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छत्तीसगढ़ में RTE में 55000 सीट घटाने पर हाईकोर्ट सख्त:एजुकेशन सेक्रेटरी से मांगा जवाब, स्कूल में बच्चों से पुताई करवाने वाली प्राचार्य हटाई गईं

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बिलासपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने प्रदेश में आरटीई की 55 हजार सीट घटाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सरकार के फैसले से नाराज डिवीजन बेंच ने कहा कि, चालू शिक्षा सत्र में आरक्षित सीटों की संख्या 85 हजार से घटकर सीधे 30 हजार कैसे कर दी गई?

इस पर शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा देने को कहा गया है। इस मामले में 24 मार्च को सुनवाई होगी। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने बताया कि, स्कूल में बच्चों से पुताई करवाने वाली प्राचार्या को हटा दिया गया है।

आरटीई से जुड़ी जनहित याचिका सहित स्कूल शिक्षा विभाग की अव्यवस्था को लेकर जनहित अन्य याचिकाओं पर बुधवार को हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान सूरजपुर के तिलसिवा के डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में बच्चों से पुताई और मजदूरी कराने को लेकर बहस हुई। मामले में पूर्व में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से शपथ पत्र मांगा था।

जिस पर बुधवार को शासन की तरफ से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, इसमें बताया गया कि सूरजपुर के तिलसिवा के डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल की प्राचार्या विधु शर्मा को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह सुनील महाजन को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

पैरेंट्स के प्रति अच्छा नहीं था प्रिंसिपल का व्यवहार

शासन ने जवाब में बताया कि, इस मामले की जांच की गई है, जिसमें पाया गया कि प्राचार्य का व्यवहार पालकों के प्रति बेहद रूखा और सख्त था। यह भी खुलासा हुआ कि वे बिना किसी आधिकारिक अनुमति के स्कूल परिसर में ही रह रही थीं और उनके पति का भी वहां आना-जाना लगा रहता था।

आरटीई की शिकायतों का निराकरण नहीं

वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया कि आरटीई के तहत दुर्ग में कुल 172 ऑफलाइन शिकायतों में से केवल 54 का निराकरण हुआ है, जबकि 118 मामले अब भी लंबित हैं। हाईकोर्ट ने दुर्ग के जिला शिक्षा अधिकारी को इन्हें 2 सप्ताह के भीतर निपटाने का आदेश दिया है।

रायपुर के एक निजी स्कूल द्वारा बिना आवश्यक मान्यता के प्रवेश विज्ञापन जारी करने पर हाईकोर्ट ने उसे नया पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया है।

कक्षा पहली में ही आरक्षण को चुनौती

हाईकोर्ट में एक अन्य याचिका पर भी चर्चा हुई, इस याचिका में राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई है। जिसमें आरटीई के तहत 25% आरक्षण को केवल पहली कक्षा तक सीमित कर दिया गया है और प्री-स्कूल यानी नर्सरी और केजी को इससे बाहर रखा गया है।

इस मामले में याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह कानून का उल्लंघन है और राजस्थान हाईकोर्ट ने भी ऐसे ही एक प्रतिबंध को असंवैधानिक ठहराया है।

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बच्चा चोरी की अफवाहें, जांजगीर-चांपा में पुलिस अलर्ट:एएसपी बोले..पेरेंट्स ना हो पैनिक, कानून हाथ में लेने पर होगी सख्त कार्रवाई

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जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा जिले में बच्चा चोरी की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों की तस्वीरें और वीडियो साझा कर उन्हें ‘बच्चा चोर’ बताया जा रहा है। हालांकि, पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले के किसी भी थाने में अब तक बच्चा चोरी की कोई पुख्ता शिकायत दर्ज नहीं हुई है।

इन भ्रामक सूचनाओं के कारण पेरेंट्स में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भारी चिंता और तनाव है। स्थिति इतनी संवेदनशील हो गई है कि राह चलते किसी भी अनजान व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, जिससे मॉब लिंचिंग जैसी अप्रिय घटना का खतरा बढ़ गया है।

अफवाहों से बचे

मामले की गंभीरता को देखते हुए, जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) उमेश कश्यप ने जिलेवासियों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी संदिग्ध को देखते ही कानून अपने हाथ में न लें।

संदिग्ध होने पर हिंसा ना करें

एएसपी उमेश कश्यप ने अपने बयान में कहा, “जांजगीर-चांपा के नागरिकों से मेरी विनम्र अपील है कि यदि आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है या बच्चा चोरी का संदेह होता है, तो उसके साथ हिंसक व्यवहार न करें। मारपीट करना या कानून को अपने हाथ में लेना अपराध है।” उन्होंने आगे कहा, “ऐसी किसी भी सूचना पर तुरंत 112 डायल करें, कंट्रोल रूम को सूचित करें या नजदीकी पुलिस थाना/चौकी में जानकारी दें। आप किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और वैधानिक कार्रवाई में पुलिस का सहयोग करें।”

सोशल मिडिया पर भ्रम फ़ैलाने पर सख्त करवाई

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो लोग सोशल मीडिया पर बिना किसी आधार के भ्रामक खबरें या वीडियो साझा कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की साइबर सेल लगातार ऐसी पोस्ट पर नजर रख रही है।

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सक्ती : आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत

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सक्ती। राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 परिशिष्ट “एक” प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान के लिए निर्धारित मापदंडों तथा दरों के तहत चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार सक्ती जिले के तहसील नया बाराद्वार अंतर्गत ग्राम रेडा़ निवासी मृतक स्व. नमन पैकरा को नहर के पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने से निकटतम वारिस मृतक के माता श्रीमती ममता पैकरा पति नितिन कुमार पैकरा को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपये भुगतान किए जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है।

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सक्ती : जिला पंचायत सीईओ वासु जैन ने जनपद पंचायत मालखरौदा में विभिन्न निर्माण कार्यों का किया औचक निरीक्षण

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जिला पंचायत सीईओ ने गुणवत्तापूर्ण व समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश

सक्ती। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सक्ती वासु जैन द्वारा जनपद पंचायत मालखरौदा के विभिन्न ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया गया। सीईओ श्री जैन द्वारा ग्राम पंचायत बंदोरा, करीगांव, किरकर एवं नवागांव में नाली निर्माण कार्य, मुक्तिधाम निर्माण, पीडीएस गोदाम निर्माण कार्य तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन रहे आवासों का अवलोकन किया गया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों और हितग्राहियों को आवास निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत करीगांव एवं नवागांव में नाली निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्वक तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही जनपद पंचायत मालखरौदा परिसर में किए जा रहे पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य को भी गुणवत्तापूर्वक किए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए गए। सीईओ श्री जैन ने मनरेगा योजना अंतर्गत समस्त तकनीकी सहायकों के साथ कार्यों की समीक्षा भी की गई। इस दौरान सभी तकनीकी सहायकों को नियमित रूप से फील्ड का दौरा करने तथा अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही उन्होंने जनपद पंचायत मालखरौदा में 15वें वित्त आयोग की राशि से क्रय किए गए पानी टैंकर को हरी झंडी दिखाकर ग्राम पंचायत के लिए रवाना किया गया।निरीक्षण के दौरान जनपद पंचायत मालखरौदा सीईओ संदीप कश्यप, सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत सक्ती बी.पी. साहू, एसडीओ ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कार्यक्रम अधिकारी एवं तकनीकी सहायक मनरेगा सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

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