्यालय खुलने से और कोरोना काल में संसाधन और आर्थिक कारणों के कारण इस विद्यालय के संचालन में दिक्कत हुई, लेकिन प्रशांत मिश्रा ने बताया कि आगामी सत्र से यहां प्रवेश की तैयारी पूरी कर ली गई है, ऐसे में प्रशासन को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, ताकि बीडीएम कॉलेज का अस्तित्व और क्षेत्र का गौरव बना रहे।

0 युनिवर्सिटी के रिकार्ड में कॉलेज अभी भी नियमित0

बीडीएम कॉलेज के डायरेक्टर प्रशांत मिश्रा ने बताया कि बीडीएम कॉलेज आज भी युनिवर्सिटी के वेबसाईट, पोर्टल और रिकार्ड में नियमित है और आगामी सत्र से यहां प्रवेश की प्रक्रिया हेतु पूरी तैयारी कर ली गई है। पाली-तानाखार विधानसभा क्षेत्र के प्रथम महाविद्यालय को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, इसके लिए प्रयास होना चाहिए ना कि अस्तित्व मिटाने की।

जमीन अधिग्रहण के लिए दी एनओसी, बीडीएम भवन के लिए नहीं-उमेश चंद्रा


बिसाहू दास महंत कॉलेज पाली की जगह पर कोर्ट भवन के लिए जमीन अधिग्रहण करने के मामले में नगर पंचायत पाली ने जमीन अधिग्रहण के लिए एनओसी दी है, ना कि बीडीएम भवन की। नगर पंचायत पाली अध्यक्ष उमेश चंद्रा ने बताया कि पाली में व्यवहार न्यायालय के लिए भवन अपरिहार्य है और कोर्ट भवन बन जाने के बाद यहां के आसपास लोगों को न्याय का मंदिर मिल पाएगा, लेकिन पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र का पहला कॉलेज का अस्तित्व भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि जनसरोकार से जुड़े होने के कारण कोर्ट भवन बनना जरूरी है। नगर पंचायत क्षेत्र में आने के कारण प्रशासन को एनओसी जरूरी थी, हमने जमीन के लिए एनओसी दी है, ताकि कोर्ट भवन का मार्ग प्रशस्त हो सके। उन्होंने बताया कि पाली एसडीएम से निवेदन किया गया है कि बीडीएम कॉलेज भवन को छोड़ दिया जाए, बाकी पर्याप्त जगह में कोर्ट भवन बनाया जाए। उन्होंने बताया कि वैसे भी उक्त खसरा नंबर वाली जमीन नगर पंचायत की नहीं, बल्कि राजस्व जमीन है।

जमीन अधिग्रहण के लिए प्रशासन ने प्रक्रिया पूरी ही नहीं की, जनसुनवाई होनी थी-विधायक प्रतिनिधि मरकाम


पाली-तानाखार विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम से प्रतिक्रिया न मिल पाने के कारण उनके प्रतिनिधि कुलदीप सिंह मरकाम से बात की गई। उन्होंने बताया कि कोर्ट भवन के लिए बीडीएम कॉलेज भवन-जमीन अधिग्रहण किये जाने की जानकारी मिली है, लेकिन प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण के लिए पूरी प्रक्रिया अपनायी ही नहीं। इसके लिए जनसुनवाई होनी थी, लेकिन प्रशासन ने जनसुनवाई नहीं की और प्रभावित एवं लाभान्वित लोगों को अपनी बात रखने का मौका प्रशासन ने नहीं दिया। श्री मरकाम ने कहा कि बीडीएम कॉलेज पाली-तानाखार विधानसभा क्षेत्र का पहला कॉलेज है, इसके लिए पुर्नस्थापना के लिए पहल होनी चाहिए , ना कि इसे पूर्णत: बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट भवन पाली के लिए अपरिहार्य है और प्राथमिकता के साथ इसका निर्माण हो, लेकिन बीडीएम कॉलेज भवन को अधिग्रहित नहीं करना चाहिए, खाली जमीन में इसका निर्माण हो। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि इसके लिए जनसुनवाई या त्रिपक्षीय वार्ता भी हो, ताकि क्षेत्र के लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका मिले।

नए कोर्स के लिए की गई है एप्लाई, 2023-24 से प्रारंभ करने की तैयारी, निरीक्षण के लिए आने वाली है टीम


बीडीएम कॉलेज प्रबंधन ने सत्र 2023-24 से डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए युनिवर्सिटी को 5 हजार का डिमांड ड्राप्ट 18 जुलाई 2022 को जमा किया और नए कोर्स पीजीडीसीए, डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए एप्लाई किया है और आगामी सत्र से कॉलेज को पुन: प्रारंभ करने की तैयारी पूरी कर ली है। नए कोर्स प्रारंभ करने और कॉलेज को पुन: प्रारंभ करने प्रबंधन के प्रस्ताव दिए जाने के बाद युनिवर्सिटी की टीम आने वाली है, लेकिन प्रशासन द्वारा बीडीएम कॉलेज भवन को भी अधिग्रहित किये जाने की संभावना के कारण इस पर संशय का संकट आ खड़ा हुआ है। क्षेत्र को उच्च शिक्षा के लिए मार्ग प्रशस्त करने प्रशांत मिश्रा ने प्रशासन से बीडीएम कॉलेज भवन की 30 डिसमील जमीन को अधिग्रहण से मुक्त रखने की अपील की है।

सम्बद्धता शुल्क हर साल हो रहा जमा

सत्र 2023-24 के लिए बीडीएम कॉलेज प्रबंधन ने 29 जुलाई 2022 को सम्बद्धता शुल्क की राशि 27 हजार जमा की है और ड्राप्ट के माध्यम से युनिवर्सिटी को उक्त राशि जमा की है।


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कोरबा

दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने की आवश्यक कार्रवाई

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आपातकालीन सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने हेतु की जा रही आवश्यक कार्यवाही

कोरबा। ग्राम लामपहाड़ में घटित सड़क दुर्घटना की घटना को जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा गंभीरता से लेते हुए तत्काल तथ्यात्मक जांच कराई गई। जांच हेतु खंड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पताढ़ी को वस्तुस्थिति का परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। संबंधित अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं स्थल स्तर पर उपलब्ध जानकारी के परीक्षण उपरांत घटना से संबंधित वस्तुस्थिति स्पष्ट हुई है। साथ ही आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में सामने आई चुनौतियों के निराकरण हेतु आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है।
प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 08 जून 2026 की रात्रि लगभग 8ः30 बजे ग्राम लामपहाड़ में एक बाइक दुर्घटना की सूचना सेक्टर मेडिकल ऑफिसर लेमरू को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारियों द्वारा उपलब्ध आपातकालीन संसाधनों के माध्यम से तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की गई। इस दौरान लेमरू स्थित 108 एम्बुलेंस पूर्व से एक रेफर मरीज को कोरबा पहुंचाने के कार्य में लगी हुई थी तथा ड्यूटी अवधि पूर्ण होने एवं आवश्यक मानव संसाधन की अनुपलब्धता के कारण समय पर दुर्घटना स्थल तक नहीं पहुंच सकी।
जांच में यह भी पाया गया कि 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन संबंधित एजेंसी द्वारा किया जाता है। वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेमरू में अवस्थित 108 एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ने पर कॉल कंन्ट्रोल सेंटर रायपुर को कॉल करने पर कोरबा में पॉयलेट को सीधे कॉल लगने की सुविधा नहीं है। पॉयलेट के निजी नम्बर पर कॉल किया जाता है।  नेटवर्क सम्बन्धी समस्या के कारण कॉल कनेन्ट नही हो पाता है जिससे तत्कालीन अवधि में परेशानी का सामना करना पड़ता है।  इस संबंध में सेक्टर प्रभारी द्वारा तत्काल 108 सेवा के जिला समन्वयक से संपर्क कर स्थिति से अवगत कराया गया। लेमरू क्षेत्र में नेटवर्क संबंधी बाधाओं तथा द्वितीय व तृतीय पाली में डयूटी करने हेतु पर्याप्त पायलट एवं ईएमटी (इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन) की उपलब्धता नहीं होने से आपातकालीन सेवा संचालन में व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हुईं।
दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को तत्पश्चात 112 वाहन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेमरू लाया गया, जहां चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान उसे मृत पाया गया। इसके बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को सुरक्षित रखकर उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई।
जांच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट हुआ है कि 108 एम्बुलेंस सेवा एक सतत (24×7) आपातकालीन सेवा है, जिसके सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक शिफ्ट में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होना आवश्यक है। संबंधित एजेंसी द्वारा तीनों पालियों के लिए पृथक-पृथक पायलट एवं ईएमटी की व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण उक्त स्थिति निर्मित हुई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 108 संजीवनी एक्सप्रेस के जिला समन्वयक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेमरू में संचालित नवीन 108 संजीवनी एक्सप्रेस के लिए तीनों शिफ्टों में पृथक पायलट एवं ईएमटी की नियुक्ति सुनिश्चित करने हेतु उप संचालक (108), संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है।
जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जा रही है। घटना के संबंध में प्राप्त तथ्यों के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कदम प्रारंभ कर दिए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों को और अधिक त्वरित एवं प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनहित से जुड़े प्रत्येक मामले में संवेदनशीलता, जवाबदेही एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना उसकी सर्वाेच्च प्राथमिकता है तथा स्वास्थ्य सेवाओं के निरंतर सुदृढ़ीकरण की दिशा में प्रभावी प्रयास जारी है।

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कोरबा

मछलियों के संरक्षण हेतु 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित

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मत्स्य आखेट पर रहेगा प्रतिबंध,

प्रतिबंधित अवधि पर मछली पकड़ने पर देना होगा 25 हजार रूपये जुर्माना

कोरबा। जिले में वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत जिले के सभी तालाबों एवं जल स्त्रोतों जिनका संबंध नदी नालों से नहीं है, के अतिरिक्त जलाषयों में किये जा रहे केज कल्चर को छोड़कर सभी प्रकार के जल संसाधनों में मत्स्याखेट कार्य 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
सहायक संचालक मछली पालन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने तथा अपराध सिद्ध होने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत 25 हजार रूपए का जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्रोत जिनका संबंध किसी नदी-नाले से नहीं है और उनके अतिरिक्त जलाशय जिनमें केज कल्चर का कार्य किया जा रहा है, उनमें मत्स्य अधिनियम लागू नहीं होंगे।

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कोरबा

राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के संबंध में बैठक 16 को

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कोरबा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 28 जून 2026 के संबंध में कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक कलेक्टोरेट सभा कक्ष में दोपहर 01 बजे आयोजित की गई है। सर्व संबंधितों को बैठक में उपस्थित होने कहा गया है।

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