रायपुर,एजेंसी। पिछले करीब एक महीने से बने सिस्टम के चलते औसत के करीब बारिश हो चुकी है। आज से प्रदेश के मध्य क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना है। हालांकि सरगुजा संभाग में अगले 5 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। यहां मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है।
बलरामपुर में मूसलाधार बारिश से भूताही डैम टूट गया है। इसके चलते वाड्रफनगर के रजखेता गांव में फसल बर्बाद हो गई है। आरोप है कि मरम्मत नहीं करने और रखरखाव में लापरवाही के चलते डैम टूटा है। ग्रामीणों का कहना है कि मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति की जा रही थी।
बारिश का कोई नया सिस्टम एक्टिव नहीं
दूसरी ओर प्रदेश कोई नया सिस्टम नहीं बनने से पानी गिरने के आसार नहीं है। रायपुर और बस्तर में फिलहाल बारिश से राहत मिली है। हालांकि कई जिलों में रविवार को हल्की फुहारें पड़ सकती हैं। शनिवार को जहां प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, वहीं रायपुर, दुर्ग में तेज धूप ने पारा बढ़ा दिया है।
प्रदेश में औसत से 14% अधिक बारिश रिकॉर्ड
मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अब तक 792.9 मिली मीटर बारिश हो चुकी है। ये औसत से 14% अधिक है। प्रदेश में 1 जून से 10 अगस्त तक 697.7 मिली मीटर बारिश होनी थी। बीजापुर और बलरामपुर में अति भारी बारिश हुई है।बीजापुर में 1699.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, ये औसत से 102% और बलमरापुर में 982.6 मिमी बारिश हुई, जो 70 प्रतिशत अधिक है।
कोरबा/बोईदा। भारतीय जनता पार्टी मण्डल हरदीबाजार के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेता दुष्यंत शर्मा ने 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर निज निवास में परिवार सहित योगाभ्यास किया। श्री शर्मा ने बच्चों को योग की विभिन्न विधाओं से परिचाय कराया और अपने बच्चों को योग की महत्ता भी समझाई और सुबह 6 बजे से 8 बजे तक परिवार सहित योगाभ्यास किया।
श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की इस एतिहासिक विरासत को विश्व शिखर तक पहुंचाया और विश्व ने योग को स्वीकार किया, जिसके कारण भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, यह भारत के लिए गौरव की बात है कि शरीर को स्वस्थ रखने का यह सबसे सफल और सस्ता साधन है, जिसे विश्व ने अपनाया। श्री शर्मा ने कहा कि योगा सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है, बल्कि हमारा चिंतन -मनन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और जीवन में स्थिरता के साथ शांति आती है। मन आनंदित रहता है और हमारी इंद्रियां नियंत्रण में।
कोरबा/कटघोरा। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (ग) के अंतर्गत विमला देवी जायसवाल पति हरप्रसाद जायसवाल, ग्राम नवागांव, तहसील-कटघोरा, जिला – कोरबा (छ.ग.) के ख.नं. 36/1/क / 1, एवं 36/1क/2 रकबा क्रमशः 0.009 एवं 0.089 हे. के खातें में शोध्य रू 1,70,67,037 /- (एक करोड़. सत्तर लाख सडुसठ हजार सैंतीस रू. मात्र) एवं आदेशिका शुल्क के लेखे में देय राशि की वसूली के लिये कुर्क की गई है। एतद् द्वारा घोषणा की जाती है, कि यदि इसमें बिक्री के लिये निर्धारित तारिख से पहले कुल शोध्य रकम की अदायगी नही किया जाता है तो उक्त सम्पत्ति का सार्वजनिक नीलामी द्वारा तहसील कार्यालय कटघोरा के सभाकक्ष में तारीख 21.07.2025 (सोमवार) को प्रातः 11.00 बजे अथवा उस समय के लगभग बिक्री कर दिया जाएगा। ग्राम नवागांव-तहसील कटघोरा अंतर्गत भूमि का ब्यौरा 36/1/क/1 हेक्टेयर क्षेत्र.में-0.009 तथा 36/1क/2 , हेक्टेयर क्षेत्र. में.- 0.089 जिसका शासकीय मूल्य 1,49,65,295/- (एक करोड़ तहसील – कटघोरा, उन्चास लाख पैंसठ हजार दो सौ पंचानवे और अमानत राशि 14,96,530 /- ( चौदह लाख छियानबे हजार पांच सौ तीस होगी, को नीलम किया जाना है।
नीलामी की नियम और शर्तों के अनुसार नीलाम की जाने वाली भूमि का गाईड लाईन अनुसार कुल मूल्य 1,49,65,295 / – ( एक करोड़ उन्चास लाख पैंसठ हजार दो सौ पन्चानबे रू. मात्र ) का 10 प्रतिशत 14,96,530/- ( चौदह लाख छियानबे हजार पांच सौ तीस रू. मात्र ) अमानत राशि जो तहसीलदार कटघोरा के पक्ष में देय हो । डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से नीलामी हेतु नियत तिथि के दो दिन पूर्व दिनांक 18.07.2025 (शुक्रवार) तक कार्यालय तहसीलदार कटघोरा में जमा किया जा सकेगा । उपरोक्तानुसार राशि जमा करने वाले व्यक्ति ही नीलामी में भाग ले सकते है । नीलाम अनुसार घोषित क्रेता कों नीलाम के उच्चतम बोली की राशि पश्चात 25 प्रतिशत की राशि तत्काल चेक के माध्यम से जमा किया जाना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत राशि 15 दिवस के भीतर जमा किया जाना होगा। यदि 15 दिवस के भीतर उपरोक्तानुसार राशि जमा नही की जाती है, तो 10 प्रतिशत अमानत राशि राजसात की जा सकेगी तथा द्वितीय बोलीदार को क्रेता घोषित किया जावेगा एवं प्रथम बोलीदार द्वारा बोली गई राशि का अंतर की राशि प्रथम घोषित क्रेता से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल किया जायेगा । उपरोक्त संपत्ति की शासकीय कीमत ( आफसेट मूल्य) से कम की बोली, बोलीदार नही लगा सकेंगे। घोषित क्रेता के द्वारा सम्पत्ति का पंजीयन संबंधी समस्त शुल्कों का भुगतान स्वयं (क्रेता) द्वारा किया जावेगा। अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट तहसीलदार कटघोरा के नाम से तहसील कार्यालय कटघोरा में कार्यालयीन समय में (अवकाश दिवस को छोड़कर ) समय 10.00 बजे से 5.30 बजे तक जमा किया जा सकेगा। सबसे अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में बिक्री तब तक नही होगी जब तक की सम्पत्ति की नीलामी हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि न कर दी जावे । बिना कोई कारण बताये नीलामी करने की कार्यवाही किसी भी स्तर पर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। सबसे अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को छोड़कर शेष व्यक्तियों द्वारा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की गई अमानत राशि को संबंधित व्यक्तियों को 15 दिवस के पश्चात द्वितीय बोली वाले व्यक्ति को छोड़कर, वापस कर दिया जावेगा एवं अमानत राशि पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नही होगा । बोलीदार अपने साथ पहचान संबंधी दस्तावेज लेकर आयेंगे। बोलीदार को नीलामी के पूर्व विगत तीन वर्षो का इनकम टेक्स रिटर्न की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने जिला प्रशासन द्वारा की जा रही निरंतर कार्यवाही
नगर निगम कोरबा की अतिक्रमण दस्ता द्वारा की गई कार्यवाही
कोरबा । शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देशन में प्रशासन द्वारा नजूल भूमि पर कब्जा या अवैध निर्माण पर सतत कार्यवाही करते हुए भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम कोरबा की अतिक्रमण दस्ता टीम द्वारा नगरीय क्षेत्र कोरबा के आईटीआई चौक रामपुर के समीप हनुमान मंदिर के पास
अतिक्रमण कर्ता राजेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कर किए गए कब्जे पर बेदखली की कार्यवाही करते हुए भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। साथ ही अतिक्रमण कर्ता के विरुद्ध पुलिस विभाग द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी किया गया है। गौरतलब है कि अतिक्रमण कर्ता राजेंद्र सिंह ठाकुर पिता दिलहरन सिंह एवं दिलहरन सिंह पिता स्नेही सिंह के द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिस पर नगर निगम की टीम द्वारा बेजा कब्जा को हटाने उपरांत सिविल लाइन थाना रामपुर द्वारा बीएनएसएस की धारा 126, 135 (3) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया।