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छत्तीसगढ़ में सिलेंडर की ऑनलाइन-बुकिंग बंद,सर्वर-डाउन:10-12 दिनों में डिलीवरी, मिस्ड-कॉल सर्विस ठप, एजेंसी-गोदामों के बाहर लाइनें, इंडक्शन प्राइज 10-20% बढ़े, 450+ सिलेंडर जब्त

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रायपुर,एजेंसी। अमेरिका-इजराइल की ईरान से जंग की वजह से देशभर सहित छत्तीसगढ़ में LPG गैस सिलेंडर की किल्लत हो गई है। गैस एजेंसियों के बाहर लम्बी लाइनें हैं। सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी भी हो रही है।

रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई, सरगुजा, रायगढ़ समेत अन्य जिलों में गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ लग रही है। उपभोक्ता धूप में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच सर्वर भी ठप हो जाने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है।

फिलहाल ऑनलाइन और मिस्ड कॉल के जरिए गैस सिलेंडर बुकिंग भी बंद कर दी गई है। वहीं बुकिंग करने के बाद भी उपभोक्ताओं को करीब 10-12 दिनों बाद सिलेंडर की डिलीवरी मिलने की बात कही जा रही है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

इस बीच राजधानी रायपुर में एलपीजी गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 350 से अधिक गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। जब्त सिलेंडरों में घरेलू (डोमेस्टिक) और कॉमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडर शामिल हैं।

इधर, बिलासपुर में भी किचन केयर और किराना स्टोर में छापेमारी कर 126 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। जांच के दौरान गैस निकालने के उपकरण भी मिले। इससे पहले बुधवार को हुई कार्रवाई में 75 गैस सिलेंडर जब्त किए गए थे।

गैस सिलेंडर किल्लत के बीच इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन की भी बिक्री में बढ़ गई है। व्यापारियों को कहना है कि इंडक्शन की बिक्री में 10 से 20% तक इजाफा हुआ है। वही पुराना स्टॉक होने की वजह से रेट में फिलहाल बढ़ोतरी नहीं है।

रायपुर के मालवीय रोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक बाजार के व्यापारी अनिल शर्मा का कहना है कि इंडक्शन के साथ उसके बर्तनों की डिमांड भी बड़ी है। वहीं इंडक्शन का रेट 2000 रुपए से 4500 रुपए तक है। लोग ब्रांडेड कंपनी के इंडक्शन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

रायपुर में 350 से अधिक गैस सिलेंडर जब्त

रायुपर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर खाद्य विभाग की संयुक्त जांच टीम ने गुरुवार को अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी की। इस दौरान कई जगहों पर कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर जब्त किए गए।

जांच के दौरान धरसींवा विकासखंड के सेजबहार स्थित कमल होटल में घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर 14.2 किलोग्राम क्षमता के 8 सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं बाबूलाल चिकन सेंटर में भी घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर 3 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए।

इसी तरह अभनपुर-नवापारा क्षेत्र में रवि ग्लास एंड प्लाइवुड में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी पकड़ी गई। यहां से 14.2 किलोग्राम क्षमता के 26 घरेलू सिलेंडर, 19 किलोग्राम क्षमता के 2 व्यावसायिक सिलेंडर और 5 किलोग्राम क्षमता के 4 सिलेंडर जब्त किए गए।

मामले में एलपीजी (वितरण और विनियमन) आदेश 2000 के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

मामले में एलपीजी (वितरण और विनियमन) आदेश 2000 के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

गैस एजेंसी की जांच में स्टॉक में बड़ा अंतर

इसके अलावा खाद्य विभाग की टीम ने कोरासी इंडेन ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी की भी जांच की, जहां रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर पाया गया। जांच में 14.2 किलोग्राम क्षमता के 101 भरे और 64 खाली घरेलू सिलेंडर और 19 किलोग्राम क्षमता के 23 खाली व्यावसायिक सिलेंडर कम पाए गए।

इस अनियमितता के चलते एजेंसी के गोदाम में उपलब्ध कुल 355 घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडरों को जब्त कर एजेंसी की सुपुर्दगी में दिया गया है। मामले में एलपीजी (वितरण और विनियमन) आदेश 2000 के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

अभनपुर-नवापारा क्षेत्र में रवि ग्लास एंड प्लाइवुड में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी का मामला सामने आया।

अभनपुर-नवापारा क्षेत्र में रवि ग्लास एंड प्लाइवुड में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी का मामला सामने आया।

बिलासपुर में किल्लत के बीच ब्लैकमार्केटिंग-जमाखोरी

बिलासपुर में कलेक्टर की सख्त चेतावनी के बावजूद गैस सिलेंडर की जमाखोरी और ब्लैकमार्केटिंग हो रही है। शहर से लगे कोनी और सिरगिट्‌टी क्षेत्र में किचन केयर और किराना स्टोर में छापेमारी कर 126 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। मौके से सिलेंडरों से गैस निकालने के उपकरण भी मिले हैं।

जानकारी के मुताबिक, कोनी क्षेत्र में एक मकान से 55 खाली गैस सिलेंडर मिले। यह मकान आरक्षक अजय सोनवानी के भाई सुनील सोनवानी का बताया गया है। जांच में सामने आया कि इस मकान को किराए पर लेकर शुभम किचन केयर के संचालक श्रवण साहू गैस सिलेंडरों का अवैध कारोबार कर रहा था।

वहीं सिरगिट्टी स्थित प्रीति किचन केयर में भी जांच के दौरान सिलेंडरों से गैस निकालने का उपकरण और वजन करने की मशीन बरामद की गई। इसके अलावा सिरगिट्टी में ही एक बंद दुकान से 61 गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनमें 21 घरेलू, 7 कमर्शियल और 33 छोटे सिलेंडर शामिल हैं।

किचन केयर और किराना स्टोर में छापेमारी कर 126 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए।

किचन केयर और किराना स्टोर में छापेमारी कर 126 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए।

स्कूल के पास सिलेंडर मिलने पर दुकान सील

अधिकारियों के अनुसार, जिस दुकान से सिलेंडर मिले उसके पीछे एक प्राइमरी स्कूल है। ऐसे में यहां गैस सिलेंडरों का भंडारण होने से बड़े हादसे की आशंका बनी हुई थी। टीम ने सभी सिलेंडरों को जब्त कर दुकान को सील कर दिया है और संचालक को नोटिस जारी किया गया है।

72 सिलेंडर जब्ती के बाद भी जारी कार्रवाई

मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इससे पहले बुधवार को भी 72 गैस सिलेंडर जब्त किए गए थे। लगातार हो रही कार्रवाई से गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है।

सर्वर डाउन से गैस एजेंसियों में लंबी कतार

इधर, सर्वर डाउन होने के कारण ऑनलाइन गैस बुकिंग बंद है। इसके चलते शहर की गैस एजेंसियों में उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही हैं और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

लोग एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं। नतीजतन गैस लेने के लिए एजेंसियों में लंबी कतार लग रही है।

लोग एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं। नतीजतन गैस लेने के लिए एजेंसियों में लंबी कतार लग रही है।

जांजगीर-चांपा में कई होटलों पर छापेमारी

जांजगीर-चांपा जिले में घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग और कालाबाजारी को रोकने के लिए खाद्य विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। खाद्य विभाग की टीम ने जिले के अलग-अलग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और होटलों में छापामार कार्रवाई कर जांच की।

इस दौरान कई जगहों पर घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध उपयोग पाया गया, जिस पर विभाग ने गैस सिलेंडर और संबंधित उपकरण जब्त किए। जिला खाद्य अधिकारी कौशल साहू ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर आम उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित होते हैं और उनका व्यावसायिक उपयोग नियमों के विरुद्ध है।

विभाग को कई स्थानों से शिकायतें मिल रही थीं कि होटल और भोजनालयों में घरेलू सिलेंडरों का उपयोग कर भोजन तैयार किया जा रहा है। इन्हीं शिकायतों के मद्देनजर खाद्य विभाग की टीम ने चांपा और जांजगीर क्षेत्र के कई होटलों और प्रतिष्ठानों में अचानक छापेमारी की।

कई जगहों पर घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध उपयोग पाया गया।

कई जगहों पर घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध उपयोग पाया गया।

होटलों में व्यावसायिक गैस सिलेंडर उपयोग की जांच

कार्रवाई के दौरान, चांपा स्थित करणी भोजनालय, पंजाब हवेली रेस्टोरेंट, जलाराम भोजनालय और होटल सुमित इन की जांच की गई। इन प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग पाया गया और संबंधित संचालकों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए।

होटल श्री गणेश में घरेलू गैस का व्यावसायिक इस्तेमाल, सामान जब्त

वहीं, स्टेशन रोड चांपा स्थित होटल श्री गणेश में ग्राहकों के लिए भोजन तैयार करने में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा था। जांच के दौरान होटल के संचालक राजेश तिवारी के कब्जे से दो घरेलू गैस सिलेंडर, एक प्रेशर रेगुलेटर, एक गैस पाइप और एक गैस चूल्हा जब्त किया गया।

जांजगीर में पराठा हाउस से गैस सिलेंडर-उपकरण जब्त

इसी तरह रेलवे स्टेशन चांपा के पास स्थित होटल सोना में भी घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए नाश्ता तैयार किया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने यहां से दो घरेलू गैस सिलेंडर, एक प्रेशर रेगुलेटर, एक गैस पाइप और एक गैस चूल्हा जब्त किया। होटल की संचालक प्रेमलता यादव के खिलाफ भी नियमों के तहत कार्रवाई की गई।

जांजगीर शहर में भी जांच अभियान चलाया गया। यहां पराठा हाउस नामक प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया गया। जांच के दौरान, इस प्रतिष्ठान से दो गैस सिलेंडर, दो गैस चूल्हे, दो प्रेशर रेगुलेटर और दो गैस पाइप जब्त किए गए।

धमतरी में घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग

धमतरी में खाद्य विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ कार्रवाई की। कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम क्षेत्र के होटल और अन्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।

जांच के दौरान बस स्टैंड स्थित ओम डेयरी के संचालक ललित गोस्वामी और अर्जुनी चौक स्थित राजलक्ष्मी होटल-भोजनालय के संचालक हेमंत दास सिन्हा को घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पकड़ा गया।

कार्रवाई में दोनों प्रतिष्ठानों से चार घरेलू गैस सिलेंडर (दो खाली, एक आधा भरा) जब्त किए गए। साथ ही 14.2 किलो के इंडेन व एचपी सिलेंडर, 9 किलो का सिलेंडर, सिंगल-डबल बर्नर चूल्हे, पाइप और रेगुलेटर भी बरामद किए गए।

घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ कार्रवाई की।

घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ कार्रवाई की।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस

संबंधित संचालकों के खिलाफ द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत केस दर्ज किया गया है। खाद्य विभाग ने कहा कि घरेलू सिलेंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए हैं। व्यावसायिक उपयोग नियमों का उल्लंघन है, इसलिए जिले में आगे भी नियमित जांच और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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छत्तीसगढ़

रायपुर : छत्तीसगढ़ के पर्यटन रिसॉर्ट्स में मिलेगा विश्वस्तरीय भोजन

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आतिथ्य सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने के लिए आईएचएम रायपुर का विशेष प्रशिक्षण संपन्न

आतिथ्य सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने के लिए आईएचएम रायपुर का विशेष प्रशिक्षण संपन्न
आतिथ्य सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने के लिए आईएचएम रायपुर का विशेष प्रशिक्षण संपन्न
आतिथ्य सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने के लिए आईएचएम रायपुर का विशेष प्रशिक्षण संपन्न
आतिथ्य सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने के लिए आईएचएम रायपुर का विशेष प्रशिक्षण संपन्न

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों पर आने वाले सैलानियों को अब वैश्विक स्तर का खान-पान और शानदार आतिथ्य अनुभव मिलेगा। इस दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के रिसॉर्ट कर्मचारियों के लिए आयोजित द्वितीय कलिनरी स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (आईएचएम) नवा रायपुर द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के पर्यटन रिसॉर्ट्स की सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपग्रेड करना है।

आधुनिक पाक कला और स्वच्छता मानकों का मिला व्यावहारिक ज्ञान

 इस प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न रिसॉर्ट्स से आए कर्मचारियों को आधुनिक कुकिंग तकनीकों, फूड प्रेजेंटेशन (खाद्य प्रस्तुतीकरण), लागत नियंत्रण और रसोई संचालन (किचन मैनेजमेंट) के गुर सिखाए गए। साथ ही, पर्यटकों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाइजीन (स्वच्छता) एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। आईएचएम रायपुर के अनुभवी संकाय सदस्यों और विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को भारतीय, क्षेत्रीय और समकालीन व्यंजनों को तैयार करने की बारीकियां सिखाईं।

आतिथ्य सेवाओं से मजबूत होगी छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय पहचान- डॉ. भारती दासन

आईएचएम रायपुर परिसर में आयोजित समापन एवं प्रमाण-पत्र वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारती दासन उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यटन उद्योग में गुणवत्तापूर्ण भोजन और उत्कृष्ट सेवाएं किसी भी पर्यटक के सफर को यादगार बनाती हैं। यदि प्रशिक्षित कर्मचारी इन तकनीकों को अपने रिसॉर्ट्स में लागू करेंगे, तो इससे न केवल पर्यटकों की संतुष्टि बढ़ेगी बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के पर्यटन की प्रतिष्ठा और मजबूत होगी।

बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच सर्विस क्वालिटी ही सफलता की कुंजी- विवेक आचार्य

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक तथा आईएचएम रायपुर के प्राचार्य विवेक आचार्य ने कौशल विकास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के इस दौर में सेवाओं की गुणवत्ता ही सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। यह प्रशिक्षण कर्मचारियों में नवाचार, दक्षता और व्यावसायिकता लाने में मील का पत्थर साबित होगा।

 यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और आईएचएम रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। समापन समारोह में पर्यटन मंडल मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न रिसॉर्ट्स के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

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छत्तीसगढ़

रायपुर : टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों एवं मुख्य सचिवों से की चर्चा

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रायपुर। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये नई दिल्ली से देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रियों से टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर व्यापक चर्चा की। छत्तीसगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंस से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भाग लिया और उन्होंने टीबी मुक्त भारत के तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में तेजी से कई गांव एवं ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हुए है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव विकासशील भी छत्तीसगढ़ से शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों के मुख्य सचिव भी शामिल हुए। 
श्री नड्डा ने कहा कि टीबी मुक्त भारत के लिए हम सभी केन्द्र एवं राज्यों की सरकारें आपसी समन्वय से कार्य कर रहे है। टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को सभी के सहयोग से पूरा कर लिया जाएगा। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने टीबी के मरीजों की तेजी से पहचान करने, इलाज में नियमिता, हाई रिस्क वाले क्षेत्रों में मरीजों की जांच एवं ईलाज तथा त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना जरूरी है। इसी तरह से जनप्रतिनिधियों के सहयोग एवं जनसहभागिता से कार्य करने पर बल दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अधिकारी भी शामिल हुए।

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कोरबा

हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी रज्जाक अली गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

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आदतन अपराधी एवं गुंडा बदमाश रज्जाक अली के विरुद्ध कोरबा पुलिस की सख्त कार्रवाई

कोरबा। दिनांक 15.06.2026 को थाना सिविल लाइन रामपुर में अपराध क्रमांक 550/2026 धारा 296, 351(3), 109(1), 3(5) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी रज्जाक अली एवं उसके साथियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।

प्रार्थी शिवबालक सिंह तोमर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि जिला जेल कोरबा के समीप पुरानी रंजिश के चलते आरोपी रज्जाक अली एवं उसके साथियों द्वारा रास्ता रोककर गाली-गलौज की गई तथा हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपियों द्वारा लोहे के डंडे एवं अन्य हथियारों से हमला कर प्रार्थी को गंभीर चोट पहुंचाई गई, जिससे उसके दोनों पैरों सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना सिविल लाइन रामपुर पुलिस द्वारा आरोपी रज्जाक अली को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

गवाहों को धमकाने एवं न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित करने के प्रयास पर पृथक अपराध दर्ज

विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी रज्जाक अली द्वारा प्रकरण के गवाहों एवं संबंधित व्यक्तियों को लगातार धमकाया जा रहा था तथा बयान बदलने एवं न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा था। इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध पृथक से धारा 296, 351(3) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।

तीन दशकों से अधिक समय से गंभीर अपराधों में संलिप्त रहा है आरोपी

आरोपी रज्जाक अली के विरुद्ध थाना कोतवाली, करतला, उरगा सहित जिले के विभिन्न थानों में विगत लगभग तीन दशकों से हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, बलवा, मारपीट, जान से मारने की धमकी, आगजनी, अवैध हथियार रखने, आर्म्स एक्ट, नारकोटिक्स एक्ट, लोक सेवक के कार्य में बाधा एवं संपत्ति संबंधी अपराध सहित अनेक गंभीर अपराध दर्ज हैं।

जिला बदर एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की तैयारी

आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों, समाज में भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित करने तथा लोक शांति व्यवस्था के लिए खतरा बनने वाली गतिविधियों को देखते हुए कोरबा पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध जिला बदर (Externment) हेतु प्रतिवेदन तैयार कर जिलाधीश कार्यालय भेजा गया है।

साथ ही उपलब्ध तथ्यों एवं आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के अंतर्गत भी प्रभावी कार्रवाई हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है।

कोरबा पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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